MukhyaMantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana MP मुख्यमंत्री कोविड-19 जन-कल्याण (पेंशन, शिक्षा एवं राशन) योजना, कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर मिलेगी ₹5000 माह पेंशन ,बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा और निशुल्क राशन, पात्रता की शर्तें आवेदन का प्रारूप एवं अन्य जानकारी
![Mukhyamantri covid-19 jan kalyan yojana mp मुख्यमंत्री कोविड-19 जन-कल्याण (पेंशन, शिक्षा एवं राशन) योजना, कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर मिलेगी ₹5000 माह पेंशन ,बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा और निशुल्क राशन, पात्रता की शर्तें आवेदन का प्रारूप एवं अन्य जानकारी 4 Mukhyamantri covid-19 jan kalyan yojana mp : मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा समस्त लोगों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 जनकल्याण पेंशन शिक्षा एवं राशन योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी परिवार के मुखिया की कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हो जाती है , तो उनके परिवार का पालन पोषण करने के लिए ₹5000 प्रति माह पेंशन एवं परिवार के समस्त बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा तथा प्रतिमाह खाद्य वितरण प्रणाली के माध्यम से निशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा। योजना के बारे में पात्रता आवेदन पत्र का प्रारूप एवं आवश्यक जानकारी जानने के लिए कृपया इस पोस्ट को पूरा पढ़ें।](https://i0.wp.com/educationportal.org.in/wp-content/uploads/2021/05/wp-16213389300284175089528637040913.jpg?fit=1920%2C1080&ssl=1)
MukhyaMantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana MP : मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा समस्त लोगों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 जनकल्याण पेंशन शिक्षा एवं राशन योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी परिवार के मुखिया की कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हो जाती है , तो उनके परिवार का पालन पोषण करने के लिए ₹5000 प्रति माह पेंशन एवं परिवार के समस्त बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा तथा प्रतिमाह खाद्य वितरण प्रणाली के माध्यम से निशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा। आप यहाँ खबर डिजिटल एजुकेशन पोर्टल पर पढ़ रहे हैं | योजना के बारे में पात्रता आवेदन पत्र का प्रारूप एवं आवश्यक जानकारी जानने के लिए कृपया इस पोस्ट को पूरा पढ़ें।
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Table of contents MukhyaMantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana MP मुख्यमंत्री कोविड-19 जन-कल्याण (पेंशन, शिक्षा एवं राशन) योजना
“मुख्यमंत्री कोविड- 19 जन-कल्याण (पेंशन, शिक्षा एवं राशन) योजना” MukhyaMantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana MP
उद्देश्य –
कोविड-19 महामारी के कारण ऐसे परिवार जिनके माता तथा पिता की असमय मृत्यु हो गई हो तथा परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं हो, ऐसे परिवार के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदाय करना तथा ऐसे परिवारों के सभी बच्चों को शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जायेगा ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकें एवं ऐसे परिवारों को (पात्रता न होने के बाद भी) मुक्त राशन प्रदाय किया जायेगा।
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MukhyaMantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana MPयोजना का विस्तार –
यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में दिनांक से प्रभावशील होगी।
MukhyaMantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana MP – पात्रता की शर्तों
परिवार मध्यप्रदेश का निवासी हो,
“हितग्राही बच्चे” से आशय है
i. ऐसा बच्चा जिनके माता पिता, अभिभावक की मृत्यु कोविड 19 के कारण हो गई हो जिसका आशय निम्नानुसार है
yoast1. माता और पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो या
माता या पिता में से कोई एक भी पहले से मृत था / थी और दूसरे की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो
या
माता और पिता दोनों पहले से ही मृत थे और अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो
या
माता या पिता किसी एक की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो जो परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था एवं अन्य जीवित माता या पिता कमाने की स्थिति में नहीं हो
ii. कोविड-19 से मृत्यु होने का आशय यह है कि –
- मृतक कोविड-19 से आक्रांत था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई हो
या - मृतक कोविड-19 से आक्रांत था और स्वस्थ होने के बाद कोविड-19 से आक्रांत होने की तिथि से 2 माह के अंदर उसकी मृत्यु हुई हो
- कोविड-19 से आक्रांत होना या तो RT PCR Test या RAT ( Rapid Antigen Test) या CT Scan या किसी अन्य टेस्ट द्वारा अधिकृत चिकित्सक द्वारा कोविड-19 से आक्रांत पाया गया हो
- इस योजना के अंतर्गत वह सभी कोविड-19 से हुई मृत्यु पात्र मानी जायेंगी जो 1 मार्च 2020 के पश्चात हुई हों,
- बच्चे की आयु 0 से 21 वर्ष हो,
III. परिवार को शासकीय पेंशन प्राप्त न हो रही है,
IV. परिवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत लाभ प्राप्त न हुआ हो,
योजना के अंतर्गत दी जाने वाही सहायता –
मासिक पेंशन
- राशि रूपये 5000/- प्रति हितग्राही बच्चा प्रतिमाह ई बैंकिंग के माध्यम से प्रदाय की जायेगी।
- यह सहायता संबंधित हितग्राही को सिर्फ 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक ही देय होगी।
- 18 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के खाते बैंक चिन्हांकित संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जायेगी।
- इस हेतु संरक्षक का चिन्हांकन बाल संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जायेगा।
