ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश का पक्ष रखेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे
सरकार ने ओबीसी की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट तैयार करने के लिए मांगा है समय
मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिले और पंचायत चुनाव स्थगित हों, इसके लिए सरकार ने पंचायत चुनाव से संबंधित अध्यादेश वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर कर दी है। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे प्रदेश की ओर से पैरवी करेंगे। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का आग्रह किया है।
प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, इसके संबंध में रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। मध्य प्रदेश में यह बड़ा वर्ग सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जितनी जल्दी सुनवाई होगी, उतनी जल्दी बात स्पष्ट होगी और उससे स्पष्ट होगा कि पंचायत चुनाव होंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर रोक का पाप कांग्रेस ने किया है। इसका उसे परिणाम भुगतना होगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में ओबीसी आरक्षण लागू है।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पंचायत चुनाव नहीं कराने को लेकर सरकार पर आरोप लगाए जाने का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें मिस्टर बंटाधार कहा जाता है। राज्य के चुनावों में भी कांग्रेस प्रत्याशी इस बात का प्रयास करते हैं कि वे उनके क्षेत्र में न आ जाएं। इससे साफ है कि उनकी छवि क्या बन चुकी है। ऐसी छवि किसी की भी नहीं बननी चाहिए।
अवैध कालोनियों में विकास का खर्च कालोनाइजर से वसूला जाएगा
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 की स्थिति वाली अवैध कालोनियों को वैध किया जाएगा। इससे वहां के रहवासियों को पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट, उद्यान आदि की सुविधा मिलेगी। मकान बनाने के लिए बैंक से ऋण मिल सकेगा। सरकार ने तय किया है कि इन कालोनियों में विकास कार्यों में जो खर्च होगा, उसे कालोनाइजर से वसूला जाएगा। प्रविधान लागू होने के बाद अवैध कालोनी बनने पर तीन से सात साल की सजा होगी। नियम तैयार हो चुके हैं, जिन्हें जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।
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