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मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत : अनुभव प्रमाण पत्र के लिए नहीं भटकना होगा , समय सीमा में जारी करना होगा अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर अतिथि शिक्षक यहां कर सकेंगे शिकायत

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मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। जी हां मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र के लिए अब उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना होंगे।

आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में 18000 से ज्यादा पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अगले महीने से प्रारंभ हो रही हैं। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों के लिए 25% पद आरक्षित किए गए हैं । अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती का लाभ लेने के लिए अतिथि शिक्षकों द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसको लेकर अतिथि शिक्षक संकुल प्राचार्य तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर लगाते देखे जा सकते हैं।

अतिथि शिक्षकों को मिली बड़ी राहत

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न अतिथि शिक्षकों को राहत प्रदान की गई है विभाग द्वारा जारी निर्देश में अब समस्त संकुल प्राचार्य तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र तत्काल बनाने के निर्देश दिए गए हैं । वहीं विभाग द्वारा समस्त संकुल प्राचार्य तथा जिला शिक्षा अधिकारियों से अपने स्तर पर किसी भी अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन लंबित नहीं रखे जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस संबंध में इनसे प्रमाण पत्र भी चाहा गया है। यानी कि अब किसी भी स्थिति में संकुल प्राचार्य जिला शिक्षा अधिकारी अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र के आवेदन को अपने स्तर पर लंबित नहीं रख सकेंगे।

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मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग डीपीआई भोपाल दोबारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सभी अतिथि शिक्षक जिन्होंने के अनुभव प्रमाण पत्र की मांग की है, उन सभी के अनुभव प्रमाण पत्रों के प्रकरणों को संकुल द्वारा सत्यापन उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी को ऑनलाइन प्रेषित करने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं।

साथ ही जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि समस्त संकुल प्राचार्य तथा जिला शिक्षा अधिकारी अतिथि शिक्षकों द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र की मांग किए जाने पर उनके अनुभव प्रमाण पत्र की प्रकरण अपने स्तर पर लंबित ना रखें एवं संकुल प्राचार्य तत्काल ऐसे अनुभव प्रमाण पत्र की मांग वाले प्रकरणों को ऑनलाइन जिला शिक्षा अधिकारी को ट्रांसफर करें जिला शिक्षा अधिकारी दिए गए निर्देशों के अनुरूप डिजिटल साइन करने के पश्चात संबंधित को अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र तत्काल जारी करें।

संकुल तथा जिला स्तर पर अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र लंबित नहीं होने का देना होगा प्रमाण पत्र

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को एवं संकुल प्राचार्य को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी स्थिति में अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र के प्रकरण अपने स्तर पर लंबित नहीं रखेंगे तथा उनके मांग पर तत्काल अनुभव प्रमाण पत्र की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी डिजिटल साइन के माध्यम से जारी करेंगे। साथ ही इस संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी संकुल प्राचार्य से 30 नवंबर 2022 तक की स्थिति में किसी भी अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र की प्रकरण अपने स्तर पर लंबित नहीं होने के प्रमाण पत्र मांगे गए हैं।

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अर्थात अब समस्त संकुल प्राचार्य अथवा जिला शिक्षा अधिकारियों को अतिथि शिक्षकों द्वारा मांगे गए अनुभव प्रमाण पत्र अपने स्तर पर लंबित नहीं रखने होंगे यदि ऐसा किया गया तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। समस्त संकुल प्राचार्य का जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में अपना प्रमाण पत्र भी देना होगा कि उनके स्तर पर किसी भी अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन लंबित नहीं है।

अतिथि शिक्षक द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर यहां कर सकेंगे शिकायत

बता दें कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र समय पर जारी करने तथा उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पर रोक लगाने के लिए समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य को निर्देशित किया गया है।

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यदि किसी अतिथि शिक्षक द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र की मांग की जाती हैं तो संबंधित संकुल प्राचार्य द्वारा तत्काल अनुभव प्रमाण पत्र के प्रकरण को एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तैयार कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को फॉरवर्ड करना होगा तथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शीघ्र ही आवेदन का निराकरण कर संबंधित को डिजिटल साइन करके अनुभव प्रमाण पत्र जारी करना होगा।

फिर भी यदि अतिथि शिक्षक द्वारा मांग की गई अनुभव प्रमाण पत्र को समय सीमा में जारी नहीं करने पर संबंधित संकुल प्राचार्य की शिकायत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को कर सकते हैं वहीं यदि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तो इसकी शिकायत डीपीआई भोपाल को की जा सकेगी।

अतिथि शिक्षकों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े।

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