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Big Breaking : निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर शिक्षक सस्पेंड, जिला निर्वाचन अधिकारी की बड़ी कार्रवाई

मध्यप्रदेश में स्थानीय निर्वाचन की घोषणा के पश्चात पंचायत एवं नगरी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है इसी बीच विभिन्न निर्वाचन प्रक्रिया में शासकीय लोक सेवकों सहित शिक्षा विभाग के लोक सेवकों शिक्षकों की ड्यूटी भी बड़ी संख्या में लगाई गई है। आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव इसी माह संपन्न होने हैं जिसे लेकर पूरी प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी है।

Big breaking : निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर शिक्षक सस्पेंड, जिला निर्वाचन अधिकारी की बड़ी कार्रवाई
Big Breaking : निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर शिक्षक सस्पेंड, जिला निर्वाचन अधिकारी की बड़ी कार्रवाई 7

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने में लगाई गई थी ड्यूटी

तहसीलदार तहसीलदार एवं पदेन रिटर्निंग ऑफिसर जनपद पंचायत सेंधवा के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पंच एवं सरपंच के द्वारा जमा किए जाने वाले नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने हेतु क्लस्टर स्तर पर शिक्षक श्री राजपाल यादव प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय झंडी खोदरी जिला बड़वानी की ड्यूटी लगाई गई थी।

लेकिन संबंधित शिक्षक द्वारा बिना किसी सूचना के लगातार दो दिवसीय अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहे एवं दूरभाष पर संपर्क करने के दौरान भी उन्होंने निर्वाचन कार्य करने से साफ इनकार कर दिया। जिसको लेकर तहसीलदार द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी द्वारा संबंधित शिक्षक श्री राजपाल यादव प्राथमिक शिक्षक द्वारा महत्वपूर्ण कार्य पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती जाने तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम 1,2,3 एवं 7 का उल्लंघन मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत संबंधित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन काल में शिक्षक राजपाल यादव का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी सेंधवा नियत किया गया है।

लेकिन संबंधित शिक्षक द्वारा बिना किसी सूचना के लगातार दो दिवसीय अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहे एवं दूरभाष पर संपर्क करने के दौरान भी उन्होंने निर्वाचन कार्य करने से साफ इनकार कर दिया।  जिसको लेकर तहसीलदार द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी द्वारा संबंधित शिक्षक श्री राजपाल यादव प्राथमिक शिक्षक द्वारा महत्वपूर्ण कार्य पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती जाने तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम 1,2,3 एवं 7 का उल्लंघन मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत संबंधित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन काल में शिक्षक राजपाल यादव का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी सेंधवा नियत किया गया है।


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