कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, निगमों और एजेंसियों के डाटा एन्ट्री आपरेटर/ आई.टी. आपरेटर/सहायक ग्रेड-3/शीघ्रलेखन/स्टेनो टायपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पदों के लिए एक अनिवार्य योग्यता रखी गई है। इस परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि अभी तक 2 वर्ष निर्धारित थी जिसे बढ़ाकर की 4 वर्ष कर दिया गया था । मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज 17 सितंबर 2021 को आदेश जारी कर अब सीपीसीटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। अर्थात अब सीपीसीटी प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष तक वैध रहेगा।
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