वोकेशनल एजुकेशन मध्य प्रदेश : अतिथि व्याख्यान एवं इंडस्ट्रियल विजिट के संबंध में डीपीआई ने जारी किए निर्देश, व्यवसायिक शिक्षकों के लिए आवश्यक जानकारी, अतिथि व्याख्यान एवं औद्योगिक भ्रमण के नियम एवं शर्तें, स्थानीय निधि से खर्च की जा सकेगी राशि
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मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश में केंद्र प्रवर्तित नवीन व्यावसायिक शिक्षा योजना Vocational Education चयनित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संचालित है। मध्यप्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत कक्षा नौवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों को विभिन्न ट्रेड जैसे आईटी, कृषि, ब्यूटी एंड वैलनेस, सिक्योरिटी, प्लंबिंग आदि में व्यवसायिक शिक्षा दी जा रही है। व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बच्चों को रोजगार के विभिन्न अवसर प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के चयनित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में यह व्यवसायिक शिक्षा वर्तमान में प्रचलित है ऐसे विद्यालयों में प्रतिमाह अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया जाता है साथ ही वर्ष में तीन बार इंडस्ट्रियल विजिट औद्योगिक भ्रमण का भी प्रावधान है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में व्यवसायिक शिक्षा वाले विद्यालयों में अतिथि व्याख्यान एवं इंडस्ट्रियल विजिट के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
Table of contents
स्थानीय निधि से की जा सकेगी प्रतिपूर्ति
विद्यालयों में अतिथि व्याख्यान (GL), औद्योगिक भ्रमण (IV)
के संबंध में dpi द्वारा निर्देश प्रसारित किये गए हैं। अतिथि व्याख्यान एवं औद्योगिक भ्रमण हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था स्थानीय निधि से की जाए। अतिथि व्याख्यान एवं औद्योगिक भ्रमण हेतु विद्यालयों को राशि आवंटन की प्रक्रिया प्रचलन में है। अतिथि व्याख्यान एम औद्योगिक भ्रमण के लिए राशि आवंटन होने के पश्चात इसका समायोजन स्थानीय निधि में किया जा सकेगा।
भारत की जन-भाषा हिन्दी विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया है।(Opens in a new browser tab)
अतिथि व्याख्यान गेस्ट लेक्चर निर्देश GL
मध्यप्रदेश में नवीन व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार विषय वस्तु से संबंधित कौशल की अद्यतन जानकारी के लिए प्रत्येक माह प्रति कक्षा में प्रति ट्रेड दो अतिथि विद्वानों/ विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित करवाने का प्रावधान है। यह अतिथि व्याख्यान गेस्ट लेक्चर प्रत्येक ट्रेड में प्रतिमाह दो अतिथि विद्वानों के द्वारा दिए जाते हैं। मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते पिछले वर्षों में अतिथि व्याख्यान एवं इंडस्ट्रियल विजिट नहीं हो सकी है। वर्तमान सत्र 2021 22 में अतिथि व्याख्यान के लिए डीपीआई द्वारा यह निर्देश जारी किए गए हैं।
- पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई.. इंजीनियरिंग कॉलेज तथा शासकीय / प्रतिष्ठित अशासकीय / वाणिज्यिक संस्थानों / उद्योगों के विशेषज्ञों को बुलाया जाए।
- किसी अन्य विद्यालय में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षक को अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित न किया जाये।
- व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा इस संबंध में प्रत्येक माह की 2 तारीख तक GL का प्लान प्राचार्य के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।
- ट्रेड संबंधी विशिष्ठ विशेषज्ञों की स्थानीय स्तर पर अनुपलब्धता होने पर VTP द्वारा प्रत्येक माह में एक अतिथि वर्चुअल माध्यम से देश स्तर के विशिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये कराया जाकर अतिथि व्याख्यान की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। इस हेतु आपके द्वारा विद्यालय में उपस्थित कराए गए व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए जिससे समस्त छात्र इसका लाभ उठा सके। अनुबंध अनुसार इस हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- प्लान के आधार पर प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि यह देखे कि जिस व्यक्ति का नाम गेस्ट लेक्चर हेतु प्रस्तावित किया गया है उसकी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव उपयुक्त है या नहीं ? उपयुक्त व्यक्ति को ही गेस्ट लेक्चर के लिये आमंत्रित किया जायेगा ।
- गेस्ट लेक्चरर के लिये आमंत्रण पत्र प्राचार्य के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा।
- सामान्यत किसी भी अतिथि व्याख्याता की व्याख्यान हेतु पूरे सत्र में दो से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।
- एक ही दिवस में एक अतिथि विद्वान से एक ही विषय वस्तु पर एक से अधिक कक्षा का अतिथि व्याख्यान नहीं करवाया जाए।
