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शासकीय सेवकों की पेंशन सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी परिवार पेंशन आदि से संबंधित समस्त नियम निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप

शासकीय सेवकों की पेंशन सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी परिवार पेंशन आदि से संबंधित समस्त नियम निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप

पेशन अधिनियम 1871 के प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन अतीत की सेवा के प्रतिफल के रूप में संरक्षित भुगतान है। इसलिये पेंशन भोगी को स्वेच्छाचारिता से पेंशनरी स्वत्वों से वंचित नहीं रखा जा सकता। पेंशन भावी सदाचार के आधार पर देय है; इस दृष्टि से कदाचार के आधार पर पेंशन की राशि नियम विहित प्रकिया का पालन करते हुये कम या रोकी जा सकती है ।

तात्पर्य – पेंशन मासिक आवर्ती भुगतान है, जो शासकीय सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति पर. भुगतान योग्य होता है ।

Table of contents शासकीय सेवकों पेंशन

1.2 पेंशन-कारक शासकीय सेवक पेंशन

निम्नाकित तीन कारक पेंशन की गणना में महत्वपूर्ण होते हैं –

(अ) शासकीय सेवक की अर्हतादायी सेवा की अवधि, (ब) पेंशन हेतु गणना में शामिल की जाने वाली उपलब्धियां और
(स) सेवानिवृत्ति दिनांक पर लागू पेंशन गणना का सूत्र।

1.3 अर्हतादायी सेवा – (म0प्र0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 का नियम 12 से 29)

सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक की अर्हतादायी सेवा की अवधि पर पेंशन की राशि आधारित होती है। अर्हतादायी सेवा निकालने के लिये कुल सेवा अवधि में निम्नलिखित अवधियों को जोड़ा जाता है

• परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो।

निलंबन काल, यदि कर्तव्य अवधि माना गया हो। असाधारण अवकाश पूरे सेवाकाल में केवल 120 दिन की सीमा के अधीन
• राज्य शासन के अधीन एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने के लिये कार्यग्रहण काल की अवधि।

संविलियन के मामलों में पेंशन का पूंजीकृत मूल्य अथवा अंशदायी भविष्य निधि की नियोक्ता अंशदान की ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि, जैसी भी स्थिति हो, जमा करने पर संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि ।

• यदि राज्य शासन के अधीन कार्यरत रहते हुये एक विभाग से दूसरे विभाग में सीधी भर्ती से नियुक्ति हुई है और ऐसी नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र उचित माध्यम से अग्रेषित कराते हुये अनुमति ली गई है, तो पूर्व विभाग की सेवा अवधि।

• अर्हतादायी सेवा की अधिकतम अवधि 33 वर्ष अर्थात 66 छमाही पेशन के लिये मान्य है।

अर्हतादायी कुल सेवा में से निम्नांकित अविध पेंशन के लिये मान्य नहीं होती:

• बाल्य सेवा अवधि (18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की गई सेवा),

• प्रशिक्षु के रूप में की गई सेवा,

120 दिनों से अधिक लगातार असाधारण अवकाश जो उचित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है (ऐसे प्रकरणों में 120 दिन ही अर्हतादायी सेवा के रूप में मान्य किये जावेंगे और शेष अवधि पेंशन के लिये अर्हतादायी नहीं होगी);

अवकाश से अधिक रूकने की अवधि,

• पदग्रहण काल से अधिक रूकने की अवधि • अन्य व्यवधान, जो अनर्हतादायी घोषित किये गये हों और ऐसा निलंबन काल, जो कर्तव्य अवधि न माना गया हो।

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टीप 1-शासकीय सेवक का त्यागपत्र

यदि किसी शासकीय सेवक द्वारा नियमानुसार नोटिस दिये दिना सेवा से त्यागपत्र दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा त्यागपत्र देने के फलस्वरूप पिछली समस्त सेवा का हरण हो जाने से पेंशन की पात्रता नहीं रहती है। पेंशन नियम 42

सेवा का हरण –

शासकीय सेवक के सेवा अथवा पद से पदच्युति और पृथक्करण उस सेवा का स्वतः ही हरण कर देते है परन्तु बाद में अपील या अन्य किसी कारण से पुनर्रथापना होने पर पदच्युति, पृथक्करण और पुनर्स्थापन के बीच की अवधि सहित सेवा अर्हतादायी सेवा के रूप में मान्य है इसी प्रकार सेवा अथवा पद से त्याग पत्र, पूर्व सेवा का हरण कर देता है. परन्तु राज्य शासन के अधीन किसी अन्य पद, जिसकी सेवाएं अर्हतादायी हो तथा उचित अनुमति से आवेदन करने पर नियुक्ति ग्रहण करने के लिये त्याग पत्र दिया गया हो, तो पूर्व सेवाओं का हरण नहीं होगा ।

