UP गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण 2021: e kray pranali up ई क्रय प्रणाली उत्तर प्रदेश kisan kray kendra registration eproc.up.gov.in Kisan Panjikaran Sansodhan, Print, Report, Edit, List, Download Form
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उत्तर प्रदेश किसान पंजीकरण । UP गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण | eproc.up.gov.in, ई-क्रय प्रणाली पोर्टल | गेहू खरीद किसान ऑनलाइन आवेदन उत्तरप्रदेश ई – क्रय प्रबंधन प्रणाली गेहूँ खरीद किसान पंजीयन 2021 (खाद्य एवं रसद विभाग पंजीकरण, पात्रता, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, डाउनलोड, सूचि लिस्ट, पोर्टल) (E-Kray Pranali Gehu Kharid/ bikri Registration, Kisan Panjikaran Sansodhan, Print, Report, Edit, List, Download Form, Eligibility, Online Wheat @eproc.up.gov.in)
रबी सीजन में किसान अपने कृषि उपज जैसे गेहूं आदि सरकार को बेचते हैं. अब इस साल का रबी सीजन आ चूका है. और देश के कई राज्यों में गेहूँ की खरीद का कार्य भी शुरू हो चूका है. उत्तरप्रदेश में राज्य सरकार 15 अप्रैल से अपने राज्य के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदने का कार्य शुरू कर रही है. अतः जिन किसानों को अपने गेहूँ बेचने हैं वे उत्तरप्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग की ई – क्रय प्रणाली नामक अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से खुद को गेहूँ की खरीद हेतु पंजीयन कर गेहूँ की बिक्री कर सकते हैं. इसमें किसान किस तरह पंजीयन कर गेहूँ की बिक्री कर सकते हैं यह जानकारी आपको इस लेख में मिल जाएगी.उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानो को गेहू खरीद के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर रहे है उत्तर प्रदेश के किसान अपनी फसल को राज्य सरकार को बेचना चाहते हैं उनके लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश ई-क्रय प्रणाली / ई-उपार्जन पोर्टल ।इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के किसान को अपना पंजीकरण करना होगा । पंजीकरण करने के बाद किसान अपनी रबी की फसल (गेहूं) को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं। आज हम आपको UP गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण बतायेगे | इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे इस लेख में मिल जाएगी ।
आज से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी : मुख्यमंत्री(Opens in a new browser tab)
उत्तर प्रदेश ई-क्रय प्रणाली 2021
उत्तरप्रदेश में राज्य सरकार अप्रैल से अपने राज्य के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदने का कार्य शुरू कर रही है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद 15 मई तक की जाएगी । राज्य के जो किसान भाई अपनी फसल को बेचना चाहते है तो वह खाद्य एवं रसद विभाग की ई – क्रय प्रणाली की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते है। रबी सीजन फसल 2020-21 गेहूं की खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्रैल से शुरू करेगी। 15 अप्रैल से आप इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते है |
उत्तरप्रदेश गेहूं खरीद की जानकारी
नाम | उत्तरप्रदेश गेहूं खरीद |
शुरुआत | उत्तरप्रदेश राज्य सरकार |
संबंधित विभाग | कृषि विभाग |
लाभार्थी | राज्य के किसान भाई |
आवेदन के लिए वेबसाइट | Click |
टोल फ्री नंबर | 18001800150 |
उत्तरप्रदेश गेहूं खरीद 2021
साल 2021 – 22 के रबी सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गेहूं की खरीद का कार्य 1 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है. इस साल गेहूं की खरीद के पर 1975 रूपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि कि एमएसपी का निर्णय लिया गया है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू कर दी गई थी जिसका आज आखिरी दिन है. गेहूं की खरीद का कार्य 15 जून तक चलेगा.
