प्रयागराज. परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में सीएम योगी के निर्देश पर सोमवर को 31 हजार 277 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया है. ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने चयन सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
भर्ती में शामिल रहे अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किये बगैर आधी अधूरी भर्ती किए जाने को भी बड़ी साजिश करार दिया है. अभ्यर्थियों ने मांग की है कि इस चयन सूची को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर पूरी भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करायी जाये.
लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक के 69 हजार रिक्त पदों के सापेक्ष सरकार पहले चरण में मेरिट व आरक्षण के आधार पर 31,277 पदों पर नियुक्तियां करने जा रही है। सूचना विभाग द्वारा सोमवार को जारी विज्ञप्ति में सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि जिलों में काउंसिलिंग 14 और 15 अक्टूबर को की जाएगी और 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।
चयन और नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन होगा। प्रवक्ता ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में यह कार्यवाही की जा रही है। सोमवार को 31,277 अभ्यर्थियों की अनंतिम सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।
अधिक मेरिट वाले कई अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि अधिक मेरिट वाले कई अभ्यर्थी इस चयन सूची से बाहर कर दिये गए हैं. जबकि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का सेलेक्शन हो गया है. ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने चयनित अभ्यर्थियों की जारी सूची में आरक्षण के नियमों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है.
भर्ती को लेकर एक बार फिर से विवाद
ओबीसी अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस चयन सूची में अफसरों ने बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती है जिससे कई ज्यादा मेरिट वाले अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए हैं. अभ्यर्थियों के विरोध और आरोपों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस भर्ती को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो सकता है और चयन सूची को अभ्यर्थी कोर्ट में चुनौती भी दे सकते हैं.
आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार का मौका नहीं
वहीं दूसरी ओर ऐसे अभ्यर्थी भी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्हें आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार का मौका नहीं दिया गया है. ऐसे अभ्यर्थियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने अपने कई आदेशों में अभ्यर्थियों के आवेदन भरने में हुई त्रुटि को मानवीय भूल करार देते हुए अफसरों को सुधार का मौका दिये जाने का आदेश दिया था.
31277 पदों की लिस्ट जारी का विरोध
लेकिन बावजूद इसके अभ्यर्थियों का आरोप है कि 68500 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के संशोधन का मौका दिया गया. जबकि 69 हजार की भर्ती में लगातार अधिकारी कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं. इन अभ्यर्थियों ने भी 31277 पदों की लिस्ट जारी करने का विरोध करते हुए इसे निरस्त किए जाने की मांग की है.