MP NEWS- मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की इंक्रीमेंट ऑर्डर , कर्मचारियों के इंक्रीमेंट के संबंध में वित्त विभाग का स्पष्टीकरण
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भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग मंत्रालय ने 26 जुलाई 2021 को सरकारी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि के बारे में स्पष्टीकरण आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि इंक्रीमेंट की गणना किस प्रकार की जाएगी। स्पष्ट किया गया है कि एरियर्स के बारे में निर्णय होने के बाद अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
वित्त विभाग मंत्रालय की ओर से बताया गया कि शासकीय सेवकों की दिनांक 01 जुलाई, 2020 एवं 01 जनवरी, 2021 को वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से दिये जाने के निर्देश हैं। जुलाई 2021 एवं जनवरी 2022 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में कतिपय विभागों द्वारा वित्त विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है। वार्षिक वेतनवृद्धि जुलाई/जनवरी माह में देय होती हैं।
राज्य शासन द्वारा मूलभूत नियम-24 के अन्तर्गत उक्त वेतन वृद्धियों को स्थगित करने / रोकने के आदेश जारी नहीं किये गये। अतः शासकीय सेवकों को इन वार्षिक वेतनवृद्धियों का पात्रतानुसार भुगतान किया जाना है। माह जुलाई 2021/ जनवरी 2022 की वार्षिक वेतनवृद्धि को निम्नानुसार प्रदान किया जाये।
उदाहरणार्थ:
- शासकीय सेवक का वेतनमान लेवल 12 (56100-177500)
- जून 2020 में मूल वेतन ₹69,000
- 01 जुलाई 2020 में काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि ₹71,100 (जिसका वास्तविक भुगतान नहीं हुआ)
- 01 जुलाई 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि ₹73,200 (जुलाई 2020 की काल्पनिक वेतनवृद्धि सम्मिलित करते हुये)
जिन शासकीय सेवकों की वार्षिक वेतनवृद्धि जनवरी 2022 में देय होगी उनके संबंध में भी गणना उपरोक्त अनुसार की जाये।
जुलाई, 2020 / जनवरी, 2021 की वेतनवृद्धि के वित्तीय लाभ एरियर्स की राशि के संबंध में प्रथक से निर्णय प्रसारित किया जाएगा।
राज्य शासन के अधीन समस्त उपक्रम/निगम/मण्डल/ स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण/ ग/विश्वविद्यालय आदि के कार्मियों को भी जुलाई 2020 / जनवरी 2021 की वार्षिक वेतनवृद्धि तत्समय देय रही थी। अतः इस संबंध में निर्देश संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी किये जायेंगे।
अखिल कुमार वर्मा
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग
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