शासकीय सेवा में कार्यरत रहने के दौरान दो से अधिक संतान का जन्म की शर्ते नियम रहने के दौरान दिनांक 26 जनवरी 2001 के पश्चात दो से अधिक संतान का जन्म होने के कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्ते नियम 1965 के नियम 224 का उल्लंघन किए जाने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील नियम 1966) के नियम 10 चार के अंतर्गत आगामी वेतन वृद्धिया असंचई प्रभाव से रोके जाने एवं शासकीय कर्मचारी अधिकारी को दंडित किए जाने का प्रावधान है।
ऐसी स्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी द्वारा कोर्ट का आदेश जारी किया गया है।
समस्त प्राथमिक माध्यमिक उच्च श्रेणी शिक्षकों से निवेदन है कि जब भी तीन संतानों की कार्रवाई होगी
इस आदेश को निकाल ने इस आदेश से तीन संतानों से नौकरी जाने से बच जाएगी
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शासकीय सेवा में कार्यरत रहने के दौरान दो से अधिक संतान का जन्म की शर्ते नियम
Terms of birth of more than two children while working in government service
शासकीय सेवा में कार्यरत रहने के दौरान दो से अधिक संतान का जन्म की शर्ते नियम रहने के दौरान दिनांक 26 जनवरी 2001 के पश्चात दो से अधिक संतान का जन्म होने के कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्ते नियम 1965 के नियम 224 का उल्लंघन किए जाने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील नियम 1966) के नियम 10 चार के अंतर्गत आगामी वेतन वृद्धिया असंचई प्रभाव से रोके जाने एवं शासकीय कर्मचारी अधिकारी को दंडित किए जाने का प्रावधान है।
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