राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक लोकेश कुमार जागिड़ ने आदेश जारी मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक के शिक्षकों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी हैं। वहीं दूसरी तरफ आदेश के पालन न करने पर शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए 1 मई से 15 जून तक और शिक्षकों के लिए यह अवकाश एक मई से 1 से 9 जून तक था। दूसरी तरफ ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त करने पर शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं।
यह है आदेश
2 जून को जारी आदेश में डीईओ व डीपीसी को भेजे पत्र में कहा है कि वर्तमान में नामांकन कार्य प्रगति पर है। जिसके अंतर्गत शाला से बाहर बच्चे, कक्षा-1 में नवप्रवेशी बच्चे, निजी विद्यालय से शासकीय विद्यालय में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र, अगली कक्षा में ट्रांजिशन करने वाले बच्चे इत्यादि का नामांकन किया जाना है। इसलिए सुनिश्चित किए जाए कि सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में यथस्थिति प्रधानाध्यापक / शाला प्रभारी / शिक्षक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्यालय में अनिवार्यत उपस्थित रहें। जिससे आदेश नवीन नामांकन हेतु इच्छुक छात्रों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। इसे सुनिश्चित करने आपके द्वारा रैंडम तरीके से विद्यालयों का भ्रमण किया जाए तथा अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
दिया जाए अर्जित अवकाश
मप्र शिक्षक कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष सुभाष सक्सेना का कहना है, शिक्षक पहले से ही बीएलओ, ग्रहसंपर्क और मूल्यांकन जैसी ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षक गृह संपर्क अभियान, मूल्यांकन आदि कार्य में लगे हुए हैं। शिक्षकों का अवकाश निरस्त किया जा रहा है। इससे अच्छा ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त कर अर्जित अवकाश दिया जाए।
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