शिक्षक भर्ती निरस्त सुप्रीम कोर्ट स्पेशल पावर : माध्यमिक शिक्षा में 2000 के बाद मैनेजमेंट कोटे से नियुक्त सभी शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी है. कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग (Madhyamik shiksha) में मैनेजमेंट कोटे (Management Quota) से नियुक्ति पर बड़ा फैसला सुनाया है. इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज वर्ष 2000 के बाद से अब तक मैनेजमेंट कोटे से नियुक्त हुए सभी शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी है.
शिक्षक भर्ती निरस्त : फिलहाल इतनी राहत सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट – अब इन शिक्षकों की परीक्षा होगी, हालांकि कोर्ट ने इस कोटे से नौकरी पाए शिक्षकों को राहत देने का विकल्प सरकार को दिया है. यानि सरकार अब पहले से नियुक्त लोगों को उम्र और मेरिट में छूट दे सकती है. वहीं इस प्रकिया में जब तक भर्ती नहीं पूरी हो जाती तब तक उन्हे वेतन दिया जाएगा.
स्पेशल पावर का इस्तेमाल
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर (Special power) का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला सुनाया है. देश की सर्वोच्च अदालत को मिली स्पेशल पावर एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता है.
देश में शिक्षकों की योग्यता को लेकर अक्सर सवाल उठते रहें हैं. मैनेजमेंट कोटे से हुई नियुक्तियों पर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था.