उत्तरप्रदेश गेहूँ खरीद संबंधित जानकारी
चुकी यूपी राज्य सरकार ने गेहूँ की खरीद का काम शुरू करने के लिए 1 अप्रैल की तारीख का चुनाव किया है. पिछले साल यह कार्य 15 अप्रैल से शुरू किया गया था, इसकी वजह थी कोरोनाकाल. इससे संबंधित कुछ जानकारी इस प्रकार है –
- सरकार द्वारा किसानों से एमएसपी यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही गेहूँ खरीदा जाएगा. इसके लिए सरकार ने 1925 रूपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूँ की खरीद के लिए तय किया है.
- उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य में गेहूँ की खरीद के लिए 5500 खरीद केन्द्रों को स्थापित करने का निर्णय लिया था. इसमें से लगभग 3210 खरीद केंद्र यूपी के सहकारी संघ के हैं और कुछ 650 खरीद केंद्र खाद्य एवं रसद विभाग के अंडर में आएंगे. हालांकि फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति के चलते कुल 4600 खरीद केंद्र ही पूर्ण रूप से स्थापित हो सकें है.
- यूपी राज्य सरकार ने किसानों से कितना गेहूँ खरीदना है इसका एक लक्ष्य निर्धारित किया हैं जोकि 55 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का है,
- कोरोनावायरस को मद्दे नजर रखते हुये यह फैसला किया गया हैं कि गेहूँ की खरीद के लिए सभी खरीद केन्द्रों में टोकन व्यवस्था लागू होगी, ताकि किसान सामाजिक दूरी बनाएं रख सकें. टोकन नंबर की जानकारी के साथ ही किस दिन एवं समय पर किसान अपने गेहूँ की खरीद के लिए जायेंगे यह सब भी जानकारी किसानों के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से पहुंचाई जाएगी. और उसी तिथि पर अपने टोकन नंबर के साथ किसान अपनी मंडी में जाकर गेहूँ की बिक्री कर सकते हैं.
- राज्य सरकार ने महिला किसानों को छूट देने का फैसला किया हैं, महिला किसान किसी भी तिथि पर जाकर खुद की गेहूँ की उपज की बिक्री कर सकती हैं. लेकिन इसके लिए शर्त यह रखी गई है कि गेहूँ की बिक्री के लिए खरीद केंद्र में उन महिला किसानों को ही स्वयं जाना होगा.
- राज्य सरकार ने किसानों के लिए यह सुविधा भी दी है यदि किसान अपनी कृषि उपज के लिए अधिक कीमत प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे बाजार में ही सीधे बिक्री कर सकता है. जी हां कृषि उत्पादक संगठन के जरिये किसान यह कार्य कर सकते हैं. इससे किसानों को अपनी उपज को मंडी में लाने की मसक्कत नहीं करनी पड़ेगी. और इसके लिए राज्य ने संबंधित अधिकारीयों को किसानों की गेहूँ बिक्री के दौरान मदद करने के लिए निर्देश दिए हैं.
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यूपी ई – क्रय प्रणाली गेहूँ खरीद किसान पंजीयन दस्तावेज (Documents)
- रजिस्ट्रेशन के दौरान किसानों को अपनी जमीन से संबंधित जानकारी के लिए खसरा – खतौनी, खसरा संख्या और जमीन का रकबा एवं गेहूँ का रकबा आदि देना आवश्यक है.
- इसके अलावा गेहूँ की खरीद के बाद सरकार पैसे किसानों के बैंक खाते में जमा करेगी, इसलिए किसानों को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और अपने खेत का राजस्व अभिलेख से संबंधित जानकारी देना भी आवश्यक है.
यूपी ई – क्रय प्रणाली गेहूँ खरीद किसान पंजीयन (Online Registration)
उत्तरप्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के ई – क्रय प्रणाली पोर्टल के माध्यम से गेहूँ की बिक्री करने के लिए किसान निम्न प्रक्रिया से ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं –
- किसानों को खाद्य एवं रसद विभाग के ई – क्रय प्रणाली अधिकारिक पोर्टल की लिंक पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद उनकी स्क्रीन पर ‘गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीयन’ करके एक लिंक प्रदर्शित होगी, उन्हें उस पर क्लिक करना होगा.
