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लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने जारी किया ये महत्वपूर्ण आदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने जारी किया ये महत्वपूर्ण आदेश

30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके व्याख्याता संवर्ग के शिक्षकों को मिलेगा तृतीय समयमान वेतनमान

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से व्याख्याता संवर्ग को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण उपरांत एतीय समयमान वेतनमान दिये जान के संबंध में वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.00.2014 व्याख्याताओं को प्रथम / दितीय समयमान वेतनमान प्रदान किये जाने के आदेश दिनांक 07.04.2016 को पूर्व का है , जो कि व्याख्याताओं पर लागू नहीं होता साथ ही वित्त विभाग के आदेश की कडिका -3 में उल्लेख है कि राज्य शासन के ऐसे संवर्ग के ऐसे अधिकारी / कर्मचारी जिन्हें विशिष्ट योजना अंतर्गत समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त है .

को भी 30 वर्ष की सेवा उपरांत तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता होगी ,

परन्तु ऐसे संवर्गों को समयमान वेतनमान देने के लिये

मत्रि – परिषद आदेश पृथक से प्राप्त किये जाने आवश्यक होंगे के संबंध में उचित आदेश पाहा गया है ।

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लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने जारी किया ये महत्वपूर्ण आदेश

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 07.04.2016 के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश शिक्षा सेवा शाला भर्ती एवं पदोन्नति नियम 1982 में व्याख्याता संवर्ग सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने से वित्त विभाग को परिपत्र दिनांक 24.01.2008 के अनुसार व्याख्याता सवर्ग को प्रथम एवं द्वितीय समयमान क्रमशः 6500-10500 (पुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800-4200 ) तथा 8000-13500 ( पुनरीक्षित वेतनमान 15600-39100-5400 ) प्रदाय किया गया है ।

व्याख्याता संवर्ग को प्रथम नियुक्ति का वेतनमान परिपत्र

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दिनांक 24.01.2008 के परिशिष्ट- एक के वर्ग स पर अंकित है|

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30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके व्याख्याता संवर्ग के शिक्षकों को मिलेगा तृतीय समयमान वेतनमान

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.09.2014 की कढिका -2 को पालन में परिशिष्ट – एक वर्ग ” स ” को अनुसार तृतीय उच्चतर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन 15600-39100 + 6600 कडिका -5 के अनुसार देय होगा । वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 07.04.2016 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24 जनवरी 2000 के अनुक्रम में जारी किये जाने के कारण व्याख्याता संवर्ग को तृतीय समयमान वेतनमान 15000-39100+6600 की पात्रता आती है ।

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 11.08 2020 के अनुसार परिपत्र दिनांक 24.01.2008 के अंतर्गत ” स ” वर्ग के लिये 10 एवं 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर

प्रथम एवं द्वितीय समयमान वेतनमान की पात्रता निर्धारित उन्हें वाटिका -3 पो अनुसार परिपत्र दिनांक

30.09.2014 को अनुसार तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता होगी ।

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