मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लागू : मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना,मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना समाप्त; जानिए पात्रता ,शर्तें एवं आवेदन की प्रक्रिया

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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लागू कर दी गई हैं | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ,मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को समाप्त कर प्रदेश में सभी युवाओं के लिए रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्वयं का उद्योग सेवा एवं व्यवसाय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना लागू की गई है|
क्या है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ?
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु बनाई गई है| इस योजना के प्रावधान सभी वर्गों के आवेदकों के लिए समान रहेंगे| मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत सरकार वित्तीय सहायता एवं बैंक लोन गारंटी प्रदान करेगी| मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को बैंक ऋण उपलब्ध करवाएगी तथा बैंक ऋण के 3% ब्याज के बराबर राशि प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में प्रदान करेगी|
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत प्रोजेक्ट सीमा
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत उद्योग इकाई के लिए परियोजना की लागत तय की गई है | इस परियोजना के अनुसार ही योजना अंतर्गत आवश्यक अनुदान राशि प्रदान की जाएगी | मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत ₹100000 से ₹5000000 तक की परियोजनाओं की स्थापना की जा सकेगी | सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु रुपए एक लाख से 2500000 रुपए तक की परियोजनाएं स्थापित की जा सकती है| अर्थात यदि आप कोई उद्योग या विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार एक लाख से 50 लाख तक की परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध करवाएगी| और यदि कोई व्यक्ति स्वयं के व्यवसाय के रूप में कोई सेवा इकाई या खुदरा व्यवसाय रिटेल ट्रेड प्रारंभ करना चाहता है ,तो उसके लिए एक लाख से 2500000 रुपए तक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा सकेगी|
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पात्रता एवं शर्तें
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्रता एवं शर्तें निम्नानुसार हैं
आयु सीमा
इस योजना अंतर्गत लाभ लेने के इच्छुक युवा की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष निर्धारित की गई है |
शैक्षणिक योग्यता
मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना अंतर्गत आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होगी अर्थात 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना अंतर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे|
आय सीमा
योजना अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय रुपए 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए|
यहां परिवार से आशय आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता-पिता से हैं जिन पर वह आश्रित हैं अथवा
आवेदक के विवाहित होने पर पति पत्नी एवं आश्रित बच्चों (आश्रित एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नहीं) से होगा|
यदि आवेदक का परिवार आयकर दाता है तो उसकी पिछले 3 वर्षों की आयकर विवरणी या आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगी|
वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार दो प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है| नंबर 1 ब्याज अनुदान तथा दूसरी गारंटी फीस
ब्याज अनुदान इंटरेस्ट सब्वेंशन
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत सभी वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित या शेष ऋण राशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा | यह ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जाएगा | सरकार द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता अवधि में मोरटोरियम अवधि भी सम्मिलित रहेगी|
गारंटी फीस
योजना अंतर्गत आवेदक को प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरटोरियम अवधि सहित ) गारंटी फिर सीजीपीएमएस की अदायगी सरकार द्वारा की जाएगी|
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प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा | योजना अंतर्गत प्रशिक्षण के इच्छुक हितग्राही 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे|
पात्र परियोजनाएं
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत उद्योग विनिर्माण ,सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की योजनाएं जो सीजीपीएमएस अंतर्गत बैंक गारंटी के लिए पात्र हैं, शामिल होगी |
पात्र बैंक
योजना अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जोशी जी टी एम ए सी में पंजीकृत (एम एल आई मेंबर लैंडिंग इंस्टिट्यूशन है) इस योजना अंतर्गत ऋण देने के लिए पात्र होंगी|
योजना का क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म लघु एवं उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा|
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ,युवा उद्यमी योजना एवं कृषक उद्यमी योजना के पूर्ववत आवेदकों को लाभ मिलेगा
यद्यपि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लागू होने के पश्चात पूर्व से प्रचलित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ,मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के पूर्व आवेदकों को योजनाओं में 7 वर्षों तक ब्याज अनुदान तथा ऋण गारंटी शुल्क अनुदान का प्रावधान होने के कारण पूर्ववर्ती योजनाओं के हितग्राहियों को इसका लाभ यथावत पूर्व प्रावधानों के अनुसार प्राप्त होता रहेगा|
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना निर्देश
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आज आदेश जारी कर दिए गए हैं | योजना अंतर्गत विस्तृत दिशानिर्देश देखने के लिए नीचे दिए जा रहे पीडीएफ फाइल को देखें|
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