अर्जित अवकाश की पात्रता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश शिक्षक कैसे ले सकते हैं अर्जित अवकाश जाने पूरी प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश
शिक्षक कैसे ले सकते हैं अर्जित अवकाश का लाभ ? विश्राम अवकाश में किए गए कार्य को अर्जित अवकाश में परिवर्तन करने पात्रता अर्जित अवकाश नकदीकरण के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रचलित नियम एवं निर्देश।
अर्जित अवकाश नकदीकरण एवं पात्रता
मध्यप्रदेश शासन के द्वारा शासकीय सेवकों से विश्राम अवस्था में लिए गए कार्य के एवज में अर्जित अवकाश की पात्रता होती है। यह अर्जित अवकाश शिक्षक संपूर्ण वर्ष में अधिकतम 30 दिवस एवं अर्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु अधिकतम सात दिवस की पात्रता निर्धारित है। अर्जित अवकाश का नकदीकरण संबंधित लोक सेवक के सेवानिवृत्ति के समय किया जाता है। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को अर्जित अवकाश की पात्रता के लिए क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए। यह जानने के लिए नीचे दिए गए जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर द्वारा जारी निर्देशों को पढ़ें।