education

Education Transfer स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफर आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में दायर की केविएट, अब विभाग का पक्ष सुने बिना न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाएगा कोई निर्णय

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2021 में जारी की गई स्थानांतरण नीति के अनुरूप हजारों शिक्षकों के स्थानांतरण किए गए हैं। शिक्षकों द्वारा स्थानांतरण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में याचिका दायर की जा रही है जिसके उपरांत न्यायालय द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की सुनवाई के बगैर संबंधित स्थानांतरण आदेश पर स्टे दे दिया जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की याचिका की सुनवाई के पूर्व विभाग का पक्ष सुनने की अपील हेतु हाई कोर्ट बेंच इंदौर ,ग्वालियर तथा जबलपुर में केविएट दायर की गई हैं।

अब विभाग की बगैर सुनवाई के नहीं मिलेगा स्टे

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका के उपरांत किसी भी स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध न्यायालय द्वारा बिना विभाग की सुनवाई के किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर ,ग्वालियर जबलपुर में केविएट दायर कर दी गई है।

Img 20210914 192249 2477682927854188233866
Education Transfer स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफर आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में दायर की केविएट, अब विभाग का पक्ष सुने बिना न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाएगा कोई निर्णय 6

Show More

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Discover more from Digital Education Portal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Please Close Ad Blocker

हमारी साइट पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति दें लगता है कि आप विज्ञापन रोकने वाला सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं. कृपया इसे बंद करें|