विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी : अब बिना टीसी के मिल सकेगा स्कूलों में प्रवेश, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश
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मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 5 के तहत अब बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी की टीसी के स्कूलों में प्रवेश दिया जा सकेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय की पत्र दिनांक 20 दिसंबर 2020 के तहत बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र के विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा 29 नवंबर 2021 को जारी आदेश के मुताबिक विभाग द्वारा पूर्व में जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के संबंध में संदर्भित पत्र को निरस्त कर दिया गया है।
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स्थानांतरण प्रमाण पत्र किसी के बिना प्रवेश के संबंध में डीपीआई द्वारा जारी किया गया आदेश
डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश नहीं दिए जाने के संबंध में पूर्व में जारी किए गए आदेश दिनांक 20.12.2020 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है । इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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