मोटरसाइकिल पर सफर करने के होंगे यह नियम एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना (आईआरएडी) मध्यप्रदेश सहित 6 राज्यो में होगी लागू केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाईन
केंद्र सरकार ने मोटरसाइकिल के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक बाइक के दोनों तरफ ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे वाहन के पीछे बैठने वाले लोगों की सुरक्षा के लिहाज से अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा बाइक के पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों ओर फुट्रेज को भी अनिवार्य कर दिया है।
गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पिछले पहिए के बाईं तरफ कम से आधा भाग सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए। इससे वाहन के पीछे बैठने वालों के कपड़े पहिए में फंसने का खतरा खासा कम होगा। परिवहन मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी गाइडलाइन जारी की हैं। इसके मुताबिक कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
अगर कंटेनर को पिछली सवारी की जगह पर लगाया जाता है तो फिर दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर बैठ नहीं सकेगा।
इधर सरकार देशभर में ‘एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना (आईआरएडी) तथा इससे संबंधित ऐप के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। इससे दुघर्टना के आंकड़ों को तत्काल जुटाने में मदद मिलेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उसने कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के कुछ चयनित जिलों में अधिकारियो को आईआरएडी ऐप के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अब सुझावों के आधार पर इस ऐप में राज्य से संबंधित परिवर्तन भी किए जाएंगे।
मंत्रालय ने कहा कि आईआरएडी ऐप को संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की ज़रूरतों के अनुसार विकसित किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन भी किया जाएगा। फिलहाल आईआईआरएडी ऐप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और जल्दी ही यह आईओएस जैसे अन्य प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध होगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना (आईआरएडी) को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है, जो जल्दी ही पूरे देश में लागू होगी। पहले चरण में, इस योजना को छह राज्यों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। (एजेंसी इनपुट)