MP Primary Teacher Varg 3 Bharti Counselling,मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 भर्ती 2022 Digital Education Portal
MP Primary Teacher Vacancy Bharti 2022 counselling, MP Varg 3 Teacher Bharti Counselling, मध्यप्रदेश वर्ग 3 शिक्षक भर्ती
Digital Education Portal-मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (वर्ग 3) में अर्ह पाये गये आवेदकों के काउंसलिंग के लिये निर्देशिका
1/ मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 तथा इस नियम में समय-समय पर किये गये संशोधन (इसे आगे “भर्ती नियम, 2018 उल्लेखित किया गया है) में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित “प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया म.प्र. शासन के पत्र क्र. 1616 / 396/2022/20-1 दिनांक 29.09.2022 के आधार पर की जाएगी। 2 / जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियाँ परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
3 / शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हताएं 😕
भर्ती नियम 2018 के नियम -8 की अनुसूची-तीन के अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा
प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम, 2018 नियम 8 की अनुसूची- तीन के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यार्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा।
(1) प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2021-22 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो। (2) कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष
अथवा
50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी.एड.) जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसपर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा किन्तु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा ।
अथवा
कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानक और क्रियाविधि ) विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में दो वर्ष का डिप्लोमा
अथवा
कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एल.एड)
कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र; विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय डिप्लोमा
अथवा
स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष
नोट:
(क) आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंको में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी ।
(ख) संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य / व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था / बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक योग्यता में डी.एल.एड. / बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा ।
(ग) विज्ञापन दिनांक को अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा।
मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु आवश्यक?, MP Primary Teacher Bharti 2022 Document?
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1.जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु – 10वीं
2. 12 वीं की अंक सूची
3. स्नातक उपाधि की अंकसूची
4. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी – (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्यपिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू ) से संबंधित जाति प्रमाणपत्र जो म.प्र. के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध / नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र हो
5. म.प्र. का स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र
6. अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र Digital Education Portal
7. दिव्यांगता / भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध / नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र
8. बी. एड. की अंक सूची (सभी सेमेस्टर / वर्षों की ) / डीएलएड की अंक सूची समस्त सेमेस्टर अथवा समस्त वर्षों की, Digital Education Portal
9. आयु छूट संबंधी प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो 10. उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र / नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति
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