नवनियुक्त शिक्षकों को त्यागपत्र देने पर देना होगा 1 माह का वेतन : मामला स्कूल शिक्षा विभाग से आदिम जाति कल्याण विभाग में चयनित हुए शिक्षकों का, डीपीआई ने जारी किए निर्देश
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में नवनियुक्त शिक्षकों के त्यागपत्र के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक ऐसे नवनियुक्त शिक्षक जिनका चयन आदिम जाति कल्याण विभाग में हुआ है। यदि वह स्कूल शिक्षा विभाग से त्यागपत्र देते हैं तो उन्हें निर्धारित प्रारूप में त्यागपत्र देने के साथ ही 1 माह का वेतन जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि उनकी नियुक्ति को एक माह पूर्ण नहीं हुआ है तो 1 माह का वेतन चालान के माध्यम से जमा होगा अथवा एक महा पूर्ण होने पर उनके वेतन से समायोजित किया जाएगा।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के अनुसार यदि कोई भी शासकीय सेवक अपनी सेवा से त्यागपत्र देना चाहता है अथवा नियुक्तिकर्ता अधिकारी संबंधित को सेवा समाप्ति करना चाहता है, तो दोनों ही स्थिति में 1 माह पूर्व एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इस बाबत लिखित में सूचना देना अनिवार्य होगा और यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को एक माह का अग्रिम वेतन जमा करना अनिवार्य होगा।
आदिम जाति कल्याण विभाग में चयनित हुए शिक्षकों को देना होगा 1 माह का वेतन
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग में हाल ही में नियुक्त हुए ऐसे शिक्षक जिनका चयन आदिम जाति कल्याण विभाग में हुआ है वह यदि त्यागपत्र देते हैं तो विभाग द्वारा उनका त्यागपत्र तभी मान्य किया जाएगा जब उनके द्वारा एक माह का वेतन नियुक्ति की शर्तों के अनुसार विभाग को जमा कराया जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
एक माह की सर्विस पूर्ण नहीं होने पर चालान से जमा कराना होगा वेतन
आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लंबे समय से इंतजार कर रहे उच्च माध्यमिक माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। हजारों बेरोजगार युवाओं द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग दोनों ही विभागों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। लेकिन आदिम जाति कल्याण विभाग के नियुक्ति आदेश की बाट जो रहे युवाओं द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति होने पर तत्काल जॉइनिंग कर लिया गया।
अब ऐसे नवनियुक्त शिक्षकों जिन्होंने की स्कूल शिक्षा विभाग में जॉइनिंग ली है एवं उनकी सर्विस को एक माह पूर्ण नहीं हुआ है। तथा यदि भी त्यागपत्र देकर आदिम जाति कल्याण विभाग में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें एक माह का वेतन चालान के द्वारा मध्य प्रदेश के शासकीय खजाने में जमा कराना अनिवार्य होगा उसके बाद ही उनका त्याग पत्र मान्य किया जाएगा।
1 महीने से अधिक सर्विस होने पर वेतन से समायोजित होगी राशि
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक ऐसे नवनियुक्त शिक्षक साथी जिनको जोइनिंग करे हुए 1 माह से अधिक का समय हो गया है, एवं त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो नियुक्ति शर्तों के मुताबिक उन्हें एक माह का अग्रिम वेतन विभाग को जमा करना होगा। विभाग द्वारा यह राशि उनके वेतन से समायोजित कर दी जाएगी।
इस प्रारूप में देना होगा त्याग पत्र
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा त्यागपत्र देने के संबंध में निर्धारित प्रारूप जारी किया गया है। ऐसे नवनियुक्त शिक्षक जो त्यागपत्र देना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए जा रहे निर्धारित प्रारूप में त्याग पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी किया गया आदेश देखें
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