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*काम की खबर* क्रीम लगाने से त्वचा पर हुआ संक्रमण अब दुकानदार को देना होगा दो हजार रुपये हर्जाना Digital Education Portal – Digital Education Portal
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*काम की खबर* क्रीम लगाने से त्वचा पर हुआ संक्रमण अब दुकानदार को देना होगा दो हजार रुपये हर्जाना Digital Education Portal

भोपाल में जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्‍ता की याचिका पर आनडोर स्टोर के खिलाफ सुनाया निर्णय। बेची थी पुरानी क्रीम।

क्रीम लगाने से त्वचा पर हुआ संक्रमण, अब दुकानदार को देना होगा दो हजार रुपये हर्जाना

भोपाल। एक उपभोक्ता ने आनलाइन स्टोर से विंटर फेयरनेस क्रीम खरीदी थी। क्रीम लगाने के बाद उपभोक्ता के चेहरे पर दाने निकल आए और त्वचा काली पड़ने लगी। जब उपभोक्ता ने फेयरनेस क्रीम की निर्माण की तारीख देखी तो उसकी मियाद खत्‍म हो चुकी थी। उपभोक्ता ने आनडोर स्टोर के मैनेजर से शिकायत की तो कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका लगाई।

ऐशबाग निवासी मनोज निवारिया ने जिला उपभोक्ता आयोग में जून 2018 में आनडोर स्टोर के मैनेजर और संचालक के खिलाफ शिकायत की थी। उपभोक्ता ने शिकायत में लिखा कि आनडोर स्टोर से 24 रुपये में एक फेयरनेस क्रीम खरीदी। कुछ दिन क्रीम चेहरे पर लगाने के छोटे-छोटे दाने निकल आए और त्वचा काली होने लगी। इसके बाद उपभोक्ता ने क्रीम की एक्सपायरी डेट देखी तो आश्चर्यचकित रह गया। दरअसल, क्रीम एक्सपायर थी। स्टोर मैनेजर ने बिना जांच-परख किए उपभोक्ता को उक्त क्रीम दे दी थी। उपभोक्ता ने जब आनडोर शाप के मैनेजर से शिकायत की तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया। मामले में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष भारत भूषण श्रीवास्तव, सदस्य अनिल कुमार वर्मा व सदस्य अल्का सक्सेना की बेंच ने साढ़े तीन साल बाद निर्णय सुनाया। मामले में आनडोर स्टोर को दो माह के अंदर क्रीम की कीमत 24 रुपये के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति राशि एक हजार रुपये और वाद व्यय एक हजार रुपये देने का आदेश दिया। आदेश में यह भी लिखा कि अगर दो माह के अंदर हर्जाना नहीं दिया तो नौ फीसद ब्याज के साथ देना होगा।
वहीं, मामले में आनडोर स्टोर ने आयोग में तर्क रखा कि वह क्रीम का निर्माता नहीं है और न ही पैकिंग के लिए जिम्मेदार है। वह तो ग्राहकों को आसानी से समान उपलब्ध कराता है। इस तर्क को आयोग ने खारिज करते हुए फटकार लगाई कि उन्होंने एक्सपायरी डेट की क्रीम बिक्री कर सेवा में कमी की है।
रसीद में एक्सपायरी तारीख लिखनी चाहिए
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विवि के सहायक प्राध्यापक मनोज निवारिया ने कहा कि भले ही साढ़े तीन साल बाद निर्णय हुआ है, लेकिन खुशी की बात है कि मेरे पक्ष में फैसला आया। यह 24 रुपये की क्रीम खराब निकलना बड़ी बात नहीं है, बल्कि यह लोगों को जागरूक करने की बात है। आनलाइन शापिंग में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रसीद में कीमत के जगह पर समान निर्माण और समाप्ति की तारीख भी लिखनी चाहिए।
उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए। इस मामले में उपभोक्ता ने उत्पाद की कीमत के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदार को सबक सिखाने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी।
– संभावना राजपूत, उपभोक्ता मामले के वकील
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