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Uttar Pradesh Vidhawa Pention Scheme 2021 उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 | UP Widow Pension Scheme in hindi

Uttar Pradesh Vidhawa Pention Scheme 2021 उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 [सूची, ऑनलाइन चेक लिस्ट, नाम, डाउनलोड फॉर्म] (UP Widow Pension Scheme in hindi) [Check Status, Name, Amount, Download Application Form PDF, List, Helpline number]

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, सूचि, sspy.up.gov.in Status

 

यहाँ करें आवेदन:- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, सूचि, sspy.up.gov.in Status: UP Widow (Vidhwa) Pension Scheme 2021 List, Apply Online Direct Links Given below on this web page. यूपी सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत सालाना 6000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है| यदि आप भी उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 का लाभ पाना चाहते है तो अभी ऑनलाइन आवेदन करें| राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के कल्याण और मदद के लिए समय – समय पर योजनाएं चलाई जाती है| इनमें से एक “विधवा पेंशन योजना या पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान योजना” भी है| उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को सालाना 6000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है| यह राशि सीधे विधवा महिला के बैंक अकाउंट में ट्रासंफर कर दी जाती है| ताकि कोई बिचौलिया इन्हे परेशान न कर सके|

Uttar Pradesh Vidhawa Pention Scheme 2021 जब किसी महिला का पति दुनिया छोड़कर चला जाता है तो वह पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित हो जाती है, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन महिलाओं का ध्यान करते हुये और इन्हे आर्थिक रूप से निराश्रित  बनाने के लिए विधवा पेंशन की शुरुआत की है. यह वास्तव में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान में शुरू की गई एक स्कीम है जिसका पूरा नाम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है. इससे पहले भी भारत सरकार द्वारा कई तरह की पेंशन योजनाओं को मूर्तरूप दिया गया है परंतु यह पेंशन योजना 18 से 60 वर्ष की ऐसी महिलाओं के लिए है जिनके पति का देहासवान हो गया हो.

योजना का नाम उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
शुरुवात हुई 2015
संचालित होती है समाज कल्याण विभाग
टोल फ्री नंबर 18004190001
पेंशन अमाउंट 500 रूपए

पेंशन की दर (Pension Amount) – Uttar Pradesh Vidhawa Pention Scheme 2021

जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो इसमें दी जाने वाली पेंशन राशि 300 रुपय थी इसके बाद अब वर्तमान में इस पेंशन योजना में लाभार्थी को 500 रुपय पेंशन स्वरूप दिये जा रहें है. आगे आने वाले समय में सरकार अपनी इच्छा अनुरूप इस पेंशन की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है और निराश्रित महिलाओ को अधिक लाभ दे सकती है.

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिये आवश्यक योग्यता (Eligibility Criteria for Widow Pension Scheme UP) –

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इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को निम्न लिखित नियमो का पालन करना अनिवार्य है –

  • इस योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यह योजना केवल और केवल उत्तर प्रदेश में रहने वाली महिलाओं के लिए है इसलिए अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपके पास उत्तर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.
  • यह योजना ऐसी महिलाओं के लिए है जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं है और वे अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है. तो ऐसी महिलाए जो कि विधवा है और जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य है वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है.
  • यह योजना केवल उन महिलाओं के लिए है जो राज्य में बीपीएल परिवार मतलब गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार से संबंध रखती है. अगर प्रदेश में उपस्थित कोई महिला इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही है तो उसे सरकार द्वारा संचालित ऑनलाइन वेबपोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.
  • इसके फॉर्म इसकी ऑफ़िशियल वैबसाइट पर उपलब्ध है और सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह योजना केवल विधवा महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी, अगर किसी महिला ने अपने पति कि मृत्यु के बाद दूसरा ब्याह रचा लिया है तो वह इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होगी.
  • अगर कोई विधवा महिला उत्तर प्रदेश या केंद्र द्वारा संचालित किसी अन्य योजना जैसे वृध्द पेंशन योजना या कोई भी अन्य योजना का लाभ ले रही है तो वह इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं समझी जाएगी.
  • अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपका नाम नेशनल सोश्ल असिस्टेंस प्रोग्राम द्वारा साल 2002 में जारी की गई बीपीएल कार्ड धारको की सूची में होना अनिवार्य है.