- इस हेतु सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा हितग्राही बच्चे का विवरण महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी को सूचित कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
मासिक राशन सहायता
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मासिक राशन प्रदाय किया जायेगा। यह सहायता वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र श्रेणियों के अंतर्गत सम्मिलित न होने के बावजूद भी प्रदाय की जायेगी। इसके क्रियान्वयन के लिए पात्र परिवारों की सूची सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को प्रदान की जायेगी, जिसके पश्चात मासिक राशन प्रदाय करने की कार्यवाही खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा की जायेगी ।
मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना
शिक्षा सहायता
इस योजना के अंतर्गत हितग्राही बच्चे को कक्षा पहली से पी.एच.डी. तक निम्नानुसार समस्त शुल्क से छूट रहेगी
i. कक्षा 1 से 8
- शासकीय विद्यालय – हितग्राही बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी।
- निजी विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम / Right to Education Act (RTE) के अनुसार दी जा रही सहायता इस योजना के अंतर्गत सभी हितग्राही बच्चों को प्रदान की जायेगी।
ii. कक्षा 9 से 12
- शासकीय विद्यालय – वर्तमान में संचालित संबल योजना की तरह इस योजना के हितग्राही बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी।
- निजी विद्यालय इस योजना के अंतर्गत सहायता सिर्फ शासकीय विद्यालयों के लिए ही दी जायेगी।
iii. उपरोक्त दोनों (कक्षा 1 से 8 एवं कक्षा 9 से 12) के लिए –
इसके क्रियान्वयन के लिए पात्र बच्चों का विवरण सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को प्रदान किया जायेगा, जिसके पश्चात आवश्क कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी।
उच्च / तकनीकी शिक्षा शुल्क मुक्ति एवं छात्रवृत्ति सहायता
- शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हितग्राही बच्चे के लिए प्रवेश के समय ऐसे विद्यार्थियों से प्रवेश हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा के तहत प्रदाय की जा रही योजना के अनुसार प्रदान की जायेगी, जो निम्नानुसार होगी
परिवहन भत्ता, निर्वाह भत्ता, शिक्षण शुल्क
a. शिक्षण शुल्क के बराबर फीस
b. रूपये 1500/- निर्वाह भत्ता प्रतिमाह
c. नगर निगम क्षेत्र में रूपये 500/- एवं नगर पालिका क्षेत्र में रूपये 300/- प्रतिमाह की दर से स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु परिवहन भत्ता
d. b और c के लिए शैक्षणिक सत्र 10 माह हेतु
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजना का प्रभाव
इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किसी योजना के अंतर्गत प्राप्त की जाने वाली सहायता के अतिरिक्त होगी।
आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री कोविड-19 जन-कल्याण (पेंशन, शिक्षा एवं राशन) योजना अंतर्गत आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजो को आवश्यकता होगी !
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र
- बच्चों के आयु का प्रमाणिकरण हेतु सक्षम अधिकारी का जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- माता / पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण होने का मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र
- परिवार को शासकीय पेंशन प्राप्त नहीं होने का स्वः घोषणा प्रमाण पत्र
- परिवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं होने का स्व:घोषणा प्रमाण पत्र
- बैंक पास बुक की छायाप्रति
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- समग्र परिवार आईडी IX. आधार कार्ड की छायाप्रति
आवेदन की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कोविड-19 जन-कल्याण (पेंशन, शिक्षा एवं राशन) योजना अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित निकाय में करना होगा। संबंधित निकाय आवश्यक दस्तावेजों की सुक्ष्मता से जांच कर अनुशंसा सहित 15 दिवस में जिला कलेक्टर को स्वीकृत हेतु प्रेषित करेंगे।
आवेदन निराकरण स्वीकृत कर्ता अधिकारी
मुख्यमंत्री कोविड-19 जन-कल्याण (पेंशन, शिक्षा एवं राशन) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन स्वीकृत करने हेतु निम्नलिखित समिति होगी:
- जिला कलेक्टर,
- पुलिस अधीक्षक (SP),
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद,
- जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
- जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग
- जिस निकाय का प्रकरण हो उस निकाय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जनपद या मुख्य म्युनिसिपल अधिकारी
अभिलेखों का संधारण – मुख्यमंत्री कोविड-19 जन-कल्याण (पेंशन, शिक्षा एवं राशन) योजना
संबंधित जिले के संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण कार्यालयों में एक पंजी संधारण किया जाकर आडिट इत्यादि हेतु सुरक्षित रखा जावेगा।
बजटीय प्रावधान मुख्यमंत्री कोविड-19 जन-कल्याण (पेंशन, शिक्षा एवं राशन) योजना
मुख्यमंत्री कोविड-19 जन-कल्याण (पेंशन, शिक्षा एवं राशन) योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन एवं उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक राशि के लिए बजट प्रावधान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत किया जावेगा एवं राशन प्रदाय करने हेतु बजट प्रावधान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के योजनांतर्गत एवं कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा हेतु बजट प्रावधान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जावेगा।
मुख्यमंत्री कोविड-19 जन-कल्याण (पेंशन, शिक्षा एवं राशन) योजना आवेदन का प्रारूप
डिजिटल एजुकेशन पोर्टल द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 जन-कल्याण (पेंशन, शिक्षा एवं राशन) योजना हेतु आवेदन प्रारूप , घोषणा पत्र निचे दिए जा रहे हैं ! जिन्हें डाउनलोड किया जाकर पात्र हितग्राही सम्बंधित निकाय में आवश्यक दस्तावेजो सहित प्रस्तुत करे |
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