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आरटीई के तहत नि:शुल्क प्रवेश के लिए अभिभावक 22 सितंबर 2021 तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केंद्रों में सत्यापन करा सकेंगे
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आरटीई के तहत नि:शुल्क प्रवेश के लिए अभिभावक 22 सितंबर 2021 तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केंद्रों में सत्यापन करा सकेंगे

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया की संशोधित समय सारणी जारी की गई है। संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस. ने बताया कि 20 सितंबर 2021 तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार के लिए विकल्प उपलब्ध रहेगा।

ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात अभिभावक 22 सितंबर 2021 तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केंद्रों में सत्यापन करा सकेंगे।

श्री धनराजू ने बताया कि 28 सितंबर 2021 को पारदर्शी रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी खोली जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी से आवेदकों को स्कूल का आवंटन किया जायेगा और चयनित आवेदकों को एस.एम.एस. से भी सूचित किया जाएगा। लॉटरी में चयनित आवेदक 28 सितंबर से 8 अक्टूबर 2021 के बीच आवंटन पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। प्रवेश लेते समय ही संबंधित प्राइवेट स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी। सभी जिलों के कलेक्टर को नियमानुसार और पूर्ण पारदर्शी तरीके से नियत समय अवधि में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए कार्यवाही संपादित करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं।

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