मध्य प्रदेश कैबिनेट के निर्णय 24 मई 2022 : छोटे किसान व मजदूर को साहूकारी ऋण से मिलेगी मुक्ति, कैबिनेट बैठक में लिया निर्णय, यहां देखे कैबिनेट बैठक के निर्णय
MP Cabinet Meeting: गैर पंजीकृत साहूकारों द्वारा 15 अगस्त 2020 तक दिए गए ऋण और उसके ब्याज को अब नहीं चुकाना होगा।
MP Cabinet Meeting: भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों की ऋण और ब्याज की माफी संबंधी विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके तहत गैर पंजीकृत साहूकारों द्वारा 15 अगस्त 2020 तक दिए गए ऋण और उसके ब्याज को अब नहीं चुकाना होगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 3 साल में बिजली उपभोक्ताओं के मीटर स्मार्ट मीटर में तब्दील किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की योजना को मध्य प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दी गई। चिन्हित क्षेत्रों में प्रीपेड मीटर भी लगाए जाएंगे।
कैबिनेट बैठक में अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के निर्माण की अनुमति दी गई। राजस्व मंडल में अब निर्णय पीठ द्वारा किए जाएंगे। इसके लिए सरकार भू राजस्व संहिता में संशोधन के लिए अध्यादेश लाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को रियायती दर पर दी जाने वाली बिजली के एवज में विद्युत वितरण कंपनियों को सरकार 22 हजार करोड़ रुपये का अनुदान वर्ष 2022-23 में देगी। इसके लिए प्रथम अनुपूरक बजट में प्रविधान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर तीन पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें मध्य प्रदेश गौरव सम्मान, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार टीम और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार शामिल है।
- भारत सरकार द्वारा फसल बीमा योजना को अनुमोदित किया गया है। बीमा के लिए हमारे यहां सबसे ज्यादा राशि पिछली बार भी दी गई थी और इस बार भी दिए जाने का निर्णय लिया गया है: गृह मंत्री किसानों का सर्वे सैटेलाइट के द्वारा होगा। जिससे भ्रम की स्थिति नहीं होगी, और किसानों की दिक्कत नहीं होगी। किसानों के लिए अनेक सौगातें दी गई हैं: गृह मंत्री
- रामपुरा मनासा सुक्ष्म उद्यम सिंचाई योजना में प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है 215 गांवों को सिंचाई की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा: गृह मंत्री
- बुरहानपुर की योजना में रोजगार की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा, इसमें लगभग 4 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा: गृह मंत्री
- भू-राजस्व संहिता में मध्यप्रदेश में संशोधन किया गया है। पहले कमिश्नर निर्णय लेते थे अब दो लोग निर्णय लेंगे, एकल पीठ की जगह बेंच इसकी सुनवाई करेगी: गृह मंत्री
- तीन महत्वपूर्ण पुरस्करों की घोषणा की गई है। प्रति पुरस्कार की सम्मान राशि ₹5 लाख होगी। आवेदन मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही करेंगे। पुरस्कार प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर दिए जाएंगे
- मध्यप्रदेश गौरव सम्मान, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार। इन तीन पुरस्कारों की घोषणा की गई है।
- ग्रामीण ऋण विमुक्त विधेयक को भी कैबिनेट के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है: गृह मंत्री
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