N.I.O.S. D.L.Ed. : केंद्र सरकार का फैसला, एनआईओएस से डीएलएड करने वाले बन सकेंगे शिक्षक, NCTE ने दी मंजूरी
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N.I.O.S. D.L.Ed. Teachers would be eligible for government teachers
N.I.O.S. D.l.Ed. : सेवा में रहते हुए जिन लाखों शिक्षकों ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) से डीएलएड कोर्स किया है, वह अब सभी समकक्ष रोजगार के लिए मान्य होगा। नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन (एनसीटीई – National Council for Teacher Education – NCTE ) ने इस बाबत पटना हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को स्वीकार करते हुए इस कोर्स को मान्यता प्रदान कर दी है। इस कोर्स को करने वाले शिक्षक अब देश में कहीं भी उसके अनुरूप शिक्षक पद हासिल करने के योग्य माने जाएंगे। nios से dled complete करने वाले लाखो छात्रों के भविष्य की नई किरण इस फैसले से जगी हैं |
मानव संसाधन विकास मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी
मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने इस बाबत एनसीटीई द्वारा बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र को भी नत्थी किया है जिसमें कोर्स को मान्यता देते हुए हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप भविष्य में कदम उठाने को कहा है।
N.I.O.S. D.L.Ed. Teachers would be eligible for government teachers
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N.I.O.S. D.L.Ed. पर पटना हाईकोर्ट के फैसला का सम्मान करेगी सरकार: एचआरडी मंत्री निशंक
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले रमेश पोखरियाल निशंक ने N.I.O.S. D.EL.Ed कोर्स करने वाले शिक्षकों के सवालों के जवाब में कहा था कि सरकार एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों के मसले पर आए पटना हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें उसने प्राइमरी टीचरों की बहाली में 18 महीने के डीएलएड कोर्स को अमान्य करार दिया था। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से एनआईओएस डीएलएड डिग्रीधारियों को बड़ी राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने डिप्लोमा इन एलिमेंटरी डिग्रीधारियों को शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी थी।
मालूम हो कि 18 महीने के N.I.O.S. D.L.Ed. Teachers डीएलएड कार्यक्रम को उन लाखों शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया था जो अप्रशिक्षित थे और शिक्षा के अधिकार कानून के चलते उनकी नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा था। एनआईओएस ने करीब 13-14 लाख शिक्षकों को यह कोर्स कराया था। इसके लिए संसद में कानून पारित कर विशेष रूप से मंजूरी ली गई थी।
Patna High court Judgment dated 21-01-2020 regarding the validity of the D.El.Ed. Course
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