educationEducational NewsOrder & Circular

अर्जित अवकाश की पात्रता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश शिक्षक कैसे ले सकते हैं अर्जित अवकाश जाने पूरी प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश

शिक्षक कैसे ले सकते हैं अर्जित अवकाश का लाभ ? विश्राम अवकाश में किए गए कार्य को अर्जित अवकाश में परिवर्तन करने पात्रता अर्जित अवकाश नकदीकरण के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रचलित नियम एवं निर्देश।

अर्जित अवकाश नकदीकरण एवं पात्रता

मध्यप्रदेश शासन के द्वारा शासकीय सेवकों से विश्राम अवस्था में लिए गए कार्य के एवज में अर्जित अवकाश की पात्रता होती है। यह अर्जित अवकाश शिक्षक संपूर्ण वर्ष में अधिकतम 30 दिवस एवं अर्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु अधिकतम सात दिवस की पात्रता निर्धारित है। अर्जित अवकाश का नकदीकरण संबंधित लोक सेवक के सेवानिवृत्ति के समय किया जाता है। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को अर्जित अवकाश की पात्रता के लिए क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए। यह जानने के लिए नीचे दिए गए जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर द्वारा जारी निर्देशों को पढ़ें।

अर्जित अवकाश की पात्रता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश शिक्षक कैसे ले सकते हैं अर्जित अवकाश जाने पूरी प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश
अर्जित अवकाश की पात्रता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश शिक्षक कैसे ले सकते हैं अर्जित अवकाश जाने पूरी प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश 11

अर्जित अवकाश के संबंध में पात्रता निर्देश

अर्जित अवकाश की पात्रता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश शिक्षक कैसे ले सकते हैं अर्जित अवकाश जाने पूरी प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश
अर्जित अवकाश की पात्रता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश शिक्षक कैसे ले सकते हैं अर्जित अवकाश जाने पूरी प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश 12
मध्यप्रदेश शासन के द्वारा शासकीय सेवकों से विश्राम अवस्था में लिए गए कार्य के एवज में अर्जित अवकाश की पात्रता होती है। यह अर्जित अवकाश शिक्षक संपूर्ण वर्ष में अधिकतम 30 दिवस एवं अर्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु अधिकतम सात दिवस की पात्रता निर्धारित है। अर्जित अवकाश का नकदीकरण संबंधित लोक सेवक के सेवानिवृत्ति के समय किया जाता है। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को अर्जित अवकाश की पात्रता के लिए क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए। यह जानने के लिए नीचे दिए गए जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर द्वारा जारी निर्देशों को पढ़ें।
Img 20210128 0903188974401633604332496
मध्यप्रदेश शासन के द्वारा शासकीय सेवकों से विश्राम अवस्था में लिए गए कार्य के एवज में अर्जित अवकाश की पात्रता होती है। यह अर्जित अवकाश शिक्षक संपूर्ण वर्ष में अधिकतम 30 दिवस एवं अर्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु अधिकतम सात दिवस की पात्रता निर्धारित है। अर्जित अवकाश का नकदीकरण संबंधित लोक सेवक के सेवानिवृत्ति के समय किया जाता है। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को अर्जित अवकाश की पात्रता के लिए क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए। यह जानने के लिए नीचे दिए गए जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर द्वारा जारी निर्देशों को पढ़ें।
मध्यप्रदेश शासन के द्वारा शासकीय सेवकों से विश्राम अवस्था में लिए गए कार्य के एवज में अर्जित अवकाश की पात्रता होती है। यह अर्जित अवकाश शिक्षक संपूर्ण वर्ष में अधिकतम 30 दिवस एवं अर्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु अधिकतम सात दिवस की पात्रता निर्धारित है। अर्जित अवकाश का नकदीकरण संबंधित लोक सेवक के सेवानिवृत्ति के समय किया जाता है। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को अर्जित अवकाश की पात्रता के लिए क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए। यह जानने के लिए नीचे दिए गए जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर द्वारा जारी निर्देशों को पढ़ें।


Discover more from Digital Education Portal

Subscribe to get the latest posts to your email.

Show More

आपके सुझाव हमारे लिए महत्त्वपूर्ण हैं ! इस पोस्ट पर कृपया अपने सुझाव/फीडबैक देकर हमे अनुग्रहित करने का कष्ट करे !

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Discover more from Digital Education Portal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Please Close Ad Blocker

हमारी साइट पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति दें लगता है कि आप विज्ञापन रोकने वाला सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं. कृपया इसे बंद करें|