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शाला में प्रवेश के समय जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता संबधित लोकशिक्षण संचालनालय का आदेश राज्यस्तरीय अंतरविभागीय समन्वय समिति का निर्णय
लोकशिक्षण संचालनालय का आदेश राज्यस्तरीय अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक दिनांक 24 11 2014. के अनुसार शाला में प्रवेश के समय जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लेने के संबंध में लोकशिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा 12 अप्रैल 2019 को आदेश जारी किया गया। birth-certificate-order-for-school-admission-school-education-department.
शाला में प्रवेश के समय जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता संबधित लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश राज्य स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय समिति का निर्णय birth-certificate-order-for-school-admission-school-education-department
वन अर्थ वन होम एक पृथ्वी एक घर’ कार्यक्रम WWF INDIA पहली रोमांचक गतिविधि(Opens in a new browser tab)
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