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D.El.Ed Admission 2022-23 In Diet RuleBook सरकारी संस्थानों में डीएलएड प्रवेश के लिए पात्रता,आरक्षण नियम,आवश्यक योग्यता,ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया यहाँ देखे 👇
B.ed-D.edDlededucationEducational NewsexamMp Board

D.El.Ed Admission 2022-23 in Diet RuleBook सरकारी संस्थानों में डीएलएड प्रवेश के लिए पात्रता,आरक्षण नियम,आवश्यक योग्यता,ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया यहाँ देखे 👇

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D.El.Ed Admission : नमस्कार साथियों यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह एक अति महत्वपूर्ण होगा| आज के इस लेख में हम आपको डीएलएड/बीएड प्रवेश के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं| मध्यप्रदेश में शिक्षक बनने के लिए डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन Dled 2022 प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग के लिए अनिवार्य है| आज हम आपको इस लेख में बताएंगे कि डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन डी एल एड करने के क्या नियम है आरक्षण आवश्यक योग्यता ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सहित संपूर्ण जानकारी के बारे में|

D.El.Ed Admission डीएलएड के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें तथा अपने अधिक से अधिक मित्रों तक यह लेख अवश्य शेयर अवश्य करें | ताकि डीएलएड या D.Ed प्रवेश के बारे में सही एवं सटीक जानकारी प्राप्त कर सके|

pre. D.EL.ED प्रवेश परीक्षा का परिणाम जल्द जारी ।(Opens in a new browser tab)

Table of Contents

माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने डीएड D.el.ed / D.ed. प्रथम द्वितीय वर्ष 2020 का परीक्षा कार्यक्रम टाइमटेबल किया जारी 1 सितंबर से होगी परीक्षा #dled #educationportal(Opens in a new browser tab)

D.El.Ed. Admission प्रवेश हेतु शैक्षणिक आर्हता

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई) के मापदण्ड अनुसार अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल मप्र अथवा समकक्ष बोर्ड से हायर सेकण्डरी (+2) स्कूल सर्टिफिकेट या समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपर्युक्त पात्रता में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

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डी.एल.एड. नियमित पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 में प्रवेश के लिये प्रक्रिया प्रारंभ(Opens in a new browser tab)

डीएलएड आयु सीमा

D.El.Ed. Admission प्रवेश हेतु अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश वाले वर्ष की 01 जुलाई को 17 वर्ष की आयु पूर्ण करना अनिवार्य है|

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D.El.Ed डीएलएड Admission Available Seats

प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में उसके क्षेत्राधिकार वाले जिलें / जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही डी.एल.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता होगी। शासकीय सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 5 प्रतिशत सीट्स आरक्षित रहेंगी। शासकीय सेवारत शिक्षकों के आवेदन उपलब्ध न होने अथवा प्रवेश न होने के पश्चात् रिक्त रहने पर इन सीट्स पर अन्य अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

डाइट जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में डीएलएड के लिए उपलब्ध सीटों का विवरण

UP में सरकारी नौकरियों में अब कुल 60% पदों पर आरक्षण(Opens in a new browser tab)

संकायवार स्थानों (सीट्स) का निर्धारण प्रारम्भिक शिक्षा में प्रचलित विषयों के अभ्यर्थियों को समानुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में निम्नानुसार संकायवार स्थान निर्धारित रहेंगे।

संकायवार स्थानों (सीट्स) का निर्धारण प्रारम्भिक शिक्षा में प्रचलित विषयों के अभ्यर्थियों को समानुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में निम्नानुसार संकायवार स्थान निर्धारित रहेंगे।
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टीप- कॉलम 4 में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. द्वारा हायर सेकेण्डरी (+2) परीक्षा अनुसार शेष संकायों यथा वाणिज्य, कृषि, गृहविज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, फाईन आर्टस इत्यादि के अभ्यर्थियों के लिए सीट्स निर्धारित रहेंगी। यदि किसी संकाय के लिए निर्धारित सीट्स के लिए योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहेंगे अथवा सीट्स रिक्त रहती है. तो अन्य संकाय के अभ्यार्थियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सकेगी।

D.El.Ed Admission डाइट विहीन जिलों के लिए संबद्ध डाइट का विवरण

वर्तमान में मध्यप्रदेश के 44 जिलों में डाइटस में डी.एल.एड. D.El.Ed. पाठ्यक्रम संचालित हैं। सत्र 2022-23 में शेष 8 जिलों के अभ्यर्थी निम्नानुसार प्रवेश हेतु आवेदन करेंगे

