educationMp news

मध्यप्रदेश विधानसभा में गूंजे स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित यह प्रश्न, शिक्षक पदोन्नति क्रमोन्नति ट्रांसफर सीएम राइज योजना सहित इन मुद्दों पर हुई बहस

आज 20 दिसंबर 2021 को मध्यप्रदेश की विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे कि शिक्षक पदोन्नति, क्रमोन्नति, ट्रांसफर सीएम राइज योजना, स्कूल मर्ज आदि मुद्दों पर प्रश्नोत्तरी हुई। जिस पर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह परमार द्वारा प्रश्नों के जवाब प्रस्तुत किए। आज आपको हम इस लेख में बताएंगे कि कौन-कौन से प्रश्न माननीय द्वारा किए गए एवं इन प्रश्नों का क्या उत्तर विभाग द्वारा दिया गया है।

Capture2021 12 20188901957689700458526.
मध्यप्रदेश विधानसभा में गूंजे स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित यह प्रश्न, शिक्षक पदोन्नति क्रमोन्नति ट्रांसफर सीएम राइज योजना सहित इन मुद्दों पर हुई बहस 10

शासकीय विद्यालयों का मर्जर

( * क्र. 179 ) श्री तरुण भनोत क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार प्रदेश भर में शासकीय विद्यालयों को मर्ज कर रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा दें। (ख) क्या सरकार यह भी बताएगी कि इन विद्यालयों के मर्जर के दौरान कितने छात्र-छात्रायें प्रभावित हुये और उन्हें किस आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया से गुजरना पडा।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार) (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ‘क’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शाला भवनों का विद्युतीकरण

2. ( *क्र. 143 ) इन्जी, प्रदीप लारिया: क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सागर अंतर्गत कितने मिडिल स्कूल एवं हाई स्कूल का उन्नयन के पश्चात नवीन भवनों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में किया गया है? (ख) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मिडिल स्कूल का हाई स्कूल एवं हाई स्कूल का हायर सैकेण्डरी में उन्नयन उपरांत नवीन भवनों में विद्युतीकरण कार्य (विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है या नहीं? (ग) क्या वि.खं. सागर अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुहली, उदयपुरा, पामाखेड़ी, चितौरा, सदर, गौरनगर एवं वि.खं. राहतगढ़ अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहेरिया साहनी एवं भापेल की शालाओं में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र क्र./आर.एम.एस./ विद्युत / 2021/1089/ सागर, दिनांक 06.02.2021 को विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था हेतु एस्टीमेट की राशि स्वीकृति हेतु आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल को पत्र प्रेषित किया गया था? (घ) यदि हाँ तो उक्त शालाओं में विद्युतीकरण कार्य विद्युत पौल एवं ट्रांसफार्मर सहित कब तक पूर्ण किया जायेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन जिले में उन्नत हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के वित्तीय वर्ष 2019-20 में 07, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 17 हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों का निर्माण उपरांत उत्तर दिनांक तक हस्तांतरण किया गया है। (ख) प्रश्नाधीन विधान सभा में उन्नयन पश्चात 20 हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन स्वीकृत हुये थे। इनमें से 13 भवनों में बाह्य विद्युतीकरण कार्य किया गया हैं। 05 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, निर्माण कार्य पूर्ण होने पर बाह्य विद्युतीकरण का कार्य हो सकेगा। शेष 02 स्कूलों में बाह्य विद्युतीकरण कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी हाँ जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) स्कूलों में बाह्य विद्युतीकरण हेतु म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी से प्राक्कलन के आधार पर राशि स्वीकृत की जाती है। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सी. एम. राइज स्कूल की स्वीकृति

6. ( *क्र. 286 ) श्रीमती कल्पना वर्मा: क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में कितने-कितने सी.एम. राइज स्कूल स्वीकृत हैं? (ख) क्या रैगांव • विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सी. एम. राइज स्कूल खोले जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों? (ग) क्या पूर्व में रैगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सी.एम. राइज स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई थी? अगर की गई थी तो कितने स्कूल खोले गये? घोषणा अनुसार नहीं खोले गये तो क्यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ): (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, विभागीय आदेश दिनांक 21.11.2021 में प्रथम चरण के 275 सी एम राइज स्कूल की सूची में रैगांव विधानसभा क्षेत्र से शासकीय उत्कृष्ट उमावि रैगांव का नाम सम्मिलित है। (ग) जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रैगांव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत रैगांव, शिवराजपुर एव सिंहपुर के शासकीय विद्यालयों का सी एम राइज अन्तर्गत उन्नयन करने की घोषणा की थी। घोषणा अनुसार सी. एम. राइज स्कूल योजना के प्रथम चरण में रैगांव के विद्यालय की स्वीकृति जारी कर दी गई है, शेष दो विद्यालय सी.एम. राइज योजना के द्वितीय चरण में स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित हैं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

