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मध्यप्रदेश अध्यापक संवर्ग पदोन्नति: नवीनतम अपडेट
मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने 28 मई 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों की पदोन्नति से संबंधित नवीनतम निर्देश दिए गए हैं।
![मध्य प्रदेश बड़ी अपडेट : 12 मई 2016 के बाद पदोन्नति पर रोक, गलत पदोन्नतियां रद्द होंगी 5 Wp image6379919000433596864](https://i0.wp.com/educationportal.org.in/wp-content/uploads/2024/05/wp-image6379919000433596864.png?resize=690%2C1024&ssl=1)
आदेश के मुख्य बिंदु:
- 12 मई 2016 के बाद की पदोन्नतियां मान्य नहीं: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, 12 मई 2016 से अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति पर status quo है। इसका मतलब है कि इस तिथि के बाद कोई भी पदोन्नति आदेश वैध नहीं है।
- गलत पदोन्नतियां रद्द होंगी: यदि 12 मई 2016 के बाद किसी भी अध्यापक संवर्ग के लोक सेवक को गलत तरीके से पदोन्नति दी गई है, तो ऐसी पदोन्नतियां रद्द कर दी जाएंगी।
- पदोन्नति के लिए मार्गदर्शन: यदि किसी अध्यापक संवर्ग के लोक सेवक का नाम 12 मई 2016 से पहले आयोजित पदोन्नति समिति की बैठक में छूट गया था और वह नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र है, तो ऐसे लोक सेवक को पदोन्नति देने के लिए संचालनालय से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा।
- जिम्मेदारी: जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। यदि इसमें कोई लापरवाही होती है, तो इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
- यह आदेश उन सभी अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों के लिए महत्वपूर्ण है जो पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं या जिन्हें 12 मई 2016 के बाद पदोन्नति मिली है।
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