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RTE FEES FOR PRIVATE SCHOOL स्कूलों के लिए जरूरी सूचना…
RTE फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने की अंतिम तिथि अब 15 मई 2022, राज्य शिक्षा केंद्र से जारी किए निर्देश

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मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आरटीई निशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की सत्र 2020-21 एवं सत्र 2021-22 हेतु फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने हेतु समय सीमा में वृद्धि की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा इस संदर्भ में पत्र जारी कर समस्त कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश प्रसारित कर दिए गए हैं।

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RTE FEES FOR PRIVATE SCHOOL स्कूलों के लिए जरूरी सूचना…
RTE फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने की अंतिम तिथि अब 15 मई 2022, राज्य शिक्षा केंद्र से जारी किए निर्देश 9

➡️ फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने की तारीख 16 अप्रैल से बढ़कर 15 मई 2022 हुई।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 12(1) (c) अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की सत्र 2020-21 एवं सत्र 2021-22 हेतु फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2022 निर्धारित की गयी थी। फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने की अंतिम तिथि 15 मई 2022 तक बढ़ाई जाती है।

➡️ गैर अनुदान मान्यता प्राप्त निजी स्कूल भी कर सकते हैं आवेदन।

संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने की अंतिम तिथि 15 मई 2022 तक बढ़ाई गई है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत अशासकीय स्कूलों द्वारा सत्र 2020-21 और 2021-22 के लिए फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार किया जाएगा। पूर्व में यह तिथि 16 अप्रैल 2022 निर्धारित की गयी थी। शेष निर्देश यथावत रहेगे।

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आरटीई फीस प्रपोजल राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए निर्देश

प्राइवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निशुल्क प्रवेश देने संबंधित प्रावधान आरटीई के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रपोजल तैयार करने हेतु अंतिम तिथि में वृद्धि के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

डिजिटल एजुकेशन पोर्टल आपकी सुविधा के लिए यहां पर आर्टिफीस प्रपोजल तैयार करने के लिए अंतिम तिथि में वृद्धि के निर्देश की प्रतिलिपि यहां पर उपलब्ध करवा रहा हैं।

प्राइवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निशुल्क प्रवेश देने संबंधित प्रावधान आरटीई के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रपोजल तैयार करने हेतु अंतिम तिथि में वृद्धि के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
Rte Fees Praposal Date

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