Join whatsapp for latest update

22. ( क्र. 50 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे: क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 44-02/2020/20-2, दिनांक 21.11.2021 द्वारा विषयांकित योजना के तहत स्वीकृत 275 विद्यालयों का चयन किन मापदंडों के आधार पर किया गया गया है? (ख) क्या शासन प्रश्नांश (क) में वर्णित विद्यालयों में परिवर्तन कर विकासखण्ड मुख्यालयों में संचालित उत्कृष्ठ विद्यालयों को प्रथम प्राथमिकता पर विषयांकित योजना में शामिल करने पर विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार) (क) प्रदेश में सी.एम. राइज योजनान्तर्गत प्रथम चरण में विद्यालयों का चयन भूमि की उपलब्धता, विद्यालय का अन्य समीपस्थ बसाहटों के
केन्द्र में स्थित होना, विद्यालय का एकीकृत होना, विद्यालय में कक्षा कक्षों की संख्या एवं नामांकन के आधार पर किया गया है। चयन मापदण्ड संबंधी पत्र दिनांक 28.09.2020 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं शेषांश, चयन सम्बन्धी मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार नियत होने से।

Join telegram

लॉकडाउन में विद्यार्थियों को राशन पैकेट्स का वितरण

7. ( * क्र. 32 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के कितने विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का लाभ दिया गया और उस पर कितनी राशि खर्च हुई? वर्षवार बतायें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्षों में दर्ज विद्यार्थियों के आधार पर मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का लाभ दिया गया? यदि हाँ, तो क्या प्रदेश के लक्षित विद्यालयों में 100 प्रतिशत उपस्थिति रहती है? यदि नहीं, तो वर्ष 2020-21 में अनुपस्थित विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का लाभ कैसे दिया गया है? (ग) वर्ष 2020-21 में सूखे राशन के पैकेटस बांटने संबंधी निर्देशों की प्रतियों देवें तथा बतायें कि जब सम्पूर्ण प्रदेश में सख्त लाकडाउन लगा था तब किन शासन निर्देशों के अनुरूप खाद्यान्न (गेंहू/चावल) के पैकेट्स बांटे गये? (घ) रतलाम जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र अनुसार वर्ष 2020-21 में अप्रैल से अक्टूबर तक विद्यार्थियों को खाद्यान्न (गेहू/चावल) बांटा गया? जनपदवार जानकारी देवें। (ड.) रतलाम जिले में कोरोना अवधि में 2020-21 में घर-घर विद्यार्थियों को खाद्यान्न (गेंहू / चावल) के पैकेट्स दिये जाने संबंधी कार्य का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? पद नाम की जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) मध्यान्ह भोजन का वितरण शालाओं में औसत उपस्थिति के मान से किया जाता है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण शालाएं बंद होने से मध्यान्ह भोजन का लाभ शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों के मान से दिया गया है। (ग) प्रश्नाधीन निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ एवं ‘स’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘द’ अनुसार है (ड) रतलाम जिले में वर्ष 2020-21 में कोरोना अवधि के दौरान विद्यार्थियों को खाद्यान्न (गैहू/चावल) वितरण कार्य का निरीक्षण जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्व्यक, जिला सहायक परियोजना समन्वयक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, टास्क मैनेजर, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक एवं जन शिक्षकों द्वारा किया गया।

