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दिव्यांग भत्ता कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगा परिवहन भत्ता , मार्ग रक्षण भत्ता , वाचन भत्ता एवं स्टाय फंड राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए आदेश

दिव्यांग भत्ता कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगा परिवहन , मार्ग रक्षण, वाचन भत्ता एवं स्टाय फंड राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए आदेश

इन्हें होगी भत्ते की पात्रता समस्त भत्तों के लिए अनिवार्य पात्रता की शर्तें

शासकीय तथा अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ रहे सीडब्ल्यूएसएन दिव्यांग बच्चों को परिवहन मार्ग रक्षण वाचन भत्ता एवं बालिकाओं को उक्त भक्तों के साथ इस वर्ष भी स्टाय फंड प्रदान किया जाना है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा आदेश जारी कर दिए गए।

कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगा परिवहन , मार्ग रक्षण, वाचन भत्ता एवं स्टाय फंड राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए आदेश

दिव्यांग भत्ता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता होना अनिवार्य है –

  • कोई भी विद्यार्थी जो कि शासकीय अथवा अशासकीय स्कूल अथवा अनुदान प्राप्त किसी भी स्कूल में कक्षा 1 से 8 में पढ़ रहा हो।
  • मेडिकल बोर्ड द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। अगर आपके पास विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जिला मेडिकल बोर्ड से जाकर बनवा सकते हैं इसके लिए आपको जिला अस्पताल में संपर्क करना होगा।
  • शैक्षणिक सत्र 2019 में शाला में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
  • शासन की अन्य योजनाओं का लाभ मिलने पर भी दिव्यांग भत्ता प्रदान किया जाएगा।

कितना और किसे मिलेगा परिवहन भत्ता travelling allowance पात्रता

  • परिवहन भत्ता प्राप्त करने के लिए उपरोक्त दी गई शर्तों के साथ कम से कम 40% या अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। परिवहन भत्ता बालक एवं बालिकाओं दोनों को ही ₹2500 वर्ष में एक बार देय होगा।

मार्गरक्षण भत्ते के लिए पात्रता एवं भत्ता राशि

  • मार्गरक्षण भत्ते के लिए ऐसे विद्यार्थी जो की 70% या उससे अधिक विकलांग है एवं जिनके पास जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र हैं , पात्र होंगे।
  • विद्यार्थी बालक एवं बालिका मार्गरक्षण भत्ते के लिए पात्र होंगे। मार्गरक्षण भत्ता रुपए 2500 संबंधित छात्र छात्रा के खाते में ऑनलाइन हस्तांतरित की जावेगी।
  • ऐसे विद्यार्थी जो कि कमर से नीचे अस्थि बाधित हो , बहू विकलांग हो या दृष्टिबाधित हो या मानसिक विकलांग हो।

उपरोक्त शर्तो को पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को मार्ग रक्षण भत्ता देय होगा यह भत्ता परिवहन एवं अन्य भत्तों के अलावा दे होगा।

वाचक भत्ता पात्रता एवं शर्तें

  • ऐसे विद्यार्थी जो कि दृष्टिबाधित होकर 80% या उससे अधिक विकलांग है, को वाचक भत्ते की पात्रता होगी।
  • वाचक भत्ता कक्षा छठी से आठवीं के मध्य अध्ययनरत विद्यार्थियों को देय होगा।
  • ऐसे विद्यार्थियों को परिवहन भत्ता, मार्ग रक्षण भत्ता भी पात्रता अनुसार देय होगा।
  • वाचक भत्ते की राशि ₹1600 प्रति वर्ष होगी।

स्टाय फंड पात्रता शर्तें

  • स्टाइपेंड की पात्रता कक्षा 1 से 8 तक की समस्त सीडब्ल्यूएसएन बालिकाओं को होगी।
  • मेडिकल बोर्ड द्वारा 40% या अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र जारी होना अनिवार्य है।
  • बालिका शासकीय अथवा और शासकीय स्कूल या अनुदान प्राप्त स्कूल में अध्ययनरत होना अनिवार्य है।
  • ऐसी बालिकाओं को परिवहन भत्ता, मार्ग रक्षण भत्ता एवं वाचक भत्ता की पात्रता भी होगी। स्टाइपेंड भत्ता ₹2000 संबंधित के खाते में ऑनलाइन हस्तांतरित किया जावेगा।

भत्ते के लिए कहां और कैसे करना होगा आवेदन

  • उपरोक्त अनुसार विभिन्न प्रकार के पात्र मतों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को आवश्यक दस्तावेज जैसे जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40% या अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र , आधार कार्ड, समग्र आई डी, संबंधित संस्था प्रधान या स्कूल के प्राचार्य को प्रदान करना होगा।
  • विद्यार्थी किसी भी शासकीय अथवा अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला में कक्षा 1 से 8 के मध्य वर्ष 2019 20 में अध्यनरत होना चाहिए।
  • संबंधित संस्था प्रधान या स्कूल प्राचार्य द्वारा समग्र शिक्षा पोर्टल पर बच्चे की ऑनलाइन मेपिंग करते समय विकलांगता का ऑप्शन चुनकर जानकारी भरना तथा प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा।
  • इसके पश्चात संबंधित विकासखंड के एमआरसी एवं बीआरसी द्वारा बच्चों के द्वारा दर्ज प्रोफाइल के आधार पर दिव्यांग भत्ता स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाएगा।
  • संबंधित विकासखंड स्त्रोत समन्वयक बीआरसी द्वारा दिव्यांग बच्चे की ऑनलाइन स्वीकृति के पश्चात राज्य स्तर से वनक्लिक के माध्यम से समस्त पात्र विद्यार्थियों के खाते में राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की जावेगी।
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