मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा : शिवराज सरकार ने लागू की विशेष नगद पैकेज योजना
मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा शिवराज सरकार ने लागू की विशेष नगद पैकेज योजना : मध्य प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण काल के चलते हुए हुए आर्थिक मंदी में सक्रियता लाने के लिए कर्मचारियों आर्थिक मंदी से बाहर लाने के लिए एवं डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम ला रही है।
क्या है विशेष नगद पैकेज योजना ?
हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को आर्थिक मंदी के इस दौर में सातवें वेतनमान की तृतीय किस्त का 25% राशि भुगतान का आदेश जारी किया गया है, वहीं शासकीय कर्मचारियों के लिए इस त्यौहार पैकेज योजना की घोषणा की जिसमें प्रति कर्मचारी ₹10000 अधिकतम राशि का भुगतान बिना किसी ब्याज के कर्मचारियों को किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष पैकेज योजना लागू कर रही है। इस योजना अंतर्गत यदि आप ₹10000 तक का कोई सामान डिजिटल पेमेंट के माध्यम से खरीदते हैं तो उसका एक तिहाई अर्थात अधिकतम ₹3000 का भुगतान की क्षतिपूर्ति विभाग द्वारा कर्मचारी को की जाएगी। इसके लिए संबंधित कर्मचारी को देख निर्धारित तिथि 31 मार्च 2020 तक कार्यालय प्रमुख को आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
शासकीय कर्मचारियों को मिलेगा अधिकतम 4000 तक नगद लाभ
मध्य प्रदेश शिवराज सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासकीय सेवकों के लिए विशेष नगद पैकेज योजना का शुभारंभ किया है।
योजना का लाभ लेने के लिये सामग्री क्रय अथवा सेवा पंजीकृत जीएसटी वेण्डर या सेवा प्रदाता से 12 प्रतिशत या अधिक जीएसटी अंतर्गत आने वाली सामग्री या सेवाएँ क्रय करना होगी। इनका भुगतान डिजिटल होना आवश्यक है। अधिकारी-कर्मचारियों को योजना में प्रतिपूर्ति के लिये अपने विभाग के कार्यालय प्रमुख को आवेदन देना होगा। आवेदन में सामग्री/सेवाओं के क्रय का देयक एवं डिजिटल पेमेंट प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। देयक अनुसार क्रय की गई सकल राशि का एक तिहाई अथवा पात्रता राशि सीमा तक प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के लिये दावा 30 अप्रैल, 2021 तक कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
शासकीय सेवकों के लिये विशेष नगद पैकेज योजना निम्नानुसार क्रियान्वित की जायेगी:
(i). पात्रता : राज्य शासन के नियमित, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले शासकीय सेवक।
(i) प्रतिपूर्ति की अधिकतम पात्रता : निम्न तालिका के कॉलम 2 में उल्लेखित राशि के 3 गुना राशि की सामग्री/सेवायें क्रय करने पर प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी:
(iii) सामग्री क्रय की शर्ते : शासकीय सेवक को पंजीकृत जीएसटी वेण्डर/सेवा प्रदाता से 12 प्रतिशत या अधिक जीएसटी दर के अंतर्गत आने वाली सामग्री/सेवायें जिनका डिजिटल पेमेन्ट किया गया हो।
(iv) प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एवं गणना : शासकीय सेवक उपरोक्तानुसार पात्र सामग्री/सेवायें का क्रय कर उसका देयक तथा डिजिटल पेमेंट का प्रमाण, कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेगा। देयक अनुसार क्रय की सकल राशि का एक तिहाई अथवा उपरोक्त कंडिका (ii) में पात्रता राशि, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।
(v) प्रतिपूर्ति हेतु दावे के समर्थन में प्रस्तुत देयक में जीएसटी नंबर एवं जीएसटी भुगतान अंकित हो।
(vi) योजना की अवधि : आदेश जारी दिनांक से 31.03.2021 तक। योजनांतर्गत
प्रतिपूर्ति हेतु दावा 30.04.2021 तक कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना
अनिवार्य होगा।
(vii) स्वीकृतकर्ता अधिकारी : कार्यालय प्रमुख। (vii) व्यय शीर्ष : वेतन उद्देश्य शीर्ष अंतर्गत विस्तृत शीर्ष 008-अन्य भत्ते
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