जनपद पंचायत भितरवार, घाटीगाँव में पदस्थ स्टाफ

10. ( *क्र. 96 ) श्री लाखन सिंह यादव क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के जनपद पंचायत, भितरवार एवं जनपद पंचायत, घाटीगाँव के अन्तर्गत किन-किन ग्रामपंचायतों एवं भितरवार, ऑतरी, मोहना नगर परिषदों में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / हाईस्कूल हैं? उनमें किस-किस विद्यालय में भवन नहीं हैं या बहुत पुराना जर्जर भवन है? क्या इन भवन विहीन एवं पुराने / जर्जरभवन के नवीन निर्माण के लिए शासन से माँग की है? यदि हाँ, तो माँग पत्रों की छायाप्रति दें। उपरोक्त किन-किन विद्यालयों में 24 नवम्बर 2021 की स्थिति में किस-किस कक्षा में कितने-कितने छात्र छात्रायें हैं? उनका पूर्ण विवरण दें। (ख) उक्त विद्यालयों में कितने-कितने पद किस-किस स्तर के कर्मचारियों/शिक्षकों के स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरुद्ध 24 नवम्बर 2021 की स्थिति में कौन-कौन शिक्षक या स्टाफ पदस्थ है, उनका नाम, पद, वर्तमान स्थान/विद्यालय में पदस्थापना दिनांक प्रत्येक विद्यालय वाईज अलग अलग विवरण दें। साथ ही किस-किस स्तर के कितने-कितने पद स्वीकृत पदों के विरुद्ध प्रश्न दिनांक की स्थिति में रिक्त हैं, उन रिक्त पदों को कब तक भर लिया जावेगा, निश्चित समयसीमा सहित पूर्ण विवरण दें। (ग) क्या उक्त विद्यालयों में पदस्थ स्टाफ में से किसी स्टाफ/शिक्षकों को अन्यत्र / प्रशिक्षण या गैरशिक्षण कार्य में लगा रखा है? यदि हाँ, तो उन कर्मचारियों/शिक्षकों का नाम, पद एवं किस दिनांक से कहाँ पर किस आदेश के तहत लगाया गया है? आदेश की प्रति दें। क्या अब उनका अटैचमेन्ट समाप्त कर मूल पदस्थापना स्थल पर तुरन्त वापिस किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’01’ अनुसार है। सभी विद्यालयों में भवन उपलब्ध हैं। पृथक से भवन निर्माण की मांग नहीं की गई है। अतः मांग पत्र का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’01’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’02’ अनुसार है। ग्वालियर जिले के लिये संचालनालय के आदेश दिनांक 06.10.2021, 11.10.2021 एवं 12.11.2021 द्वारा कुल 88 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश एवं संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ग्वालियर द्वारा 23 माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों को रखने का प्रावधान है, पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी से कोई भी शिक्षक गैर शिक्षकीय कार्य में अन्यत्र संलग्न या आसंजित नहीं हैं। स्टॉफ/शिक्षक प्रशिक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’03’ अनुसार है अटेचमेंट नहीं होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सहायक शिक्षक की जांच

13. ( *क्र. 568 ) श्री विक्रम सिंह क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री सत्यनारायण सिंह, सहायक शिक्षक संलग्न जिला पंचायत, सतना दिनांक 18.02.2005 से दिनांक 11.04.2005 तक कुल 51 दिवस मेडिकल अवकाश पर रहे हैं? अवकाश के बाद कार्यालय में

उपस्थिति पंजी में अपना नाम स्वतः लिखकर उपस्थित हो गये, किस अधिकारी ने उपस्थित कराया ? जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय में नहीं है क्यों? क्या उक्त समय में मेडिकल अवकाश का आवेदन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया और कार्यालय लिपिक की मुद्रा अपने फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र लगाकर पूर्ण कर ली? (ख) विगत सात वर्ष 2005 से 2012 तक अवकाश स्वीकृत करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण के विरुद्ध न्यायालय जबलपुर में 991/2009 दायर किया गया तब अचानक वही फर्जी मेडिकल अवकाश का आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किय गया। जिला शिक्षा अधिकारी सतना ने शासकीय उ.मा.वि. कुआं को बिना परीक्षण किये कार्यवाही हेतु लेख कर दिया, क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार प्राचार्य शा.उ.मा. विद्यालय कुआं जिला सतना ने यह लिखकर वापस कर दिया कि मेडिकल अवकाश स्वीकृत करने हेतु मूल प्रमाण पत्र नियमानुसार उपलब्ध कराया जाये, जिला पंचायत कार्यालय सतना में मूल प्रमाण पत्र की कापी उपलब्ध न होना बताया गया, क्योंकि संबंधित जन उसी कार्यालय में संलग्न है? इस कारण यह जानकारी उपलब्ध नहीं की जा रही है कि किस अधिकारी ने उन्हें हस्ताक्षर हेतु निर्देशित कर उपस्थित कराया गया? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रकरण में जिला पंचायत कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई है? संबंधित जन द्वारा मान. न्यायालय में प्रस्तुत कार्यालय के सभी आदेश इस कार्यालय से जारी नहीं किये गये हैं, क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) (क) जी हाँ जी नहीं। श्री सत्यनारायण सिंह द्वारा स्वयं का सिकनेश एवं फिटनेश प्रमाण पत्र मय आवेदन पत्र सहित कार्यालय जिला पंचायत सतना में दिनांक 11.04.2005 को जमा किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-“अ” अनुसार है। कार्यालय लिपिक की फर्जी मुद्रा लगाये जाने संबंधी स्थिति नहीं है। (ख) प्रश्नांश में अंकित अवधि के चिकित्सा अवकाश संबंधी प्रकरण कार्यालय जिला पंचायत सतना के पत्र क्रमांक/जि.पं./शिक्षा/2015-16/3352 दिनांक 30.07.2015 के जरिये जिला शिक्षा अधिकारी सतना कार्यालय को भेजा गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “ब” अनुसार है। उक्त पत्र के अनुक्रम में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सतना के पत्र क्रमांक / 433 / कोर्टकक्ष/2016 दिनांक 16.09.2016 के द्वारा प्रकरण श्री सिंह के पदस्थापना वाले संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि. कुआं को भेजा गया था। पत्र की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- “स” अनुसार है।
श्री सत्यनारायण सिंह के विरुद्ध मान उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 991/2009 श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा दायर की गई है जो कि वर्तमान में अंतिम निराकरण हेतु मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-“द” अनुसार है। जी हाँ इस आशय की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत

सतना के अनुमोदन पर कार्यालय के पत्र क्रमांक /2201 दिनांक 14.02.2021 द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को दी गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-“ई” अनुसार हैं।

(घ) प्रकरण में दायर डब्ल्यू.पी. क्रमांक 991/2009 में जिला शिक्षा अधिकारी सतना प्रभारी अधिकारी हैं जिनके द्वारा जबावदावा दिनांक 03.01.2010 को मान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण मान. उच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय हेतु लंबित है।

सातवें वेतनमान का विकल्प पुन: IEMS पोर्टल पर देने बावत

14. ( *क्र. 289 ) श्रीमती कृष्णा गौर: क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य कर्मचारी सातवें वेतनमान का लाभकारी विकल्प लेने से वंचित हो गये हैं? यदि हाँ, तो इसका कारण बताया जाये। (ख) भोपाल जिले में सातवें वेतनमान का विकल्प प्रस्तुत न करने वाले कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध करावें, जो जानकारी के अभाव में अथवा पोर्टल में लागू नवीन आई. एफ.एम.एस. रूपी व्यवस्था को लागू करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को सही जानकारी के अभाव में विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सके। (ग) क्या विभाग द्वारा पुनः पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का पूर्णरूपेण लाभ मिल सके? यदि हाँ, तो कब तकर

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार): (क) जी हाँ सातवें वेतनमान के लाभकारी विकल्प समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण लाभ से वंचित रह गये हैं। (ख) जिला भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् समयमान / क्रमोन्नति प्राप्त हुई है, जिनके आदेश 01 जुलाई के पश्चात् जारी हुए, ऐसे 05 प्राचार्य, 06 व्याख्याता एवं अन्य 09 कुल 20 कर्मचारियों द्वारा विकल्प प्रस्तुत नहीं किये गये। (ग) वित्त विभाग द्वारा पूर्व में चार बार विकल्प प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाया गया। पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय वित्त विभाग द्वारा नहीं लिया गया है।

सहायक अध्यापकों का संविलियन

16. ( *क्र. 541 ) श्री प्रदीप पटेल क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के अमरपाटन एवं सोहावल विकासखंड अन्तर्गत वर्ष 1998 में नियुक्त किये गये कितने शिक्षाकर्मी वर्ग-03 / सहायक अध्यापकों का संविलियन नवीन संवर्ग राज्य शिक्षा सेवा में प्रश्नतिथि तक नहीं किया गया है? संविलियन ना किये जाने के क्या कारण कितने अध्यापकों के नाम लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज हैं? कितने अध्यापकों के नाम लोकायुक्त सूची में नहीं हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सहायक अध्यापकों के नवीन संवर्ग में संविलियन के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के प.क्र./एन./ सी. एफ/अध्या./नं.सं. नियु. / सतना / 05/2021/1107 भोपाल दिनांक 10.08.2021 द्वारा मुख्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत सतना से अभ्यावेदन मांगा गया था? यदि हाँ, तो प्रश्नतिथि तक अभ्यावेदन लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध कराया गया? अगर नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में आयुक्त के पत्र का अभ्यावेदन 05 माह तक नहीं भेजे जाने वाले किस नाम / पदनाम के अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध राज्य शासन कब तक व क्या दंडनीय कार्यवाही करेगा? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित सहायक अध्यापकों का संविलियन जिनके विरुद्ध लोकायुक्त में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है एवं उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं है, का संविलियन नवीन संवर्ग राज्य शिक्षा सेवा में कब तक किया जायेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार): (क) सतना जिले के अमरपाटन एवं सोहावल विकासखंड में वर्ष 1998 में नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग-3 जो सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत है, में से अमरपाटन विकासखंड के 232 एवं सोहावल विकासखंड के 97 कुल 339 कर्मचारी की म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के अन्तर्गत नवीन संवर्ग में नियुक्ति नहीं की गई है। उक्त जनपद पंचायतों का तत्समय का नियुक्ति संबंधी प्रकरण विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त रीवा द्वारा दर्ज किया जाकर विवेचना उपरांत मान विशेष न्यायालय सतना में प्रस्तुत किया गया है जिस पर मान. न्यायालय का निर्णय लंबित इस कारण नवीन संवर्ग में नियुक्ति नहीं की गई है। अध्यापकों का नाम लोकायुक्त के चालान में नहीं है चयन समिति का नाम अंकित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जिला पंचायत सतना द्वारा 12 कर्मचारियों की नस्तियां/अभ्यावेदन संचालनालय में दिनांक 18.11.2021 को जमा किये गये हैं, शेष प्रकरणों में अभिलेख परीक्षण की कार्यवाही प्रचलित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, उत्तरांश ‘ख’ के प्रकाश में कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ‘क’ में उल्लेखित न्यायालयीन प्रकरण में अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