वर्तमान में प्रदेश के 44 जिलों में डाइटस में डी. एल. एड. पाठ्यक्रम संचालित हैं। सत्र 2022-23 में शेष 8 जिलों के अभ्यर्थी निम्नानुसार प्रवेश हेतु आवेदन करेंगे
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Rajasthan BSTC Result 2020: राजस्थान BSTC एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट इस दिन होगा जारी(Opens in a new browser tab)

आरक्षण-D.El.Ed Admission 2022

आरक्षण- मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए विभिन्न श्रेणियों में स्थानों का आरक्षण निम्नानुसार होगा| 👇

अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.वर्ग के लिए आरक्षण अभ्यर्थियों को म.प्र. लोक सेवा (अ.जा., अजजा एवं अ.पि.वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 एवं समय-समय पर जारी आदेशों / निर्देशों / संसाधनों के तहत जिला स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों/ संवर्ग के लिए निर्धारित मॉडल रोस्टर का पालन करते हुए डी.एल.एड. पाठ्यक्रम की सीट्स पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य विछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को म.प्र. लोक सेवा (अ.जा., अजजा एवं अ.पि.वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 एवं समय-समय पर जारी आदेशों / निर्देशों / संसाधनों के तहत जिला स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों/ संवर्ग के लिए निर्धारित मॉडल रोस्टर का पालन करते हुए डी.एल.एड. पाठ्यक्रम की सीट्स पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य विछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

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D.El.Ed. महिलाओं के लिए आरक्षण

कुल सीट्स में से 50 प्रतिशत सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा। यहां प्रभागवार आरक्षण से आशय प्रत्येक वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित प्रवर्ग vec phi लिए निर्धारित स्थानों में महिला अभ्यार्थियों को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। किसी प्रवर्ग में महिला अभ्यर्थी आवश्यक संख्या में उपलब्ध नहीं होने की दशा में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के रिक्त स्थान (सीट्स) की पूर्ति उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर जाएगी।

Dled डीएलएड परीक्षा ऑनलाइन करवाने के लिए परीक्षार्थियों ने सीएम से लगाई गुहार(Opens in a new browser tab)

D.El.Ed. निःशक्तजन हेतु आरक्षण

डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु कुल स्वीकृत सीट्स में से 6 प्रतिशत सीट्स पर निःशक्तजन को समस्तर (हेरिजेन्टल) आरक्षण प्रदान किया जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 (1) के आनुसार दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि, बधिर और कम सुनने वाले तथा लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें सम्मिलित है सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग उपरोक्तानुसार श्रेणियों को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक श्रेणी को 1.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। निःशक्तजन श्रेणी के आवेदक को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आरक्षण प्रदान की अधिसूचना क्रमांक एवं 8-01-सत्रह – मोडि-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मंडल से प्राप्त प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

ऐसे अभ्यर्थी को विकलांगता का प्रतिशत, 40 प्रतिशत या इससे अधिक होने पर ही निःशक्तजन श्रेणी के आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण:

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-1/99/3 Pi.4./M भोपाल, दिनांक 26 जून 1999 के अनुक्रम में संविदा शाला शिक्षकों की रिक्तियों की भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु में स्वीकृत कुल सीट्स में से 10% सीट्स भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा अर्थात प्रत्येक वर्ग यथा: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 31 – 4 पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित स्थानों (सीट्स) में से 10 प्रतिशत सीटस भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेंगी।

किसी प्रवर्ग में भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होने की दशा में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के रिक्त सीट्स की पूर्ति उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से मेरिट आधार पर की जाएगी। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को भूतपूर्व सैनिक होने संबंधित विहित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जाति प्रमाण पत्र:

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। स्थायी प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए एवं इसे प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र के साथ चाल का आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।

डी.एल.एड. पाठ्यक्रम

डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा तैयार द्विवर्षीय पुनरीक्षित डी.एल.एड. पाठ्यक्रम लागू रहेगा। डी.एल.एड. पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की सम्पूर्ण परीक्षा योजना, संबंधित नियम एवं विस्तृत निर्देश म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी किए जाएंगे। इनमें सैद्धांतिक परीक्षा, व्यावहारिक शिक्षण अभ्यास के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षा इत्यादि का विस्तृत विवरण दिया जाएगा। यह वेबसाईट- http://mpbse.nic.in/academics पर उपलब्ध है।

D.El.Ed. Admission 2022-23 : DLED, BED , PG DIPLOMA IN TEACHING, DPSE, CAREER COUNSELLING DIPLOMA ADMISSION 2022-23 हेतु ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ, राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन, यहां जाने पूरी जानकारी, DIRECT LINK 