अब से उत्तर प्रदेश की वह विधवा महिलाएं जिनपर अपने बच्चो की ज़िम्मेदारी है और उनके पास आय के अन्य स्त्रोत उपलब्ध नहीं है वे इस योजना का लाभ लेकर खुद के लिए कुछ पैसो की व्यवस्था कर सकती है.

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उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे भरे (How to Fill Application Form for UP Widow Pension Scheme) –

उत्तर प्रदेश में विधवाओं के लिए पेंशन योजना के तहत आवेदन की विधि को बेहद ही आसान बनाने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है. अगर आप भी इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते है तो आपको आवेदन करने के लिए निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा.

  • अगर आप इस योजना के लिए लाभार्थी की समस्त शर्तो को पूरा करते है और इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते है तो आपको सर्वप्रथम इसके ऑफ़िशियल पोर्टल पर जाना होगा. इस पोर्टल पर पंहुचने के लीये आप सीधे http://sspy-up.gov.in/ इस लिंक पर क्लिक करके भी पंहुच सकतें है.
  • जब आप इसके होम पेज पर पंहुच जाएंगे तो आपको सामने निराश्रित महिला पेंशन करके एक लिंक दिखाई देगी आपको वहाँ क्लिक करना होगा. अब आप जिस पेज पर पंहुचेंगे वहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन करे करके एक लाल बॉक्स दिखाई देगा. आपको उस बॉक्स के नीचे यहाँ आवेदन करे पर क्लिक करना होगा.
  • अब आप जिस पेज पर पंहुचेंगे वहाँ आपको सबसे पहले ऑप्शन न्यू एंट्री फॉर्म पर क्लिक करना होगा. इस पर क्लिक करते ही आपके सामने विधवा निराश्रित महिला पेंशन हेतु फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा.
  • अब आपको इस फॉर्म को बहुत ही सावधानी से भरना होगा और जब आप यह फॉर्म भर ले तो एक बार पुनः इसमें भरी गई जानकारी को चेक करें. जब फॉर्म पूर्ण रूप से भरा जाए तो सेव के बटन पर क्लिक करें.
  • अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ आपकी सुविधा के लिए एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है.
  • जब आप फॉर्म एडिट करले तो आप अपने द्वारा परिवर्तित की गई जानकारी को सेव करने के लिए सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर सकते है.
  • अगर आप अपना फॉर्म भरने के पश्चात प्रोसेसिंग समय के दौरान अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते है तो आप http://sspy-up.gov.in/oap/public/LandingPage.aspx?F=P इस लिंक के जरिये अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते है.
  • फॉर्म भरने के बाद आपकी सुविधा के लिए वहाँ प्रिंट का ऑप्शन भी दिया गया है ताकि आप अपने फॉर्म का प्रिंट निकलवाकर रख सकें.
  • अगर आप अपने फॉर्म को स्वयं जमा करवाना चाहते है तो आपको अपना फॉर्म भरे जाने के एक महीने के अंदर ये डॉकयुमेंट संबन्धित कार्यालय में जाकर जमा करवाने होंगे.

इस तरह से आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है.

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Important Document to Fill UP Widow Pension Form) –

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  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अपनी पासपोर्ट साइज़ की फोटो को डिजिटल फॉर्मेट में अपने पास रखना होगा जिसका साइज़ 20 केबी होना अनिवार्य है.
  • आवेदक को अपना पहचान पत्र देना भी अनिवार्य है इसके लिए आवेदक अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड किसी भी चीज का प्रयोग कर सकता है. इसे भी डिजिटल फॉर्मेट में जमा करवाना अनिवार्य है आपको इसका 100 केबी का पीडीएफ़ फॉर्मेट तैयार करना होगा.
  • आवेदक को अपना बैंक अकाउंट नंबर और पासबूक की फोटो कॉपी जमा करवाना भी अनिवार्य है और यह भी 100 केबी के पीडीएफ़ फॉर्मेट में जमा होगी.
  • यह सुविधा केवल गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के लिए है इसलिए आवेदक को अपना आय प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य है जो की डिजिटल फॉर्मेट में जमा होगा.
  • यह योजना विधवा महिलाओ के लिए मुख्य रूप से चलाई गई है इसलिए उसे अपनी पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र जमा करवाना होगा. और यह मृत्यु प्रमाण पत्र भी 100 केबी के डिजिटल फॉर्मेट में जमा होगा जो की पीडीएफ़ फ़ाइल के रूप में सेव होगा.
  • इन सभी फॉर्म के अपलोड़े होने के बाद आपको अन्य सभी जानकारी को आधिकारिक रूप से भरना भी आवश्यक है.