गलत एवं भ्रामक जानकारी देने वालों पर कार्यवाही

21. ( *क्र. 298 ) श्री शरद जुगलाल कोल: क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा प्रश्न क्रमांक 266, दिनांक 11/08/2021 में जिला शहडोल एवं रीवा के जिला परियोजना समन्वयक कब से पदस्थ हैं, जिला शहडोल में पदस्थ परियोजना समन्वयक माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण कार्यरत है, का उत्तर दिया गया साथ ही यह बताया गया कि स्थगन नहीं बढ़ाया बल्कि स्थगन निरंतर किया गया है लेकिन परिशिष्ट में न तो स्थगन की प्रति और न स्थगन निरंतर किया गया की प्रति संलग्न की गई क्यों? जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जानबूझकर नियम विरुद्ध तरीके से कार्य लिया जा रहा है, क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में जिला परियोजना समन्वयक शहडोल को स्थानांतरण के बाद भी कार्य मुक्त न कर जिम्मेदारों द्वारा व्यक्तिगत हित पूर्ति कर विधान सभा को भ्रामक जानकारी देकर बचाया जाने का कार्य किया जा रहा है? इस पर क्या कार्यवाही करेंगे? साथ ही परियोजना समन्वयक शहडोल को कब तक मूल पद पर वापस करने की कार्यवाही करेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विधान सभा प्रश्न क्रमांक व दिनांक में संलग्न परिशिष्ट “स” में जिला परियोजना समन्वयक शहडोल व रीवा के द्वारा यात्रा भत्ता (टी.ए., डी.ए.) के नाम से आहरित की गई राशि का विवरण दिया गया है, जिसमें शहडोल के द्वारा भोपाल व शहडोल आने-जाने पर व्यय बताया गया व रीवा का निरंक जिससे यह प्रतीत होता है कि इनके द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक के दौरान किसी भी विद्यालय का निरीक्षण व सत्यापन नहीं किया गया? जबकि यह जानकारी भ्रामक एवं गलत हैं. इनके द्वारा उपयोग किए गए वाहन का क्रमांक, लॉगबुक व कैशबुक की प्रति के साथ यात्रा भत्ता में व्यय राशि के विवरण बतायें ? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी में कार्यों की स्वीकृति दिनांक एवं कार्यों की भौतिक स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया, जो कार्य स्वीकृत हैं वो समयावधि में पूर्ण नहीं कराये गये, इसके लिए जिम्मेदारों से न तो वसूली प्रस्तावित की गई और न ही उन पर कार्यवाही की गई संख्यात्मक जानकारी देकर भ्रमित किया गया. कार्यवार स्वीकृत दिनांक कार्यों की भौतिक स्थिति के साथ विवरण देवें एवं कार्य अपूर्ण होने का कारण भी बतायें। (ड.) प्रश्नांश ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ एवं ‘घ’ में उल्लेखित तथ्यों अनुसार कार्यवाही न करने, भ्रामक जानकारी देने व दोषियों को बचाने के जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? साथ ही दोषियों के पद, नाम व की गई कार्यवाही का विवरण देवें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) श्री मदन कुमार त्रिपाठी शहडोल में जिला