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टीप 1.- वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.बी.25/6/95/ पी. डब्ल्यू, सी/ चार दिनांक 20.10.95 के द्वारा पेंशन नियम 28 में संशोधन किया गया है, अब संशोधन के फलस्वरूप सेवापुस्तिका में प्रतिकूल विनिर्दिष्ट “उपदर्शन के अभाव में सरकार के अधीन किसी शासकीय सेवक द्वारा बार की गई सिविल सेवा के बीच में व्यवधान स्वयमेव दोषमार्जित माना जायेगा तथा व्यवधान पूर्व सेवा अर्हतादायी सेवा मानी जाएगी।

वर्ष के भाग की गणन

अर्हतादायी सेवा पूर्ण अर्ध वर्ष (छः माह) अवधि में व्यक्त की जाती है। इस हेतु किसी अर्ध वर्ष के तीन माह और उससे उपर की अंशावधि को पूरा अर्ध वर्ष माना जाता है. वर्ष के भाग को पेंशन की अर्हतादायी सेवा के लिये निम्न प्रकार से लिया जाता है।

अर्हतादायी सेवा पूर्ण अर्ध वर्ष (छः माह) अवधि में व्यक्त की जाती है। इस हेतु किसी अर्ध वर्ष के तीन माह और उससे उपर की अंशावधि को पूरा अर्ध वर्ष माना जाता है. वर्ष के भाग को पेंशन की अर्हतादायी सेवा के लिये निम्न प्रकार से लिया जाता है।
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यदि किसी शासकीय सेवक की अर्हतादायी सेवा 33 वर्ष से अधिक होती है तो उसे पेंशन और उपादान के लिये 33 वर्ष तक सीमित कर दिया जाता है अर्थात अधिकतम 66 अर्ध वर्ष।

पेंशन हेतु गणना में ली जाने वाली उपलब्धियां –

(म0प्र0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 का नियम 30 )

पेंशन के उद्देश्य के लिये उपलब्धियों से अभिप्रेत मूलभूत नियम 9 (21) ( ए) (प) में परिभाषित मूल वेतन से है जिसमें मौलिक वेतन, विशेष वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन शामिल है। उपदान सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर तथा पेंशन सेवा के अंतिम दस माह में प्राप्त औसत उपलब्धियों के आधार पर संगणित की जाती है। औसत उपलब्धियों के प्रयोजन के लिए द्विभाषी भत्ते को भी गणना में लिया जाता है।

पेंशन पुनरीक्षण –

किसी शासकीय सेवक, उसकी सेवानिवृत्ति के समय प्रभावशील राज्य शासन के नियमों द्वारा नियन्त्रित होता है. समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी आदेशों के आधार पर पेंशन का पुनरीक्षण किया जाता है ।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

9.1 कोई भी शासकीय सेवक 15 की अर्हतादायी सेवा पूर्ण करने के पश्चात नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को प्रपत्र 28 में कम से कम एक माह की नोटिस देकर किसी भी समय सेवानिवृत्त हो सकता है ।

9.2 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सामान्य शर्ते –

(1) प्रपत्र 28 में आवेदित दिनांक पर सेवानिवृत्ति प्रभावशाली हो जाती है जब तक कि इस अवधि की समाप्ति के पूर्व नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति की स्वीकृति अमान्य न कर दी गई हो ।

(2) नियुक्ति कर्ता प्राधिकारी की स्वीकृति से नोटिस वापिस लिया जा सकता है बशर्ते कि इस हेतु आवेदन नोटिस अवधि समाप्त होने के पूर्व किया गया हो।

(3) परन्तु निम्नलिखित विभागों के शासकीय सेवकों के जब तक उन्होंने 20 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण नहीं कर ली हो उन्हें पात्रता नहीं होगी ।

(क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ( चिकित्सा, सह- चिकित्सा (पैरा मेडिकल) और तकनीकी स्टाफ) (ख) चिकित्सा शिक्षा विभाग, (अध्यापनस्टाफ, सह-चिकित्सा (पैरा-मेडिकल) और तकनीकी स्टाफ)

(ग) तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग (अध्यापन स्टाफ)

(घ) उच्च शिक्षा विभाग (अध्यापन स्टाफ) (ड) स्कूल शिक्षा विभाग (अध्यापन स्टाफ)