- गेस्ट लेक्चर के दिवस ही अतिथि व्याख्याता / विशेषज्ञ को क्रॉस्ड बैंक के माध्यम से मानदेय प्रदान किया जाएगा। इसका पूर्ण दायित्व प्राचार्य का होगा।
- अतिथि व्याख्यान उसी विषयवस्तु से संबंधित होना चाहिए जो उस माह में पढ़ाई जा रही है।
- अतिथि व्याख्यान के समय छात्रों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।
- अतिथि व्याख्यान के पश्चात् छात्रों को अतिथि विद्वान से विषयवस्तु से संबंधित प्रश्न पूछने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करले कि व्याख्यान छात्रों के लिये उपयोगी हो, तथा इससे उनके ज्ञान/कौशल के स्तर में वृद्धि हो ।
- आयोजित किए गए गेस्ट लेक्चर की जानकारी शाला स्तर से प्रतिमाह विमर्श पोर्टल पर अपलोड करें।
- संस्था में आयोजित गेस्ट लेक्चर के फोटोग्राफ एवं मिनिट्स रजिस्टर पर सुरक्षित रखे जायें तथा प्राचार्य एवं जिला ब्यावसायिक समन्वयक को अवलोकित कराया जाये।
औद्योगिक भ्रमण इंडस्ट्रियल विजिट IV
व्यवसायिक शिक्षा वाले विद्यालयों में वर्ष में अधिकतम 3 बार औद्योगिक भ्रमण का प्रावधान है जिसे इंडस्ट्रियल विजिट IV कहते हैं। प्रति इंडस्ट्रियल विजिट उद्योग भ्रमण के लिए अधिकतम ₹3000 का व्यय किया जा सकता है। व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड के पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम में उद्योगों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है ताकि नियोक्ताओं एवं विद्यार्थियों के लिये यह उपयोगी हो सके एवं कुशल मानव संसाधनों की मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर को पूरा कर सके।
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- वर्तमान सत्र में प्रत्येक विद्यालय के लिये पहला औद्योगिक भ्रमण द्वितीय इकाई के पश्चात, दूसरा औद्योगिक भ्रमण तृतीय इकाई के पश्चात एवं तीसरा औद्योगिक भ्रमण पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात आयोजित किये जावे। स्थानीय स्तर पर औद्योगिक भ्रमण हेतु पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई. इंजीनियरिंग कॉलेज तथा शासकीय / प्रतिष्ठित अशासकीय/वाणिज्यिक संस्थानों/ Industries , शासकीय संस्थानों का चयन किया जाए।
- प्लान के आधार पर प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चत करें कि औद्योगिक भ्रमण विषयवस्तु अनुसार विद्यार्थियों के लिये उपयोगी है, अन्यथा की स्थिति में उपयुक्त Industry हेतु VT को मार्गदर्शित करेंगे।
- औद्योगिक भ्रमण हेतु प्राचार्य के हस्ताक्षर से संबंधित इंजीनियरिंग अशासकीय / वाणिज्यिक कॉलेज / पॉलीटेक्निक /आई.टी.आई. / शासकीय / प्रतिष्ठित संस्थान तथा Industry को पत्र जारी किया जाए।एक ही सत्र में कक्षा विशेष को एक ही Industry का औद्योगिक प्रमण पुनः नहीं कराया जाए।
- औद्योगिक भ्रमण पर व्यय के देयकों का भुगतान प्रचार्य द्वारा किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों का आवागमन एवं स्वल्पाहार इत्यादि व्यय सम्मिलित है।
- औद्योगिक भ्रमण के समय छात्रों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।
- औद्योगिक भ्रमण के पश्चात् छात्रों को विषयवस्तु से संबंधित प्रश्न पूछने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
- व्यावसायिक प्रशिक्षक तथा प्राचार्य / विद्यालय का एक नियमित शिक्षक विद्यार्थियों को औद्योगिक भ्रमण हेतु ले जाने के पूर्व एक बार उस (Industry) उद्योग का भ्रमण कर यह सुनिश्चित कर लें कि यह भ्रमण उस क्षेत्र के विद्यार्थियों हेतु उपयुक्त है।
- विद्यार्थियों के साथ विद्यालय के व्यावसायिक प्रशिक्षक के साथ एक व्याख्याता / शिक्षक / शिक्षिका को भेजने का दायित्व प्राचार्य का होगा।
- भ्रमण दल में यदि बालिकाएं भी है तो विद्यालय की एक महिला शिक्षिका का साथ होना आवश्यक है।
- विद्यार्थियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए।
- औद्योगिक भ्रमण हेतु विद्यार्थियों के पालक / अभिभावक को भ्रमण के कम से कम 03 दिवस पूर्व अवगत करा दें ।
- भ्रमण के लिये किसी भी तरह की कोई भी राशि विद्यार्थियों से नहीं ली जाए।
- औद्योगिक भ्रमण की जानकारी विमर्श पोर्टल पर अपलोड की जाए।
- औद्योगिक भ्रमण के समय कोविड नियमों का पालन करें।
- वर्ल्ड स्किल डे, स्किल काम्पटीशन ,मूल्यांकन व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार जॉब मेला इत्यादि सभी गतिविधिया परिस्थिति अनुसार VTP ऑन लाइन/ऑफलाइन करवाना सुनिश्चित करें।
- महामारी की परिस्थिति में VTP द्वारा वर्चुअल औद्योगिक भ्रमण करवाया जाए तथा औद्योगिक भ्रमण की रिकार्डिंग ई-मेल [email protected] पर भेजना सुनिश्चित करे।
व्यवसायिक शिक्षा के संबंध में dpi द्वारा जारी पत्र देखें
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा व्यवसायिक शिक्षा के संबंध में अतिथि व्याख्यान एवं औद्योगिक भ्रमण के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं | डिजिटल एजुकेशन पोर्टल आप लोगों की सुविधा के लिए द्वारा जारी आदेश की कॉपी उपलब्ध करा रहा है |
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