परियोजना समन्वयक के पद पर जुलाई, 2012 से एवं श्री संजय सक्सेना रीवा में जिला परियोजना समन्वयक के पद पर सितम्बर, 2020 से पदस्थ है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। मान. म.प्र. उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में विचाराधीन न्यायालयीन प्रकरण क्र. डब्ल्यू. पी. 8804/2018 मदन त्रिपाठी विरुद्ध म.प्र. शासन में मान. न्यायालय की ओर से स्थगनादेश दिनांक 18.04.2018 जारी किया गया है जिसमें याचिका में परिशिष्ट क्र. पी / 13 पर आबद्ध आदेश दिनांक 12.04.2018 पर अगली सुनवाई तक के लिए स्थगन प्रदत्त किया गया है। स्थगन आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब’ अनुसार है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश क्रमांक/राशिके/स्था./2018/2172 दिनांक 12.04.2018 द्वारा श्री मदन कुमार त्रिपाठी, जिला परियोजना समन्वयक, शहडोल की सेवायें स्कूल शिक्षा विभाग को वापिस की गई थी। सेवा वापसी आदेश से क्षुब्ध होकर श्री मदन कुमार त्रिपाठी द्वारा नाननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका डब्ल्यू.पी. क्रमांक 8804 / 2018 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 18.04.2018 को पारित अंतरिम आदेश के अनुक्रम में श्री मदन कुमार त्रिपाठी शहडोल जिले में जिला परियोजना समन्वयक के पद पर पदस्थ हैं। वर्तमान में प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जिला परियोजना समन्वयक जिला रीवा द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक रीवा में पदस्थ रहे विभिन्न परियोजना समन्वयकों द्वारा रीवा से भोपाल आने जाने के लिए श्री के.पी. तिवारी रूपये 16727/ एवं श्री सुधीर कुमार बाण्डा राशि रूपये 56891/- इस प्रकार कुल राशि रूपये 76518/- का व्यय किया गया। वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक विद्यालयों का निरीक्षण व सत्यापन वाहन क्र. एम. पी. 17 टी.ए. 3022 से किया जा रहा है। जिसकी लॉगबुक व कैशबुक की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है। जिला परियोजना समन्वयक, जिला शहडोल द्वारा जिले के विद्यालय भ्रमण का टी.ए./ डी. ए. प्राप्त नहीं किया गया। जानकारी भ्रामक नहीं है। जिले के अंदर विद्यालयों के भ्रमण में यात्रा भत्ता की न तो मांग की गयी और न ही भुगतान किया गया। अतः यात्रा भत्ता में व्यय राशि के विवरण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) शहडोल जिले में निर्माण कार्य जो अपूर्ण हैं, उनकी मॉनिटरिग हेतु जिले द्वारा समय समय पर समीक्षा बैठक की गई हैं एवं लापरवाह एजेन्सियों पर वैधानिक कार्यवाही की गई है। निर्माण एजेन्सियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उक्तानुसार कार्य प्रगति पर है। कार्यों का विवरण स्वीकृत दिनांक, भौतिक स्थिति आदि की जानकारी पुस्तक में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- द अनुसार है। (इ.) जिला शिक्षा केन्द्र रीवा एवं जिला शिक्षा केन्द्र शहडोल द्वारा कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं दी गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

स्कूलों का स्तर उन्नयन एवं शिक्षकों की जानकारी

4. ( क्र. 12 ) श्री लक्ष्मण सिंह क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूलों के स्तर उन्नयन की क्या योजना एवं मापदण्ड हैं एवं विधान सभा क्षेत्र चांचौड़ा के स्कूलों के उन्नयन के प्रस्तावों की क्या स्थिति है? (ख) आदिवासी बाहुल्य स्कूलों में छात्रों एवं शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अन्तर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 26 मार्च 2011 की धारा-4 में प्राथमिक से माध्यमिक शाला में उन्नयन की परिभाषा निम्नानुसार है यदि क्षेत्र के भीतर किसी बसाहट या पड़ोस की सीमा के भीतर 3 कि.मी. की परिधि में कोई मिडिल स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं है और 11 से 14 वर्ष की आयु के कम से कम 12 बच्चे उपलब्ध हैं, तो राज्य सरकार ऐसी बसाहट में प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में उन्नयन की सुविधा उपबंध करेगी। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। (ख) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के स्कूलों में छात्र-छात्राओं की कमी को दूर करने हेतु समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बालिका छात्रावास, बालक छात्रावास आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र, पलायन छात्रावास एवं छात्रवार समीक्षा एवं निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश, साईकिल, मध्यान्ह भोजन, पात्रता • अनुसार छात्रवृति छात्रावास आदि प्रोत्साहनकारी योजनाओं द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षकों की कमी दूर करने हेतु नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है, रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है।

