समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों के जीरो बैलेंस पर खाता खोलने के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र में जारी किए यह नवीन निर्देश, 15 जुलाई तक पूर्ण करनी होगी प्रक्रिया
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए शून्य बैलेंस पर सिंगल नोडल एजेंसी के खाता खोलने संबंधित निर्देश पूर्व में जारी किए गए हैं। इन्ही निर्देशों के क्रम में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आज नवीन निर्देश जारी किए गए।
पी एफ एम एस पोर्टल के माध्यम से जारी की जाएगी राशि
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला विकासखंड एवं स्कूल स्तर पर संचालित हो रहे विभिन्न खातों को समायोजित करते हुए अब केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए एक योजना एक खाता रखा जाएगा जिसके अंतर्गत केंद्र प्रवर्तित योजना समग्र शिक्षा मद की राशि का आहरण एवं संवितरण पी एफ एम एस पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु पूर्व में राज्य शिक्षा केंद्र तथा मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा सिंगल नोडल एजेंसी के खातों को खोलने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अभी तक समस्त योजनाओं की राशि स्कूलों विकास खंड शिक्षा अधिकारियों तथा जनपद शिक्षा केंद्र जिला शिक्षा केंद्र, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के खातों में जमा होती थी वहीं से संबंधितो को भुगतान किया जाता था। लेकिन मध्यप्रदेश शासन द्वारा अब केंद्र प्रवर्तित योजना समग्र शिक्षा अंतर्गत जारी होने वाली राशियों के लिए नई प्रक्रिया तय की गई है जिसके अंतर्गत अब समस्त एजेंसियों जैसे कि जिला शिक्षा केंद्र, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जनपद शिक्षा केंद्र हाई स्कूल हायर सेकेंडरी माध्यमिक एवं प्राथमिक स्कूलों के शाला प्रबंधन समिति आदि के खातों को शून्य बैलेंस पर खोला जाएगा। इन खातों में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि सीधे पी एफ एम एस पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाएगी तथा आवश्यकता अनुसार राशि ही पी एफ एम एस पोर्टल से सीधे संबंधित के खातों में जमा की जावेगी। जिससे यह खाते शून्य बैलेंस पर ही संचालित होते रहेंगे।
समग्र शिक्षा के नाम से इन एजेंसियों के खोले जाएंगे बैंक खाते
केन्द्र प्रचंतित योजना के संचालन हेतु “समग्र शिक्षा” नाम से निम्नानुसार समस्त ऐजेंसियों के नवीन Zero Balance Bank Account खोले जाने है।
1 संयुक्त संचालक, समग्र शिक्षा,
2 जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा,
3.प्राचार्य CTE/IASE जिले समग्र शिक्षा,
4 प्राचार्य डायट समग्र शिक्षा,
5 जिला शिक्षा केन्द्र, समग्र शिक्षा,
6 जनपद शिक्षा केन्द्र (बी.आर.सी.), समग्र शिक्षा
7 जन शिक्षा केन्द्र (सी.आर. सी), समग्र शिक्षा
8 बालक बालिका छात्रावास तथा KGBV समग्र शिक्षा
9 शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शाला समग्र शिक्षा
10. शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला समग्र शिक्षा
इन बैंकों में खोले जा सकेंगे खाते
बैंक खाते राज्य स्तर से खोलने में KYC तथा हस्ताक्षर बुलवाने में देरी होने के कारण अब निर्णय लिया गया है कि उक्त ऐजेन्सियों के बैंक खाते खोलने हेतु भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम बैंक शाखा में KYC एवं संयुक्त हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूर्ण की जाकर Zero Balance Bank Account खोला जाना है।
पी एफ एम एस पोर्टल में एजेंसी रजिस्ट्रेशन के लिए इस फॉर्मेट में उपलब्ध करवाना होगी जानकारी
PFMS में Agency Registration कार्य हेतु संलग्न प्रपत्र में समस्त ऐजेंसियों की जानकारी जिले स्तर पर एकत्रित की जाएगी। जिसमें से संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी प्राचार्य CTE/IASE, प्राचार्य डायट एवं जिला शिक्षा केन्द्र की जानकारी राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है। जिससे उक्त एजेंसियों का Registration राज्य स्तर से किया जा सके।
पीएफएमएस पोर्टल एजेंसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म
जनपद शिक्षा केन्द्र, जनशिक्षा केन्द्र, होस्टल एवं SMC/SDMC का PFMS में Registration कार्य जिले स्तर से किया जाना है।
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी आदेश
समस्त नोडल एजेंसी समग्र शिक्षा के खाते नजदीकी स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा में शून्य बैलेंस पर 15 जुलाई 2021 तक अनिवार्य रूप से खुलवा कर पी एस एम एस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा ले।
(धनराज एस.)
संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र
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