education

लवजिहाद” रोकने संबंधी मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 शनिवार से लागू

लवजिहाद” रोकने संबंधी मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 शनिवार से इस राज्य में लागू कर दिया गया है और इसके तहत प्रलोभन और भय के तहत धर्म परिवर्तन करने और कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने  बताया है कि शनिवार से  मध्यप्रदेश में  “धार्मिक स्वतंत्रता  अधिनियम 2020”  ने मूर्तरूप ले लिया है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। शनिवार से ही कानून लागू हो गया है। अब जबरन, भयपूर्वक, डरा- धमका कर, प्रलोभन देकर, बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा कर विवाह करने और करवाने वाले व्यक्ति,संस्था अथवा स्वयंसेवी संस्था की शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल अध्यादेश में किए गए प्रावधानों के मुताबिक संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

कपटपूर्वक धर्म परिवर्तन पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान

स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को राजपत्र (राजपत्र) में अधिसूचित किया गया है। अब यह कानून प्रभावी हो गया है।

इस बिल के अनुसार शादी या अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण अपराध की श्रेणी में होगा। इस मामले में अधिकतम 10 वर्ष की कैद की सजा है। वहीं एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान बताया।

गृह विभाग की ओर से मध्यप्रदेश के राजपत्र में धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को शनिवार से अधिसूचित कर दिए जाने के साथ ही यह अध्यादेश लागू हो गया है। इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को विधिवत पत्र खिलकर सूचना दे दी है।

Online Teacher Transfer Apply 2022 : शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया एजुकेशन पोर्टल पर हुई शुरू ऐसे करें , ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदन,ये शिक्षक नहीं कर सकेंगे अप्लाई(Opens in a new browser tab)

Join whatsapp for latest update

अगर आप को डिजिटल एजुकेशन पोर्टल द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक शिक्षकों के साथ शेयर करने का कष्ट करें|

Follow us on google news - digital education portal
Follow Us On Google News – Digital Education Portal

हमारे द्वारा प्रकाशित समस्त प्रकार के रोजगार एवं अन्य खबरें संबंधित विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की जाती है। कृपया किसी प्रकार के रोजगार या खबर की सत्यता की जांच के लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट विजिट करें | अपना मोबाइल नंबर या अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी किसी को भी शेयर न करे ! किसी भी रोजगार के लिए व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जाती हैं ! डिजिटल एजुकेशन पोर्टल किसी भी खबर या रोजगार के लिए जवाबदेह नहीं होगा

Join telegram
Team Digital Education Portal

श्री मिश्रा ने लिखा है “प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। सरकार ने बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक स्वतत्रंता अध्यादेश 2020 लागू कर दिया है। धर्म बदलने के लिए हमारी बेटियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को अब हम नहीं छोड़ेंगे।”

श्री मिश्रा ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि देश का हर जिम्मेदार नागरिक फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की तरह मप्र धार्मिक स्वतंत्रता कानून की सराहना कर रहा है। धर्म परिवर्तन के लिए हमारी बेटियों के साथ होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए कड़ा कानून बेहद जरुरी था।

यह एक सराहनीय कदम : कंगना रनौत

इस बीच महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित फिल्म धाकड़ की शूटिंग के सिलसिले में भोपाल आयीं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने मध्यप्रदेश में इस कानून को लागू करने को सराहनीय बताया है। उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि यह बहुत अच्छा कानून है। लोगों को यह समझना चाहिए कि कानून उनके लिए हैं, जिन्हें परेशानी हुयी है। ऐसे लोग जो नाम या अंतर्जातीय विवाह या किसी तरह की अन्य धोखाधड़ी के कारण विवाह में धोखा खाते हैं। यह खुशी की बात है कि अंतत: सरकार ने इस तरह का कानून बना दिया।

कठोर सजा का प्रावधान

धर्म छिपाकर (कथित लव जिहाद) शादी के अपराध में तीन साल से दस साल तक की जेल और 50 हजार रुपये के दंड का प्रावधान रखा गया है। वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन का प्रयास पर पाँच से दस साल तक की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

नाबालिग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संग ऐसा अपराध करने पर दो से दस वर्ष की कैद का प्रावधान है। वहाँ से कम से कम 50 हजार रुपये जुर्माने का रखा गया है।

यही नहीं इस बिल में अपनी इच्छा से धर्म संपरीक्षण करने वाले या प्रदान करने वाले शख्स को 60 दिन पहले जिला दंडाधिकारी को सूचित करना जरूरी होगा। ऐसा न करने पर कम से कम तीन से पांच वर्ष की कैद और कम से कम 50 हजार रुपए के अर्थदंड का प्रावधान है।

अगर आप को डिजिटल एजुकेशन पोर्टल द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक शिक्षकों के साथ शेयर करने का कष्ट करें|

Follow us on google news - digital education portal
Follow Us On Google News – Digital Education Portal

हमारे द्वारा प्रकाशित समस्त प्रकार के रोजगार एवं अन्य खबरें संबंधित विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की जाती है। कृपया किसी प्रकार के रोजगार या खबर की सत्यता की जांच के लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट विजिट करें | अपना मोबाइल नंबर या अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी किसी को भी शेयर न करे ! किसी भी रोजगार के लिए व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जाती हैं ! डिजिटल एजुकेशन पोर्टल किसी भी खबर या रोजगार के लिए जवाबदेह नहीं होगा

Team Digital Education Portal


Discover more from Digital Education Portal

Subscribe to get the latest posts to your email.

Show More

आपके सुझाव हमारे लिए महत्त्वपूर्ण हैं ! इस पोस्ट पर कृपया अपने सुझाव/फीडबैक देकर हमे अनुग्रहित करने का कष्ट करे !

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Discover more from Digital Education Portal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Please Close Ad Blocker

हमारी साइट पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति दें लगता है कि आप विज्ञापन रोकने वाला सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं. कृपया इसे बंद करें|