6. ( क्र. 34 ) डॉ. सतीश सिकरवार क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है वर्तमान में प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में सहा. शिक्षक, शिक्षक, प्रधानाध्यापकों, व्याख्याताओं को बारह वर्ष, चौबीस वर्ष, तीस वर्ष की सीनियरटी होने के बाद भी उन्हें पदोन्नति नहीं मिल पा रही है, क्यों? दिसम्बर 2021 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ख) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2015 से शिक्षकों की मांग कर रहे शिक्षक संगठनों को वर्ष 2018 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पदनाम देने की घोषणा की गई थी उसे अब तक क्यों लागू नहीं किया गया है? (ग) क्या प्रदेश में हजारों शिक्षक जिन पदों पर प्रारंभ में ज्वाइन हुए है, अन्त तक उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें पदोन्नति का कोई लाभ नहीं मिल सका है? क्या शासन उक्त समस्या का समाधान करेंगे?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) (क) जी हाँ। वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 13954/2016 मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य विरुद्ध आर.बी. राय एवं अन्य में अंतरिम पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 द्वारा पदोन्नति के संबंध में यथास्थिति के निर्देश प्रदान किए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रस्ताव विचाराधीन है। (ग) उच्च पदों की उपलब्धता के आधार पर वर्ष 2016 के पूर्व तक पदोन्नति की कार्यवाही होती रही है। अतः पदोन्नति न प्राप्त होने की स्थिति निर्मित होती है। इसके अतिरिक्त उत्तरांश (क) अनुसार पदोन्नति वांछित है। उत्तरांश (क) के अनुसार।

हाई स्कूल भवनों का निर्माण

12. ( क्र. 54 ) श्री विष्णु खत्री क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने शासकीय हाई स्कूल है जहां कक्षाएं तो संचालित हैं किन्तु उनके स्वयं के भवन नहीं है? ऐसी शालाओं के नाम व पते बतायें। (ख) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भवन विहीन शासकीय हाई स्कूलों जिसमें हाई स्कूल मजीदगढ़, बाक्सी, कढैयाचवर, नलखेड़ा, हिरनखेड़ी के लिये विभाग की ओर से भवनों के निर्माण हेतु कोई विभागीय कार्य योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) भवन निर्माण की योजना बजट की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है।

छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण हेतु जारी राशि

16. ( क्र. 80 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा अलीराजपुर जिले की माध्यमिक शालाओं में छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने के लिए राशि दी गई थी? यदि हाँ, तो कितनी राशि दी गई थी? (ख) क्या उपरोक्त जिले माध्यमिक शालाओं में छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने के लिए दी गई राशि का उपयोग प्रशिक्षण के लिए न करके सामान खरीदने के लिए किया गया? (ग) यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) (क) जी हाँ। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा अलीराजपुर जिले की 257 माध्यमिक शालाओं को रू.9000/- प्रति शाला के मान से कुल राशि रू. 2313000 /- ( तेईस लाख तेरह हजार रुपये मात्र) दी गई थी। बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु राशि दी गई थी। (ख) जी नहीं। (ग) शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बिजली एवं पानी की व्यवस्था

17. ( क्र. 81. ) श्री मुकेश रावत (पटेल): क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में कुल कितने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल हैं? (ख) उपरोक्त में से कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन नहीं है या बिजली सप्लाई बंद है? (ग) उपरोक्त में से कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी का इंतजाम नहीं है? (घ) जिन स्कूलों में बिजली पानी उपलब्ध नहीं है उनके लिए कब तक बिजली पानी का इंतजाम किया जाएगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) अलीराजपुर जिले में कुल 1936 प्राथमिक और 372 माध्यमिक स्कूल है। (ख) उपरोक्त में से 226 शालाओं में बिजली कनेक्शन नहीं है या • बिजली सप्लाई बंद है। (ग) उपरोक्त में से ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिनमें पीने का पानी का इंतजाम नहीं है। (घ) विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन विहीन शालाओं में विद्युतीकरण कार्य म.प्र. विद्युत मण्डल के माध्यम से कराया जा रहा है।

