VT APPOINTMENT 2021 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों में कार्य कर रहे पुराने व्यवसायिक शिक्षक को नहीं हटाया जाएगा – हाई कोर्ट जबलपुर
मध्यप्रदेश में 2014 से व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे कि ब्यूटी वैलनेस, हेल्थ केयर, फिजिकल एजुकेशन, इलेक्ट्रिक ,सिक्योरिटी, आईटी, कृषि आदि में कक्षा नौवीं से 12वीं के बच्चों को रोजगार उन्मुख की शिक्षा देने के उद्देश्य से व्यवसायिक शिक्षा प्रारंभ की गई है। इन व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाने वाले व्यवसायिक प्रशिक्षकों VT का चयन आउटसोर्सिंग एनजीओ के माध्यम से किया गया था। लेकिन इस वर्ष लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा वोकेशनल ट्रेनर व्यवसायिक प्रशिक्षकों के चयन हेतु पुनः नए एनजीओ से अनुबंध स्थापित कर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। वहीं कुछ व्यवसायिक प्रशिक्षकों जो कि पूर्व वर्षों से कार्यरत हैं द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर उन्हें निरंतर रखे जाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट जबलपुर की बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुराने व्यवसायिक प्रशिक्षकों को निरंतर रखने के निर्देश दिए हैं।
नई नियुक्ति अंतर्गत लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर हो रही है भर्ती
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2021 से अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए एनजीओ के माध्यम से व्यवसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू के माध्यम से की जा रही है । लेकिन पुराने व्यवसायिक प्रशिक्षकों द्वारा इसी निर्देश को हाई कोर्ट जबलपुर में चुनौती दी गई।
व्यवसायिक प्रशिक्षकों का जानिए पूरा मामला
प्रेम सिंह गुंडिया, अलीराजपुर जिले में एवं कई अन्य वोकेशनल ट्रेनर्स के रूप ने वर्ष 2014 , 16, 17 , 18 से लगातार उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा देने का काम , कर रहे थे। उन्हें आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्ति प्राप्त हुई थी। आदेश दिनांक 17/07/21 द्वारा आयुक्त लोकशिक्षण भोपाल द्वारा नवीन अनुबंधित सर्विस प्रोवाइडर्स को नवीन चयन करने का काम सौंपा गया था। तदानुसार , श्रीं प्रेम सिंह एवं अन्य की सेवाएं 15 अगस्त के बाद समाप्त करने के आदेश जारी कर नवीन चयन प्रक्रिया आरंभ की गई थी। कई सालो से कार्यरत vt को नवीन चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु बाध्य किया गया था।
व्यवसायिक प्रशिक्षकों के चयन को लेकर अगली सुनवाई 9 सितंबर को
आयुक्त लोकशिक्षण के आदेश को श्री प्रेम सिंह एवं अन्य द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में चुनौती दी गई थी। उनकी ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने बताया है कि हाई कोर्ट जबलपुर ने अन्तरिम/स्टे आदेश जारी करते हुए कहा कि एक बार चयन प्रक्रिया से गुजरे या चयन प्रक्रिया में भाग ले चुके ,व्यावसायिक शिक्षक बिना किसी चयन प्रक्रिया में भाग लिए निरंतर VT के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी माना कि एक अस्थायी कर्मचारी के स्थान पर दूसरे कर्मचारी को नियमित नियुक्तियों तक नही लाया जाना चाहिये। आगामी सुनवाई 9 सितम्बर है।
Discover more from Digital Education Portal
Subscribe to get the latest posts to your email.