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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश , RTE आर.टी.ई. एडमिशन 2021-22 . RTE क्या हैं ?

शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अंतर्गत राइट टू एजुकेशन के नियमानुसार गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निशुल्क प्रवेश योजना लागू की गई है| आरटीई के अंतर्गत प्रतिवर्ष अशासकीय स्कूलों में 25% बच्चों का निशुल्क प्रवेश इस योजना के अंतर्गत होता है | इस आर्टिकल में हम आपको RTE के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं | कृपया इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें एवं अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें |

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अंतर्गत राइट टू एजुकेशन के नियमानुसार गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निशुल्क प्रवेश योजना लागू की गई है| आरटीई के अंतर्गत प्रतिवर्ष अशासकीय स्कूलों में 25% बच्चों का निशुल्क प्रवेश इस योजना के अंतर्गत होता है | इस आर्टिकल में हम आपको rte के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं | कृपया इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें एवं अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें |
शिक्षा का अधिकार अधिनियम

RTE आर.टी.ई. एडमिशन 2021-22

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शिक्षा का अधिकार क़ानून (RTE) क्या है ?

  • शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में कक्षा 1 में अथवा प्री स्कूल की शिक्षा से प्रारंभ होने वाले प्रायवेट स्कूलों की प्रवेशित कक्षा में, न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य। शासन द्वारा नियमानुसार फीस की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था।
  • स्कूल की पड़़ोस की बसाहटों में निवासरत् इन वर्गों के परिवार के बच्चें उपरोक्त सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
  • निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 16 जून 2021 एवं 25 प्रतिशत बच्चों के लाटरी द्वारा चयन ।
  • प्रवेश के बाद संबंधित स्कूल में कक्षा 8 तक निःशुल्क अध्ययन की सुविधा।

वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग के बच्चों का प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था

वंचित समूह और कमजोर वर्ग कौन हैं ?

वंचित समूह – वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार और 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता वाले बच्चे शामिल।

कमजोर वर्ग – कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे के परिवार शामिल।

HIV ग्रस्त बच्चेवंचित समूह, कमजोर वर्ग तथा HIV ग्रस्त वर्ग का प्रमाण –

  • वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति के लिए राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार के लिए संबंधित पट्टा या वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी अधिकार पत्र, निःशक्तता वाले बच्चों के लिए 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र या उपरोक्त सभी के लिए किसी अन्य शासकीय दस्तावेज में दर्ज जानकारी के आधार पर प्रवेश।
  • कमजोर वर्ग के लिए बी.पी.एल./ अंतयोदय कार्ड मान्य।
  • महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे
  • HIV ग्रस्त केटेगरी का है तो जिला मेडिकल वोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र:
  • कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चे

पड़ोस की बसाहट से तात्पर्य क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र – स्कूल से संबंधित ग्राम तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम तथा शहरी क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो, पड़ोस की सीमा होगी।
नगरीय क्षेत्र– स्कूल से संबंधित वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम, यदि कोई हो, पड़ोस की सीमा होगी।
पड़ोस की विस्तारित सीमा – यदि, पड़ोस की सीमा स्थित बसाहटों में प्रवेश के लिए न्यूनतम 25 प्रतिशत संबंधित वर्ग के बच्चे उपलब्ध नही होते हैं तो उससे लगी पड़ोस की बसाहट के बच्चों को प्रवेश के लिए विचार में लिया जाएगा।

पड़ोस हेतु प्रमाण 

पड़़ोस के बसाहट के निवासी प्रमाण के लिए बिजली, पानी का बिल, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, भू अधिकार पुस्तिका, बी.पी.एल./ए.पी.एल. कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, ग्रामीण क्षेत्र का रोजगार गांरटी योजना (म.न.रे.गा.) का जॉब कार्ड या अन्य शासकीय दस्तावेजों की प्रति मान्य। यदि आप उपरोक्तानुसार वंचित समूह या कमज़ोर वर्ग से हैं। तो अपने बच्चों को उन स्कूलों में जिनके पड़ोस की बसाहटों में आप रहते हैं, की कक्षा 01 अथवा नर्सरी में निःशुल्क प्रवेश दिला सकतें हैं। इस हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें|अधिक जानकारी के लिये आपके जि़ले के जि़ला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या जि़ला शिक्षा केन्द्र, सर्व शिक्षा अभियान या BRC कार्यालय में संपर्क करें|

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत अशासकीय स्कूल मे प्रवेश हेतु प्रक्रिया

आनलाइन प्रक्रियाः-

  • Online Application के पश्चात आवेदन में अंकित समस्त मूल दस्तावेज लेकर सत्यापन केन्द्र जो आपके ग्राम/वार्ड के निकटस्थ शासकीय जनशिक्षा केन्द्र है वहा जाकर सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन में पात्र होने के उपरांत आनलाइन लाटरी प्रक्रिया में सम्मलित होने की पात्रता होगी।
  • यदि सत्यापन के पश्चात अपात्र पाया जाता अथवा सत्यापन कराने नही जाते है तो प्रवेश पात्रता निरस्त हो जायेगी|

आनलाईन लाटरी:-

  • पोर्टल पर दर्ज लाॅक किये गये आवेदनों को ही लाटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।
  • केन्द्रीकृत सिस्टम से पारदर्शी तरीके से रेण्डमाइजेशन आधारित आनलाइन लाॅटरी के माध्यम से छात्रो को स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा।
  • त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, एक से अधिक बार पंजीकृत आवेदनो को निरस्त कर लाॅटरी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा एवं इनकी सूची कारण सहित पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
    1. सीट आवंटन के लिये प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र होने पर उसी ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड के बच्चों को होगी।
    2. इसी प्रकार उसी ग्राम/वार्ड के बच्चों के प्रवेश के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो पड़ोस की सीमा (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम की सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो तो, तथा नगरीय क्षेत्र में वार्ड की सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम, यदि कोई हो तो) में निवासरत बच्चों को प्रवेश की पात्रता होगी।
    3. यदि इसके उपरांत भी सीटें रिक्त रह जाती है तो विस्तारित पड़ोस की सीमा के आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी।
    4. प्रत्येक स्कूल की पड़ोस की सीमा एवं विस्तारित पड़ोस की सीमा कंड़िका 1 में उल्लेखित अनुसार बीआरसी द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है।
    5. ग्राम/वार्ड, पड़ोस, विस्तारित पड़ोस के अतिरिक्त निवासरत आवेदको के आवेदनो को लाॅटरी प्रक्रिया में शामिल नही किया जायेगा।

आवेदक को स्कूल का आवंटन पत्र एवं सूचना

लाॅटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित सीट की जानकारी की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जायेगी एवं यह सूची पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। आवेदको को स्कूल आवंटन की जानकारी अशासकीय स्कूल/बीआरसीसी कार्यालय द्वारा उनके सूचना पटल पर भी उपलब्ध करायी जायेगी।

स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया

प्रत्येक गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल के लिये कलेक्टर के अनुमोदन से नोडल अधिकारी नियुक्त किये जांयेगे, जिसकी पोर्टल पर स्कूल के साथ मेंपिंग की जायेगी, ताकि प्र्रवेशार्थी को भी नोडल अधिकारी की जानकारी प्राप्त हो सके। नोडल अधिकारी रेण्डम प्रक्रिया से आवंटन होने के पश्चात बच्चों को प्रवेश के लिये समस्त सुसंगत दस्तावेजों के साथ तक संबंधित आवंटित स्कूल में प्रवेश कराया जायेगा |

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