D.El.Ed. शुल्क

  • अभ्यर्थी के आवंटित संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने हेतु माध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित शुल्क एवं मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।
  • अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम चरण में संस्थान का शुल्क एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर ऑनलाईन जमा करना होगा।
  • प्रवेश सुनिश्चित होने के उपरांत यदि छात्रा द्वारा प्रवेश निरस्त करने एवं जमा किये गए शुल्क की वापसी की कार्यवाही का अनुरोध किया जाता है तो संबंधित को मात्र कॉशनमनी वापसी योग्य होगी एवं यह कार्यवाही संस्थान द्वारा ही की जाएगी।
  • प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया काउंसलिंग के तृतीय चरण तक ही की जावेगी।

NIOS DLED एनआईओएस डीएलएड करने वाले के लिए खुशखबरी : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने मान्य किए शिक्षक भर्ती में डिप्लोमा, DED की तरह मान्य होंगे एनआईओएस के डीएलएड डिप्लोमा(Opens in a new browser tab)

D.El.Ed. प्रवेश की प्रक्रिया 2022

प्रवेश हेतु विज्ञप्तिः

डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एज्यूकेशन (डी.एल.एड.) नियमित पाठ्यक्रम प्रवेश संबंधी विस्तृत विज्ञप्ति प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों, एम.पी. ऑनलाइन एवं विभागीय वेबसाइट (एज्यूकेशन पोर्टल) पर राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा जारी की जाएगी। प्रवेश संबंधी विभिन्न तिथियों की घोषणा भी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा की जावेगी।

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डी.एल.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिग की प्रक्रिया

  • डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एज्यूकेशन (डी.एल.एड.) नियमित पाठ्यक्रम प्रवेश की कार्यवाही एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी।
  • प्रवेश प्रक्रिया इस प्रकार की जावेगी कि दिनांक 01 जुलाई से पूर्व अभ्यर्थियों का संस्थानों में प्रवेश का कार्य पूर्ण हो जाए।
  • एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से पंजीयन, एडिटिंग, प्राथमिकता क्रम दर्ज करने हेतु निर्धारित शुल्क कियोस्क सेंटर पर अभ्यर्थी द्वारा भुगतान किया जावेगा।
  • पंजीयन के समय अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर ही संस्थानों में सीट आवंटन की जावेगी
  • त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
  • प्रवेश उपरांत अभ्यर्थी की किसी भी जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
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D.El.Ed. पंजीयन, काउंसिलिंग एवं प्राथमिकता निर्धारण

  • आवेदक द्वारा डी.एल.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु https://rsk.mponline.gov.in/ पोर्टल पर सम्पूर्ण प्रक्रिया की जाना होगी।
  • डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीयन एवं संस्थान की प्राथमिकता निर्धारण किया जाना होगा।
  • पंजीयन के अवसर पर समस्त आवश्यक दस्तावेज एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किये जाने होगें।
  • एम.पी. ऑनलाईन द्वारा आवेदक को SMS के माध्यम से लॉग इन आई.डी. व पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
  • लॉग इन आई.डी. व पासवर्ड के आधार पर आवेदक आवश्यकतानुसार प्रवेश संबंधी समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर सकेगा।
  • आवेदक पंजीयन में प्रदत्त जानकारी में यदि त्रुटि सुधार या परिवर्तन करना चाहता है तो निर्धारित समयावधि में ‘एडिट’ का अवसर उपलब्ध रहेगा।
  • आवेदक द्वारा इसी निर्धारित अवधि में त्रुटि सुधार किया जाना होगा।
  • निर्धारित तिथि के पश्चात् त्रुटिसुधार के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
  • उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने की जानकारी SMS एवं पोर्टल के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध होगी।
  • आवेदक को पंजीयन का अवसर एवं संस्थान की प्राथमिकता निर्धारण हेतु प्रत्येक काउंसिलिंग में अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।
  • आवेदक द्वारा स्वयं की प्राथमिकता के अनुसार अधिकतम संस्थानों का चयन किया जा सकता है।
  • शैक्षणिक सत्र 2022-23 से डी.एल.एड प्रवेश प्रक्रिया में 05 काउंसिलिंग में प्रवेश की प्रक्रिया की जायेगी।
  • तृतीय काउंसिलिंग में आवश्यकतानुसार कंडिका में वर्णित आरक्षण संबंधी प्रावधान शिथिल करने की कार्यवाही की जायेगी।
  • चतुर्थ एवं पंचम चरण में सी.एल.सी (संस्थान स्तर की ऑनलाईन काउंसिलिंग) की प्रक्रिया संचालित की जावेगी।

सीट आवंटन : D.El.Ed.

