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Chief Minister Shri Chouhan Will Transfer Interest Free Amount To The Accounts Of Rural Street Vendors
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Chief Minister Shri Chouhan will transfer interest free amount to the accounts of rural street vendors

Chief Minister Shri Chouhan will transfer interest free amount to the accounts of rural street vendors

मुख्यमंत्री श्री चौहान ग्रामीण पथ विक्रेताओं के खातों में ब्याज मुक्त राशि करेंगे अंतरित

हितग्राहियों से संवाद भी होगा कार्यक्रम से लिंक http://webcast.gov.in/mp/cmevents/ के माध्यम से जुडें

भोपाल : बुधवार, नवम्बर 11, 2020, 18:23 IST
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान गुरूवार को मिंटो हॉल पुराना विधानसभा भवन में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 10 हजार रूपये का ब्याज मुक्त ऋण उनके खातों में अंतरित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कुछ जिलों के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी किया जाएगा। वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में ब्लॉक एवं बैंक ब्रांच स्तर पर हितग्राहियों के खाते में राशि वितरित की जायेगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया एवं राज्य मंत्री श्री राम खेलावन पटेल भी कार्यक्रम से जुडेंगे।

राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पथ विक्रेता व्यवसाइयों को 10 हजार रूपये तक बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराना है। योजना में राज्य शासन द्वारा प्रति हितग्राही को 10 हजार रूपये तक के ऋण पर 14 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। साथ ही योजना में राज्य शासन की क्रेडिट गारंटी रहेगी। इस योजना के पात्र हितग्राहियों को स्टाम्प ड्यूटी के प्रयोजनों से भी विमुक्त रखा गया है।

योजना में विभिन्न प्रकार के व्यवसायी जैसे- आइसक्रीम, फल, समोसा/कचौड़ी, ब्रेड-बिस्किट, मुर्गी-अण्डे, कपड़ा, छोटे बर्तन, जूते-चप्पल, झाडू, केश शिल्पी, हाथठेला चालक, सायकल/मोटर सायकल रिपेयरिंग, बढ़ईगिरी, कुम्हार ग्रामीण शिल्पी, बुनकर, धोबी, टेलरिंग, कर्मकार मंडल के अन्तर्गत आने वाले व्यवसाय आदि संबंधित व्यवसायी/सेवा प्रदाता सहित अन्य इस प्रकार के कार्य करने वाले पथ विक्रेता (स्ट्रीट वेंडर) व्यवसायी सम्मिलित किये गये हैं।

योजना में 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण प्रवासी श्रमिक, गरीब वर्ग के परिवार, ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसायी, जिनके परिवार की महिलायें आजीविका मिशन या तेजस्विनी परियोजना में गठित स्व-सहायता समूह की सदस्य लाभांवित हो सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं वर्ग का कोई बंधन नहीं है। योजना को सरल बनाने के लिये कामगार सेतु पोर्टल बनाया गया है।

कार्यक्रम से लिंक http://webcast.gov.in/mp/cmevents/ के माध्यम से जुडें

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