- फिर उनकी स्क्रीन पर एक पेज खुलेगा जहां उन्हें ‘किसान पंजीयन हेतु महत्वपूर्ण जानकारी’ दी हुई होगी. इस पंजीयन से संबंधित जानकारी उन्हें यह ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा.
- इसके बाद आवेदन करने के लिए उनके सामने 6 स्टेप की लिंक शो होगी. ये 6 स्टेप पंजीकरण प्रारूप, पंजीकरण प्रपत्र, पंजीकरण ड्राफ्ट, पंजीकरण संशोधन, पंजीकरण लॉक और पंजीकरण फाइनल प्रिंट आदि होंगे.
- उन्हें एक – एक करके सभी स्टेप्स पर क्लिक करके दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए फॉर्म को भरना होगा.
- ये सभी चीजें हो जाने के बाद इसकी जाँच की जाएगी. फिर सब सही होने पर उनकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
नोट :- इन सभी 6 स्टेप्स को फॉलो करना आवश्यक है यदि यह फॉलो नहीं किये जायेंगे, तो किसानों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा.
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यूपी गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीयन संबंधित विशेष बातें
- राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों का ही गेहूँ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा.
- इस साल ओटीपी के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया जाना है, इसलिए किसानों को अपना वर्तमान चालू नंबर यहाँ देना होगा ताकि वे एसएमएस के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर को सत्यापित कर सकें.
- यदि सरकार द्वारा 100 क्विंटल से अधिक गेहूँ की खरीद कर ली जाती हैं तो इसके लिए उपजिलाअधिकारी से इसका ऑनलाइन सत्यापन कराया जायेगा.
- ऐसे किसान जिन्होंने पिछले खरीफ सीजन में धान की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, उन्हें इस साल गेहूँ की खरीद के लिए दोबारा उसी साइट में पंजीयन करने की कोई आवश्यकता नहीं है. उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन को संशोधित या बिना संशोधन किये फिर से लॉक करना होगा.
UP गेहूं खरीद किसान पंजीकरण 2021 की जरुरी बाते
- पंजीकरण के दौरान लाभार्थी किसान को गेहूं के खेत का सारा विवरण संबंधित जानकारी देना अनिवार्य होगा।
- जानकारी के अंतर्गत लाभार्थी को खतौनी, खसरा संख्या, गेहूं का रकबा भरना आदि आवश्यक होगा।
- पंजीकरण फॉर्म के अंदर लाभार्थी किसान को आधार कार्ड संख्या, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि एवं राजस्व अभिलेखों का सही-सही सारा विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा।
- लाभार्थी किसान को पंजीकरण करने के पश्चात अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लिखकर सुरक्षित रखना है।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मोबाइल नंबर दर्ज करके अपने रजिस्ट्रेशन ड्राफ्ट को फिर से प्रिंट किया जा सकता है।
- मोबाइल नंबर के जरिए अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर किसी भी प्रकार का संशोधन आसानी से किया जा सकता है।
- जब तक आप अपने रजिस्ट्रेशन को लॉक नहीं करेंगे, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होगा।
- आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारी जानकारियों को प्रदान किया जाता है।
- यदि लाभार्थी 100 क्विंटल से अधिक गेहूं की बिक्री करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे एसडीएम से सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा
- गेहूं की बिक्री करने के पश्चात आपको केंद्र प्रभारी से पावती पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
इस तरह से उत्तरप्रदेश के किसान अपनी कृषि उपज यानि गेहूँ की बिक्री कर पैसे कमा सकते हैं और अपनी आजीविका चला सकते हैं.
FAQ
Ans : ई क्रय प्रणाली की अधिकारिक वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करके.
Ans : 1 अप्रैल से.
Ans : 15 जून
Ans : eproc.up.gov.in/Uparjan/Home_Reg.aspx
Ans : 1925 रूपये
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