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शिक्षकों को बीएलओ एवं अन्य कार्य में संलग्न नहीं किए जाने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने दिए निर्देश

लोक शिक्षण संचनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी के शिक्षकों को बीएलओ एवं अन्य कार्य में संलग्न नहीं किए जाने के निर्देश.
समस्त कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त संचालक को दिए हैं।

अंग्रेजी गणित एवं विज्ञान की पढ़ाई प्रभावित होने के कारण दिए बीएलओ से मुक्त रखने के निर्देश

राज्य शासन द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 27 में राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम, आपदा एवं निर्वाचन के कार्यों में शिक्षकों को ड्यूटी लगाए जाने की छूट दी गई है। लेकिन छात्र हित में गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त रखने की कार्रवाई की जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

शिक्षकों को अन्य कार्य में अटैचमेंट पर जिला शिक्षा अधिकारी होंगे जिम्मेदार

लोक शिक्षण संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षकों के अन्य कार्यों में संलग्न करण रीडिप्लॉयमेंट होने पर कार्यालय के आदेशों की अवहेलना होती है जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों एवं कलेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

लोक शिक्षण संचनालय द्वारा शिक्षकों को बीएलओ कार्य एवं अन्य कार्य से मुक्त रखने के निर्देश हेतु जारी किया गया पत्र 👇

लोक शिक्षण संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षकों के अन्य कार्यों में संलग्न करण रीडिप्लॉयमेंट होने पर कार्यालय के आदेशों की अवहेलना होती है जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों एवं कलेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षकों को बीएलओ एवं अन्य कार्य में संलग्न नहीं किए जाने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने दिए निर्देश 10

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