NPS के नियमों में हुआ बदलाव दिल्लीः नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) के नियमों में सरकार ने करोड़ों अंशधारकों की सुविधा के लिए नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) ने एक सर्कुलर जारी कर नॉमिनी में बदलाव के लिए ई-साइन आधारित ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है. इसके साथ ही एकमुश्त पैसा विड्रॉल और दोबारा से खाता खोलने की सहुलियत भी दे दी है. बता दें NPS एक पेंशन सह निवेश योजना है, जिसे भारत सरकार ने भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया है.
पहले चल रही थी ये व्यवस्था NPS के नियमों में हुआ बदलाव, जानिए सरकार ने क्यों किया ये फैसला
NPS के नियमों में हुआ बदलाव : इससे पहले NPS के सब्सक्राइबर्स जो अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) में अपना नॉमिनी बदलना चाहते हैं, उन्हें संबंधित नोडल अधिकारियों, कॉरपोरेट्स या प्वॉइंट आफ प्रेजेंस (पीओपी) के पास फिजिकली S2 फॉर्म जमा करने की आवश्यकता होती है.
लेकिन अब फिजिकली नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं होगी. बता दें कि NPS सरकार की एक पेंशन योजना है जिसका लाभ कोई भी भारतीय नागरिक उठा सकता है.
ऐसे बदल सकेंगे नॉमिनी NPS के नियमों में हुआ बदलाव, जानिए सरकार ने क्यों किया ये फैसला
नॉमिनी में ऑनलाइन बदलाव के लिए NPS सब्सक्राइबर्स लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ अपने CRA सिस्टम तक पहुंच सकते हैं.
उसके बाद ‘डेमोग्राफिक चेंजेज’ मेनू के तहत ‘अपडेट पर्सनल डिटेल्स’ विकल्प चुनें.
सब्सक्राइबर को फिर नॉमिनी डिटेल add/update करने के विकल्प का चयन करना होगा.
उसके बाद एनपीएस सब्सक्राइबर को नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ रिलेशनशिप और फीसदी शेयर जैसे डिटेल सबमिट करने होंगे.
एक बार डिटेल सेव और कंफर्म होने के बाद, सब्सक्राइबर्स को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा.
इस वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को सबमिट करें.
इसके बाद सब्सक्राइबर को ई-साइन विकल्प का चयन करके परिवर्तनों को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी.
ग्राहक को ई-साइन के लिए e-signature सर्विस प्रोवाइडर पर ले जाया जाएगा जहां उसे आधार / वर्चुअल आईडी दर्ज करना होगा और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा.
OTP को UIDAI के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.
सब्सक्राइबर को ओटीपी सबमिट करना होगा और वेरिफाइड ओटीपी पर क्लिक करना होगा.
वेरिफिकेशन के बाद, नॉमिनी डिटेल्स एनपीएस रिकॉर्ड में अपडेट किया जाएगा.
अगर वह ई-साइन फेल हो जाता है, तो सब्सक्राइबर को मौजूदा फिजिकल प्रॉसेस के अनुसार ही नॉमिनेशन को अपडेट करने का विकल्प होगा.
60 साल से पहले निकाल सकेंगे पैसा NPS के नियमों में हुआ बदलाव
नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के जो पुराने सब्सक्राइबर इससे तय समय से पहले निकल चुके हैं, वे इससे फिर जुड़ सकते हैं. पीएफआरडीए ने इसकी इजाजत दे दी है. मौजूदा नियमों के मुताबिक सब्सक्राइबर चाहे तो 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले इससे निकल सकते हैं. एनपीएस में निवेश मैच्योर होने निवेशक को 80 फीसदी रेगुलर पेंशन में बदल जाता है, जबकि बाकी 20 फीसदी एकमुश्त निकाला जा सकता है. अब जिन लोगों ने 20 फीसदी रकम निकाल लिया था वो अगर दोबारा एनपीएस में जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें यह रकम जमा करनी होगी. इसके अलावा वे रेगुलर पेंशन लेकर विदड्रॉल पेंशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं. इसके बाद वे नया एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं.
NPS के नियमों में हुआ बदलाव
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