नई दिल्ली: सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले घायलों को इलाज के लिए अब अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा. उन्हें निकटतम नजदीकी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी फिर चाहे वह निजी अस्पताल या नर्सिंग होम ही क्यों न हो.
हादसे की जगह से अस्पताल और दूसरी जगह भेजने का खर्च भी सरकार उठाएगी.
योजना में विदेशी पर्यटक भी शामिल
नितिन गडकरी की अध्यक्षता वाले सड़क, परिवहन मंत्रालय की योजना के अनुसार जल्द ही सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को डेढ़ लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
राष्ट्रीय कैशलेस ट्रीटमेंट योजना अपंगता पर पांच लाख
सड़क दुर्घटना के कारण अपंगता की स्थिति में पांच लाख रुपए के मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है. दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में यह रकम परिजनों को दी जाएगी. राष्ट्रीय कैशलेस ट्रीटमेंट योजना मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैशलेस ट्रीटमेंट योजना बनाई है.
इसमें विदेशी पर्यटकों तथा तीर्थयात्रियों को भी शामिल किया गया है. योजना के तहत एक्सप्रेसवे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रदेश राजमार्ग, जिला तथा अन्य सड़कों पर होने वाले हादसों के सभी घायल इसमें शामिल होंगे.
अधिकारियों ने बताया कि इससे हर वर्ष सड़क दुर्घटना का शिकार होने वाले 5.5 लाख में से लगभग 4.5 लाख लोगों को फायदा होगा.
ऐसे होगा वाहन दुर्घटना फंड का इंतजाम
इलाज के खर्च का यह प्रावधान वाहन दुर्घटना फंड से किया जाएगा. वाहनों का बीमा करने वाली जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की कमाई का एक हिस्सा कैशलेस इलाज के लिए देने का प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त वाहनों से टोल टैक्स के साथ लिए जाने वाले सेस की रकम का एक अंश इस फंड में दिया जाएगा.