(च) आदिम जाति कल्याण विभाग (अध्यापन स्टाफ) (छ) गृह (पुलिस ) विभाग (अलिपिक वर्गीय)

परंतु यह और भी कि ऐसा सरकारी सेवक, नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना, निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन सेवानिवृत्त होने के

लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :-

(एक) जहाँ सरकारी सेवक निलंबन के अधीन हो । (दो) जहाँ सरकारी सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित करना नियुक्ति प्राधिकारी के विचाराधीन हो ।

परंतु यह भी कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी ने सरकारी सेवक द्वारा दी गई सूचना की तारीख से छः माह के भीतर द्वितीय परन्तुक के खण्ड (दो) के अधीन कोई विनिश्चय, ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध नहीं किया है यह समझा जाएगा कि नियुक्ति प्राधिकारी ने ऐसे सरकारी सेवक को छः मास की कालावधि की समाप्ति के पश्चात की तारीख को सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात कर दिया है ।

टिप्पणी

1- उपरोक्त खण्ड (क) के अधीन किसी सरकारी सेवक के द्वारा सेवानिवृत्ति की सूचना देने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी को निर्देश के द्वारा स्वयं का यह समाधान करना चाहिए कि उसने पेंशन के लिए, यथास्थिति 15 या 20 वर्ष की अर्हता सेवा वास्तव में पूर्ण कर ली है ।

2- यथास्थिति, सूचना की एक मास की कालावधि या सूचना की कालावधि, जो एक माह से कम हो, की संगणना उस तारीख से की जाएगी, जिसको वह हस्ताक्षरित की गई हो और रजिस्ट्रीकृत डाक के अधीन संसूचित की गई हो, जहाँ सूचना व्यक्तिशः तामील की गई हो वहाँ कालावधि की गणना, उसकी प्राप्ति की तारीख से की जाएगी ।

– सरकारी सेवक को, आवेदन प्रस्तुत करने पर सूचना की कालावधि के दौरान ऐसा अवकाश मंजूर किया जाएगा, जिसके लिए वह नियमों के अनुसार हकदार हो ।

टिप्पणी
1 अक्टूबर, 2002 या उसके बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों की बाकी सेवावधि को पूरे तौर पर पेंशन और ग्रेच्युटी के लिये गणना में लिया जायेगा । यह सेवाकाल 33 साल से अधिक नहीं माना जायेगा। इस अवधि के दौरान काल्पनिक वेतनवृद्धि जोड़ी जाकर पेंशन और ग्रेच्युटी का निर्धारण होगा । काल्पनिक वेतनवृद्धि शासकीय सेवक द्वारा धारित पद के वेतनमान के अधिकतम तक ही देय होगी।

परिवार पेंशन

पात्रता

परिवार पेंशन की पात्रता तब ही होती है जबकि शासकीय सेवक ने सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो । • प्रथमतः पति अथवा पत्नी को उसकी मृत्यु अथवा पुनर्विवाह जो भी पहले हो तक देय, • पुत्र या अविवाहित या विधवा या विच्छिन्न विवाह पुत्री ( वर्तमान में आय के मानदण्डों के अधीन), राज्य शासन द्वारा वर्तमान में आय की सीमा न्यूनतम रुपये 1275/-प्र.मा. निर्धारित की गई है। 25 वर्ष कर लेने तक या विवाह/ पुनर्विवाह की तारीख तक. इनमें जो भी पूर्वतर आयु पूरी हो। इनमें सेवा निवृत्ति के पूर्व वैध रूप से दत्तक लिये गये पुत्र / पुत्री भी सम्मिलित है।

• शासकीय सेवक पर, जब वह जीवित था, पूर्णतः आश्रित माता-पिता यदि

मृत शासकीय सेवक के विधवा अथवा बच्चे न हों, तो आय सीमा के अध्यधीन। पुत्र, अविवाहित या विधवा या विच्छिन्न विवाह पुत्री एवं माता पिता को प्रति वर्ष आय सीमा का/आश्रित होने का प्रमाण-पत्र देना होगा।

परिवार पेंशन सबसे पहले पति या पत्नी, उसके बाद उम्र के कमानुसार पुत्र, पुत्री एवं उसके पश्चात माता पिता को देय होती है।

• शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण जीवकोपार्जन में असमर्थ पुत्र/ पुत्री को कमशः तदुपरांत अविवाहित पुत्रियों को कमशः जीवन भर के लिये सबसे छोटे अवस्यक बच्चे को देय परिवार पेंशन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् परिवार पेंशन स्वीकार की जा सकती है, बशर्ते सिविल सर्जन से उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। ऐसा प्रमाण पत्र प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल से प्राप्त किया जायेगा।

