सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक भी ग्रेच्युटी के हकदार हैं। जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। शीर्ष कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया।
मप्र में 1.80 लाख में को होगा फायदा
हाई कोर्ट ने कहा था कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होगा। गुजरात के सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों ने ग्रेच्युटी का भुगतान न होने पर याचिका लगाई थी।
सिंगल बेंच ने उनके पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें कानूनन कर्मचारी नहीं माना था। उन्हें दिए जाने वाले मानदेय को वेतन नहीं माना जा सकता। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बता दें कि मप्र में 1.80 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक हैं।
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