अगर आपके पास निम्न में से कोई भी डॉकयुमेंट उपलब्ध नहीं होगा तो आप यह फॉर्म भर नहीं पाएंगे.

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उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए लाभार्थियों की सूची (Beneficiaries List For UP Widow Pension Scheme) –

जिन लोगों ने इस योजना के ल्लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है वे अपना नाम इसकी लिस्ट में चेक कर सकते है. विधवा पेंशन के लिए अपना नाम चेक करने के लिए सरकार द्वारा इसके ऑफ़िशियल पोर्टल पर जिला, तहसील और ग्राम अनुसार सूची अपलोड की गई है. इसके अलावा इसके ऑफ़िशियल प्लेटफॉर्म पर आवेदक की सुविधा के लिए अन्य डीटेल जैसे अभिवावक का नाम, आय की जानकारी, रजिस्ट्रेशन डीटेल, लाभार्थी का नाम और बैंक डीटेल आदि भी दी गई है.

अगर आप अपना नाम इस सूची में चेक करना चाहते है तो आप इसके ऑफ़िशियल पोर्टल http://sspy-up.gov.in/IndexWIDOW.aspx पर जाकर और पेंशनर सूची वाले कॉलम में जाकर सूची का चयन कर अपना नाम चेक कर सकते है. जैसे यदि आप पेंशनर सूची का चयन करते है तो आप जिस पृष्ठ पर पंहुचेंगे वहाँ आगे आपको अपने जिले, विकासखंड, ग्राम पंचायत और ग्राम का चयन कर अपना नाम इस लिस्ट में चेक करना होगा. आप चाहें तो डाइरैक्ट http://sspy-up.gov.in/WidowPension/WidowReportDistrictVise_1819.aspx इस लिंक पर क्लिक करके भी वहाँ पहुँच सकते है.

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना में अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करे (How to Check Your Form Status For UP Widow Pension Scheme) –

अगर आपने भी ईस योजना के लिए आवेदन कर रखा है और आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते है तो आपको निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा –

  • अपने फॉर्म का स्टेटस देखने के लिए भी आपको सर्वप्रथम इसके ऑफ़िशियल पोर्टल http://sspy-up.gov.in/IndexWIDOW.aspx पर जाकर यहाँ मौजूद आवेदन की स्थिति वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • अपने फॉर्म के स्टेटस को चेक करने के लिए आवेदक को सर्वप्रथम अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा, इसका उपयोग इसके ऑफ़िशियल वेब पोर्टल में लॉगिन करने के लिए किया जाएगा।
  • अब आप अपने आईडी पासवर्ड का उपयोग करके किसी भी समय अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते है.

भुगतान की प्रक्रिया (Payment Method) –

इस योजना के लाभार्थी को सरकार द्वारा साल में दो बार समान किश्तों में पेंशन दी जाएगी. इसमें पहली किश्त अगस्त में और दूसरी किश्त दिसंबर में दी जाएगी. इस योजना के लिए धनराशि का भुक्तान डिजिटल फॉर्मेट में ही किया जाएगा.

प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए भी पेंशन योजना शुरू की है, किसान पेंशन योजना. योजना के अंदर 60 वर्ष के बाद किसानों को हर महीने 3000 रूपए मिलेंगें. 

इस तरह से यह योजना उत्तर प्रदेश मे निराश्रित महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है. अगर आप भी इसमे आवेदन करना और इसका लाभ लेना चाहते है तो तुरंत आवेदन करिए। 
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