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भोपाल, 1 जून 2024: मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में सभी संवर्ग के शिक्षकों को 10 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से उच्च पद प्रभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश उन शिक्षकों के लिए लागू होता है जिन्हें उच्च पद प्रभार के आदेश जारी हो चुके है लेकिन किसी भी कारण से अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है।
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आदेश के मुख्य बिंदु:
- अनिवार्य पदभार ग्रहण: 10 जून 2024 तक सभी पदोन्नत उच्च पद प्रभार शिक्षकों को अनिवार्य रूप से उच्च पद प्रभार ग्रहण करना होगा।
- पदोन्नति आदेश का निरस्तीकरण: यदि कोई शिक्षक 10 जून तक पदभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका उच्च पद प्रभार का आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।
- ऑनलाइन रिलीविंग एवं जॉइनिंग: उच्च पद प्रभार के लिए ऑनलाइन रिलीविंग और ऑनलाइन जॉइनिंग ही मान्य होगी।
- संवर्गवार जानकारी का प्रस्तुतिकरण: उच्च पद प्रभार हेतु प्राचार्य हाईस्कूल से प्राचार्य उ.मा.वि./ व्याख्याता से प्राचार्य हाईस्कूल/ उच्च माध्यमिक शिक्षक से प्राचार्य हाईस्कूल / प्रधानाध्यापक से प्राचार्य हाईस्कूल की संवर्गवार जानकारी निर्धारित में अनिवार्य रूप से हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में दिनांक 10.06.2024 तक स्था-01 कक्ष के ई मेल [email protected] पर भिजवाना सुनिश्चित करें।
- शिक्षकों के लिए निर्देश:
- सभी संवर्ग के शिक्षक इस आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें।
- यदि आपको कोई कठिनाई हो तो संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।
- 10 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से उच्च पद प्रभार ग्रहण कर लें।
विभागीय अधिकारियों के लिए निर्देश: - इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
- शिक्षकों को पदभार ग्रहण करने में सहायता प्रदान करें।
- 10 जून 2024 के बाद पदभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों के संबंध में उचित कार्रवाई करें।
यह आदेश शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी शिक्षकों और अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है। सभी को इस आदेश का पालन करना सुनिश्चित करना चाहिए।
अतिरिक्त जानकारी: - आदेश की प्रति: http://educationportal.mp.gov.in/CIRCULARS/
- संपर्क सूत्र:
- मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
- ईमेल: [email protected]
यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी।
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