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Teacher Recruitment in MP: सीएम राइज सहित अन्य स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की होगी भर्ती Digital Education Portal

रिक्त स्थान होने पर ही होगी भर्ती। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी एकीकृत शालाओं में शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी किया गया है।

Teacher recruitment in mp: सीएम राइज सहित अन्य स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की होगी भर्ती
भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सीएम राइज सहित अन्य सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। स्कूलों में लगभग 70 हजार पद रिक्त है और 18 हजार पदों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 से भर्ती की गई है। ऐसे में अब भी करीब 52 हजार पद खाली है। ऐसे में स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। पंजीयन और सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। गुरुवार से पोर्टल पर खाली रिक्त पदों की सूची प्रदर्शित की जा रही है।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ आवश्यक शर्तें भी शामिल की गई है, ताकि जो शिक्षक विद्यालय में पदस्थ हैं, पहले उन्हें बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसके बाद भी आवश्यकता पड़ती है, तभी अतिथि शिक्षकों की मांग को स्वीकृति दी जाएगी। जानकारी के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी एकीकृत शालाओं में शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी किया गया है। आदेश में साफ कहा गया है कि कक्षा 11 एवं कक्षा 12 के व्याख्याता/उच्च माध्यमिक शिक्षक ही कक्षा छठवीं से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। इसके बाद यदि कोई स्थान रिक्त रह जाता है तभी अतिथि शिक्षक की भर्ती की जाएगी। बता दें कि लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त से जारी आदेश के अनुसार एक शाला, एक परिसर योजना के क्रियान्वयन से बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालय एवं हाईस्कूल एकीकृत रूप से संचालित होने लगे हैं। ऐेसे में विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या भी बढ़ गई है, जो शिक्षक हाईस्कूल और हायर सेकंडरी में पढ़ाते हैं, वे अब कक्षा छठवीं से 10 तक के विद्यार्थियों को भी पढ़ाएंगे।
पांचवीं से 10वीं तक से समान रूप से होगा अध्यापन कार्य
एकीकृत विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों द्वारा कक्षा पांचवीं से 10 वीं तक की कक्षाओं का समान रूप से अध्यापन कराया जाएगा। यहां पूर्व प्रविधान के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम तीन शिक्षक एवं हाईस्कूल में न्यूनतम छह शिक्षकों के स्थान पर अब एकीकृत शालाओं में न्यूनतम छह शिक्षक ही उपलब्ध होंगे।
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