अभ्यर्थी को निम्नांकित आधार पर संस्थान में सीट आवंटित की जायेगी 👇

  • (अ) शैक्षणिक अर्हता की मेरिट (कक्षा 12वी में प्राप्तांको का प्रतिशत)
  • (ब) अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के दौरान दर्ज कराई गई संस्थान की प्राथमिकता सीट आवंटन के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा अभ्यर्थी के लिए ऑनलाईन अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा।
  • sms एवं पोर्टल के माध्यम से भी अभ्यर्थी को सीट आवंटन की जानकारी उपलब्ध होगी।
  • अलॉटमेंट लेटर में प्रवेश हेतु अवधि एवं अंतिम तिथि उल्लेखित होगी।

D.El.Ed. Admission संस्थान डाइट में प्रवेश प्रक्रिया, च्वाईस फिलिंग

  • उपरोक्त अनुसार सीट आलॉटमेंट लेटर के आधार पर अभ्यर्थी को संबंधित संस्थान में उपस्थित होकर सभी आवश्यक दस्तावेज का भौतिक सत्यापन कराना होगा।
  • दस्तावेज परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क ऑनलाईन जमा करना होगा।
  • ऑनलाईन शुल्क जमा होने के पश्चात ही अभ्यर्थी का प्रवेश सुनिश्चित होगा।
  • संस्थान द्वारा एम.पी. आनलाईन द्वारा उपलब्ध करायी गई लॉगिन आई.डी. के आधार पर संस्थान को आवंटित अभ्यार्थियों के प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।
  • उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रथम चरण की काउंसलिंग पूर्ण होगी।
  • इसी प्रकार द्वितीय एवं तृतीय चरण की काउंसलिंग की जाएगी।
  • तीन काउंसलिंग के पश्चात आवश्यकतानुसार चतुर्थ एवं पंचम चरण में सी.एल.सी. ( संस्थान स्तर की ऑनलाईन काउंसिलिंग) की प्रक्रिया संचालित की जावेगी।
  • इस अवसर पर भी आवेदकों को पंजीयन एवं च्वाईस फिलिंग करनी होगी।
  • च्वाईस फिलिंग के आधार पर संस्थानों को छात्रों की सूची एवं छात्रों को संस्थान की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रवेश के लिये निर्धारित अवधि में छात्र को संबंधित संस्थान में उपस्थित होकर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करना होगी।
  • यदि संस्थान द्वारा किसी अभ्यर्थी को अकारण प्रवेश से वंचित किया जाता है तो अभ्यर्थी जिला प्रशासन को लिखित शिकायत दर्ज कर सकता कि शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
  • प्रवेश के समय सभी प्रमाण-पत्रों की प्रति का सत्यापन संस्थान द्वारा किया जाएगा।
  • मूल दस्तावेज छात्र को तत्काल वापस किये जाने होंगे।
  • यदि यह संज्ञान में आया कि, कोई अभ्यर्थी गलत या असत्य जानकारी के आधार पर अथवा तथ्यों को छिपाने से डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेशित होता है तो संबंधित अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
  • यदि ऐसा अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है तो माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा उसके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।

डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही न करने की स्थिति में

  1. संस्थानों द्वारा इन नियमों के अनुसार डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही न करने की स्थिति में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संबंधित संस्थानों के विरूद्ध यथोचित जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।
  2. संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत संस्थान में अंतिम रूप से प्रवेशित अभ्यर्थियों की समस्त जानकारियों सहित सूची, एम.पी. आनलाईन द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र तथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल को उपलब्ध कराई जाएगी, इस सूची में दर्ज अभ्यर्थी ही माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने के पात्र माने जाएंगे।
  3. उक्त नियमों के आधार पर मध्यप्रदेश के एसे सभी शासकीय संस्थान जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त एंव माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से सम्बद्धता प्राप्त “डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्यूकेशन” द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन कर रहे है, में प्रवेश की प्रक्रिया राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा आयोजित की जावेगी।

Dled Admission 2022 Rule Book

D.El..Ed 2022-23 RuleBook for admission in Govt. institutes/पाठ्यक्रम 2022-23 सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए नियमपुस्तिका
D.El..Ed 2022-23 RuleBook for admission in Private institues / पाठ्यक्रम 2022-23 निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए नियमपुस्तिका

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