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भोपाल GMC में भर्ती प्रक्रिया पर विवाद: डेंटल में SR का 1 पद पर इंटरव्यू के लिए पहले 13 कैंडिडेट सिलेक्ट, फिर दो को ही पात्र बताया, विरोध होने पर रिजल्ट रोका Digital Education Portal

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जीएमसी में दंत चिकित्सा विभाग� - dainik bhaskar

जीएमसी में दंत चिकित्सा विभाग�

गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के डेंटल डिपार्टमेंट में एक सीनियर रेजिडेंट (एसआर) के पद की नियुक्ति को लेकर विवाद हो गया है। प्रबंधन ने पहले एक पद पर इंटरव्यू के लिए 13 कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिए। फिर शासकीय काॅलेज से पोस्ट ग्रेजुएट को वरीयता देने के नियम का हवाला देकर दो कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया। विरोध होने पर प्रबंधन ने रिजल्ट ही होल्ड कर दिया। अब मामले में कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है।

राजधानी के गांधी मेडिकल कॉलेज में डेंटर डिपार्टमेंट में 3 जुलाई को एक सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला। इसमें 20 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म भरा। प्रबंधन ने सभी को 20 जुलाई सुबह 10 बजे स्क्रूटनी कमेटी के सामने बुलाया। स्क्रूटनी के चयनितों को 1 बजे इंटरव्यू में शामिल होना था।

स्क्रूटनी कमेटी ने फॉर्म की जांच के बाद 13 लोगों का चयन किया। बाद में गांधी मेडिकल कॉलेज स्वशासी सीनियर रेजिडेंट भर्ती नियम -2020 में नियमों का हवाला देकर सिर्फ दो कैंडिडेट का ही इंटरव्यू लिया गया। इसका बाकी उम्मीदवारों ने विरोध किया, जिसके बाद शाम को घोषित होने वाला रिजल्ट अब तक होल्ड है।

क्या है नियम में पेंच

गांधी मेडिकल कॉलेज स्वशासी सीनियर रेजिडेंट भर्ती नियम-2020 के अनुसार पहले गांधी मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले कैंडिडेट को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद प्रदेश के दूसरे शासकीय मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले, फिर प्रदेश के नीति मेडिकल कॉलेज के कैंडिडेट को वरीयता दी जाएगी। जानकारों का कहना है, इसमें पेंच यह है कि मेडिकल के नियम दंत चिकित्सा विभाग में लगा दिए, जबकि नियम पुस्तिका में दंत चिकित्सा से पोस्ट ग्रेजुएट का उल्लेख ही नहीं है।

जीएमसी के भर्ती नियम।

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जीएमसी के भर्ती नियम।

डेंटर डिपार्टमेंट के एसआर के पद तीन साल के लिए अस्थाई प्रतिमाह 76 हजार रुपए वेतन का है। इसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदारों ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि हमने प्रबंधन को शिकायत की है। उनका कहना है, इंटरव्यू सभी के लिए जाना था। उन्हाेंने यह भी सवाल उठाया कि जब मेडिकल यूनिवर्सिटी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज सभी को समान डिग्री देती है, तो फिर नियम पक्षपात वाले क्यों बनाए जाते हैं।

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मामले में गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेन शुक्ला बोले कि वह उस प्रक्रिया में शामिल नहीं थे, इसलिए मामले में कुछ नहीं कह सकते।

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