मध्य प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए स्कूलों में अवकाश को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए यह बड़े निर्देश
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कम तापमान होने पर कलेक्टर कर सकेंगे स्कूल समय परिवर्तन , विभाग ने अपने ही आदेश को लिया वापस
शीतलहर अथवा सामान्य से कम तापमान को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर स्कूलों के समय को परिवर्तित कर सकेंगे।
जी हां मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में स्कूलों के समय परिवर्तन को लेकर 30 नवंबर को स्कूलों में समय परिवर्तन तथा अवकाश को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुमति उपरांत ही निर्णय लेने के निर्देश दिए गए थे। अर्थात स्कूलों में समय परिवर्तन तथा अवकाश को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ही निर्णय लिए जाने थे जिसे एक बार फिर पलट दिया गया है एवं अब फिर से स्कूलों में समय परिवर्तन तथा अवकाश के अधिकार जिला कलेक्टर को दिए गए हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज जारी निर्देशों के मुताबिक 30 नवंबर 2022 के निर्देशों में संशोधन कर कम तापमान होने पर स्कूलों में समय परिवर्तन तथा अवकाश घोषित करने के अधिकार फिर से जिला कलेक्टरों को देने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं।
तापमान कम होने तथा शीतलहर के चलते जिला कलेक्टर स्कूलों का समय परिवर्तित कर सकेंगे लेकिन स्कूलों के समय में कम से कम परिवर्तन करने के निर्देश दिए गए हैं
5 डिग्री से कम तापमान होने पर कक्षा पांचवी तक अवकाश कक्षाएं बंद रखने के अधिकार जिला कलेक्टर को रहेंगे
शीतकाल में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से लगातार कम होने की संभावना पर प्री-प्राइमरी से 5 वी तक की कक्षाएं बंद करने के संबंध में जिला कलेक्टर निर्णय ले सकेंगे।
बता दें कि मध्यप्रदेश में जनवरी से शीतलहर के चलते 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 5 तक की छुट्टियां घोषित करने के अधिकार जिला कलेक्टर को दिए गए हैं।
राज्य स्तर से संचालित परीक्षाओं में नहीं होगा परिवर्तन
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक सामान्य से कम तापमान होने तथा शीतलहर के चलते स्कूलों में जिला कलेक्टर कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों को बंद रखने के निर्देश के साथ ही शाला समय में परिवर्तन कर सकेंगे। लेकिन राज्य स्तर से संचालित परीक्षाओं के कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकेंगे अर्थात परीक्षा यथावत निर्धारित तिथियों के अनुरूप ही संचालित होंगी।
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