अध्यापक /शिक्षक संवर्ग की समस्याओं का निराकरण

18. ( क्र. 91 ) श्री प्रवीण पाठक क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में कार्यरत अध्यापक संवर्ग मे से वर्ष 2018 में नवीन संवर्ग में नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देते हुए 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर कुल कितने कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ दिया जाना था? क्या सभी को लाभ दिया जा चुका है? यदि नहीं, तो उसमें से कितने कर्मचारियों को लाभ दिया गया एवं कितने कर्मचारियों को दिया जाना शेष हैं विलम्ब का क्या कारण है एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार है शेष कर्मचारियों को कब तक क्रमोन्नति का लाभ दिया जाएगा? (ख) इन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एवं पेंशन दिये जाने हेतु क्या नियम है? क्या अध्यापक/शिक्षक संवर्ग संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिये जाने हेतु प्रदेश सरकार के समक्ष समय समय पर ज्ञापन पत्र प्रस्तुत कर मांग की गई? उक्त संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो उक्त बिन्दु/मांग पर प्रदेश सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिया जायेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) (क) म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक (संवर्ग) सेवा शर्ते तथा भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने संबंधी आदेश निर्देश जारी करने बाबत कार्यवाही प्रचलन में है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) नवीन संवर्ग में नियुक्त शिक्षकों को ग्रेच्युटी दिये जाने के संबंध में नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। शासन आदेश दिनांक 25.05.2011 एवं दिनांक 27.07.2019 के अनुक्रम में ज्ञापन पत्रों के संदर्भ में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सरकारी स्कूलों में घट रही छात्र संख्या

19. ( क्र. 92 ) श्री प्रवीण पाठक: क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2010-11 में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी तथा वर्ष 2020-21 में संख्या कितनी है? वर्ष 2010-11 से वर्ष 2020-21 तक वर्षवार जानकारी बतायें इन 10 वर्षों में छात्रों के ड्रेस, किताबें एवं मध्यान्ह भोजन आदि पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार बतायें। (ख) ग्वालियर जिले में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में वर्ष 2010-2011 की तुलना में वर्ष 2021-22 में कमी हुई है? यदि हाँ, तो कितनी? (ग) यदि हाँ, तो इन दस वर्षों में लगभग 18 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि होने के बाद भी शासकीय स्कूलों में पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में कमी का क्या कारण है? उक्त आई कमी को दूर करने हेतु विभाग द्वारा क्या कोई कार्ययोजना बनाई है? यदि हाँ, तो क्या?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ‘अ’ एवं ‘ब’ अनुसार है। (ख) जी हाँ। ग्वालियर जिले में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से 8वीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2021-22 में 88724 बच्चों की कमी है। (ग) शासकीय स्कूलों में नामांकन में कमी का कारण आर.टी.ई. अंतर्गत अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश, चाईल्ड पापुलेशन में गिरावट तथा एस.एस.एस.एम.आईडी के माध्यम से डेटा का शुद्धिकरण बच्चों की नामांकन में कमी के मुख्य कारण है। कमी को दूर करने हेतु समस्त छात्रों की चाईल्ड वाईस ट्रैकिंग की जा रही है। नवप्रवेश प्रबंधन, कक्षान्तरण एवं शाला से बाहर बच्चों के लिए पृथक-पृथक माड्यूल तैयार कर छात्रवार समीक्षा की जा रही है, जिसमें 06 से 14 आयु वर्ग के समस्त छात्रों का शाला में नामांकन सुनिश्चित हो सके।

अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

21. ( क्र. 100 ) श्री अनिल जैन: क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों का शिक्षक संवर्ग में संविलियन उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में विभाग के क्या निर्देश हैं, उसकी प्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्न दिनांक की स्थिति में निवाड़ी जिले में अध्यापक संवर्ग के किन-किन के अनुकम्पा नियुक्ति के कितने प्रकरण कब से एवं क्यों लंबित हैं? प्रकरणवार कारण बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकरणों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें। लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण होगा? (घ) क्या निवाड़ी जिले के स्थापना व वित्तीय कार्य प्रश्न दिनांक तक टीकमगढ़ स्थित जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय से किये जा रहे हैं जिस कारण द्वेष भावना से निवाड़ी जिले के अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) निवाड़ी जिले में जिला शिक्षा अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं होने से निवाड़ी जिले के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक स्था- 4/656 दिनांक 07.06.2021 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ को निर्देशित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 सितम्बर 2014 की कंडिका 5.1 में निम्नतर पद संविदा शाला शिक्षक के स्थान पर प्राथमिक शिक्षक संशोधन किये जाने संबंधी कार्यवाही है। निश्चित समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं निवाड़ी जिले में जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य लिपिकीय कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं होने से अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों से कार्यालयीन कार्य कराया जा रहा है। निवाड़ी जिले के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण प्रशासनिक दृष्टि से जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Please Close Ad Blocker

हमारी साइट पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति दें लगता है कि आप विज्ञापन रोकने वाला सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं. कृपया इसे बंद करें|