• परिवार पेंशन मृत्यु के आगामी दिनांक से देय होती है ।

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परिवार पेंशन की दरें

दिनांक 1.1.96 से वेतन का 30 प्रतिशत न्यूनतम रूपये 1275/- के अध्यधीन परिवार पेंशन स्वीकार्य है।

उच्च दर अथवा बढी हुई दर का निर्धारण शासकीय सेवक द्वारा कम से कम सात वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने पर।

• अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत अथवा वेतन की 30 प्रतिशत की दोगुनी राशि अथवा सेवानिवृत्ति के समय शासकीय सेवक को स्वीकृत पेंशन की राशि इनमें जो भी कम हो।

यह राशि सात वर्ष तक या यदि शासकीय सेवक जीवित रहता तो सामान्य अधिवार्षिकी आयु से 7 वर्ष अधिक अर्थात् वर्तमान में 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि तक-इनमें जो भी पहले हो, तक देय होगी उसके बाद से साधारण दर से परिवार पेंशन मिलेगी।

उपरोक्त राशि सात वर्ष तक या उस तिथि तक जिसमें पेंशनर यदि जीवित रहता तो 67 वर्ष की आयु तक प्राप्त करता, जो भी अवधि कम हो, तक प्राप्त होगी। इस अवधि के बाद साधारण दर से परिवार पेंशन मिलेगी । टीप:-(1) परिवार पेंशन अवयस्क पुत्र / पुत्रियों को वयस्क आयु पूर्ण करने/जीवित माता पिता के माध्यम से अथवा अन्य प्रकरणों में विधिक संरक्षक के माध्यम से देय होती है ।

टीप:-(2) म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ.बी. / 6/1/ 94/ सी / चार दिनांक 29.11.94 द्वारा उपरोक्त में संशोधन कर पुत्र के लिये 25 वर्ष की आयु तक तथा पुत्री के लिये भी 25 वर्ष की आयु तक अथवा विवाह होने तक (जो भी पहिले हो) परिवार पेंशन की पात्रता निर्धारित की है । यह संशोधन जारी होने के दिनांक अर्थात् 29 नवम्बर 1994 से प्रभावशील हो गये है ।

टीप:-(3) म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप कं. एफ.बी. / 6/1 / 92 / पी. डब्ल्यू सी / चार दिनांक 21.8.94 द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद विवाह / पुनर्विवाह करता है /करती है, उन्हें भी परिवार पेंशन की पात्रता होगी । परिवार पेंशन ऐसे पुत्र / पुत्रियों को भी देय होगी, जिनका जन्म सेवानिवृत्ति के बाद हुआ हो । यह आदेश उन पेंशनरों पर भी लागू होगा जिनकी विवाह आदेश जारी होने के पहले हुआ हो ।

शिक्षकों की अधिवार्षिकी के संबंध में डीपीआई के निर्देश

टीप:-(3) म. प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप कं. एफ. बी. / 6/1 / 92 / पी. डब्ल्यू सी / चार दिनांक 21. 8. 94 द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद विवाह / पुनर्विवाह करता है /करती है, उन्हें भी परिवार पेंशन की पात्रता होगी । परिवार पेंशन ऐसे पुत्र / पुत्रियों को भी देय होगी, जिनका जन्म सेवानिवृत्ति के बाद हुआ हो । यह आदेश उन पेंशनरों पर भी लागू होगा जिनकी विवाह आदेश जारी होने के पहले हुआ हो ।
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शासकीय सेवक के लिए पेंशन मृत्यु सेवानिवृत्ति की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

शासकीय सेवक के लिए पेंशन मृत्यु सेवानिवृत्ति की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
शासकीय सेवकों की पेंशन सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी परिवार पेंशन आदि से संबंधित समस्त नियम निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप 25
शासकीय सेवक के लिए पेंशन मृत्यु सेवानिवृत्ति की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
शासकीय सेवकों की पेंशन सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी परिवार पेंशन आदि से संबंधित समस्त नियम निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप 26
शासकीय सेवक के लिए पेंशन मृत्यु सेवानिवृत्ति की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
शासकीय सेवकों की पेंशन सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी परिवार पेंशन आदि से संबंधित समस्त नियम निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप 27
शासकीय सेवक के लिए पेंशन मृत्यु सेवानिवृत्ति की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
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