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शासकीय सेवक एवं उस पर आश्रित परिवारजनों के उपचार संबंधी दिशा-निर्देश

Treatment rule for Government employees, Government employees health rules,Rules, instructions and conditions of treatment for government servants and dependent families,

शासकीय सेवक एवं उस पर आश्रित परिवार जनों के उपचार से संबंधित नवीन दिशा निर्देश जो कि वर्ष 2018 में जारी किए गए हैं आपकी सुविधा के लिए डिजिटल एजुकेशन पोर्टल द्वारा यहां पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

कृपया यह लेख अंत तक अवश्य पढ़े तथा जरूरतमंदों को फॉरवर्ड करने का कष्ट करें, ताकि शासकीय सेवक के इलाज संबंधित नियमों की जानकारी प्राप्त कर सके।

शासकीय सेवक एवं उस पर आश्रित परिवारजनों के उपचार संबंधी निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पैकेज के भीतर राज्य के बाहर उपचार हेतु अनुमति-

समस्त प्रकार की अनुमति शासकीय सेवक की पदस्थापना से निकटस्थ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता स्तर से दी जाएगी। अनुमति में बीमारी का परीक्षण कर उपचार की सलाह दी जाएगी लेकिन अस्पताल विशेष को refer (संदर्भित ) नहीं किया जा सकेगा। शासकीय सेवक चिकित्सा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त किसी भी अस्पताल में उपचार करा सकेगा।

राज्य के बाहर उपचार हेतु अग्रिम की स्वीकृति-

राज्य के बाहर उपचार की अनुमति प्रस्तुत करने पर वित्त विभाग के परिपत्र दि. 08. 12.1994 सहपठित वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2012 भाग-1 मद क्र. 2.11 के अनुसार व्यय की प्राक्कलित राशि के 80% की सीमा में शासकीय सेवक का विभाग अग्रिम स्वीकृत कर सकेगा।

राज्य के बाहर उपचार हेतु निर्धारित पैकेज से अधिक व्यय की स्वीकृति-

शासकीय सेवक की पदस्थापना स्थल के निकटस्थ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता से इस आशय का प्रमाणपत्र कि शासकीय चिकित्सालयों में ऐसे उपचार की व्यवस्था नहीं है।

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शासकीय सेवक के भ्रमण / अवकाश पर होने की दशा में:

प्रदेश के भीतर भ्रमण के दौरान निकटस्थ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता से इस आशय का प्रमाणीकरण कि शासकीय चिकित्सालयों में उपचार की व्यवस्था नहीं है।

शासकीय सेवक के भ्रमण / अवकाश पर होने की दशा में आपात स्थिति में इलाज आवश्यक होने के संबंध में जिस चिकित्सालय में उपचार कराया गया उसके अधीक्षक का प्रमाणीकरण जिसमें यह दर्शाया गया हो कि आपात स्थिति क्या थी?

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शासकीय चिकित्सालयों में उपचार की व्यवस्था नहीं होने संबंधी प्रमाण-पत्र हेतु निम्न परिस्थितियों मान्य होगी:-

  • चिकित्सालय में ऐसे उपचार की व्यवस्था नहीं हो।
  • चिकित्सालय में उपचार की व्यवस्था तो हो लेकिन ओ.टी. में स्थान अथवा चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो।
  • राज्य शासन के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए निजी वार्ड में स्थान उपलब्ध नहीं हो।

स्वीकृति के लिए सक्षम पदाधिकारी-

निर्धारित पैकेज राशि से 25 प्रतिशत अधिक तक की स्वीकृति के लिए संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित निम्नानुसार समितिः-

  1. संभागीय आयुक्त अध्यक्ष
  2. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, सदस्य सचिव
  3. अधिष्ठाता द्वारा अधिकृत विभागाध्यक्ष, सदस्य
  4. संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा सदस्य
  5. संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित उपायुक्त सदस्य
  6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सदस्य

निर्धारित पैकेज से 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अधिक तक की स्वीकृतिः-

संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति एवं संचालक, चिकित्सा शिक्षा की अनुशंसा की दशा में प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर

निर्धारित पैकेज से 50 प्रतिशत से अधिक राशि की स्वीकृतिः

शासकीय सेवक के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग से अभिमत प्राप्त कर मंत्रिपरिषद के आदेश अनुसार ।

कार्योत्तर स्वीकृति-

कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों में स्वीकृत राशि निर्धारित पैकेज तक सीमित होगी लेकिन आपात स्थिति में पैकेज से अधिक व्यय की स्वीकृति के लिए सक्षम पदाधिकारी उक्त बिंदु के अनुसार होंगे।

बीमारी जिसके उपचार के लिए पैकेज निर्धारित नहीं है अथवा आपात स्थिति में गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में उपचार संबंधी अनुमति-

संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर शासकीय सेवक के प्रशासकीय विभाग को चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त कर मंत्रिपरिषद के आदेश अनुसार।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की टीप क्रमांक 2172 / 3053/18/ वित्त / नियम / चार, दिनांक 26.11.2018 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में जारी की जाती है।

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