दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ Facilities & Allowance For Disabled Students School Education Department

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Facilities & Allowance For Disabled Students School Education Department : मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है. इस लेख में हम आपको दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रदाय सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहे हैं. ताकि कोई भी दिव्यांग विद्यार्थी इन सुविधाओं से वंचित ना रहे.

दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की जाती है.
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Facilities & Allowance For Disabled Students स्थानीय एवं बोर्ड परीक्षाओं हेतु प्रदत्त सुविधाएं
- परीक्षा शुल्क में पूर्ण छूट (बोर्ड परीक्षाओं सहित )कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं में गणित अथवा विज्ञान के स्थान पर चित्रकला अथवा गायन वादन अथवा तबला पखावज अथवा कम्प्यूटर विषय में से कोई एक विषय लेने की सुविधा ।
- कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में कोई एक भाषा लेने की सुविधा |
- परीक्षा के दौरान लेखक चयन करने की सुविधा ।
- प्रत्येक प्रश्न-पत्र में 20 मिनिट प्रति घंटे के मान से अतिरिक्त समय का प्रावधान।
- अल्प दृष्टि वाले विद्यार्थी यदि स्वयं लेखन करना चाहें तो उसे मैग्नीफाईंग ग्लास / पोर्टेबल वीडिया मैग्नीफायर उपयोग करने की सुविधा ।
- दृष्टिबाधित विद्यार्थी यदि लेखक नही चाहता है तो प्रश्न – पत्र पढ़ने के लिए रीडर चयन की सुविधा ।
- उत्तर लिखने के लिए स्वयं का डाटा विहीन कम्प्यूटर अथवा टाईपराइटर उपयोग करने की सुविधा ।
- प्रायोगिक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन ।
- दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को स्कैच पेन उपयोग करने अनुमति।
- दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को ऐबेकस अथवा ज्यामीति उपकरण उपयोग करने की अनुमति ।
- दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को परीक्षा में कैलकुलेटर या टॉकिंग कैलकुलेटर उपयोग करने की अनुमति ।
समग्र शिक्षा अंतर्गत प्रदत्त अन्य सुविधाएँ Facilities & Allowance For Disabled Students
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधी उपरोक्त विभिन्न सुविधाएं एवं छूट के अलावा समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक ते का प्रावधान किया गया है. डिजिटल एजुकेशन पोर्टल इस लेख में आप को दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलने वाले विभिन्न आर्थिक लाभ तथा विभिन्न प्रकार के भत्ते के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है।
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गणवेश भत्ता राशि
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को गणवेश भत्ता के रूप में 600 रुपए वार्षिक राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। जिसका उपयोग दिव्यांग विद्यार्थी स्कूल की गणवेश खरीदने आदि में कर सकते हैं। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को निशुल्क गणवेश उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा गणवेश भत्ते के रूप में ₹600 प्रति वर्ष की मान से राशि दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है।
स्टेशनरी भत्ता राशि
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए स्टेशनरी भत्ता राशि देने का प्रावधान है। इस राशि का उपयोग दिव्यांग विद्यार्थी अपने विद्यालय उपयोग में आने वाली स्टेशनरी जैसे कॉपी, पेन ,पेंसिल ,बैग आदि खरीदने में उपयोग कर सकते हैं। यह राशि भी दिव्यांग विद्यार्थियों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
दिव्यांग विद्यार्थियों को स्टेशनरी भत्ते के रूप में राशि रु 500 प्रति वर्ष के मान से भुगतान की जाती है।
परिवहन भत्ता राशि
दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल तक आने तथा वापस अपने गंतव्य तक जाने के लिए परिवहन भत्ता राशि प्रदान करने का प्रावधान है।
दिव्यांग विद्यार्थी परिवहन भत्ता के रूप में प्रदान की गई राशि का उपयोग अपने आने जाने के लिए लगने वाले किराए या पेट्रोल डीजल आदि खर्च में उपयोग कर सकते हैं । यह राशि भी दिव्यांग विद्यार्थियों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
परिवहन भत्ता के रूप में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को ₹1000 प्रति वर्ष के मान से राशि उपलब्ध करवाई जाती है।
बालिकाओं के लिए गर्ल्स स्टॉयपेंड राशि
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उपरोक्त विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के अलावा आर्थिक रूप से भत्ता राशि उपलब्ध करवाई जाती हैं । इसके अलावा भी दिव्यांग बालिकाओं के लिए गर्ल्स स्टाइपेंड भुगतान करने का प्रावधान है।
दिव्यांग गर्ल्स स्टाइपेंड राशि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग बालिकाओं को प्रदान की जाती है। दिव्यांग बालिकाओं के लिए प्रदाय की जाने वाली गर्ल्स स्टाइपेंड राशि का उपयोग बालिकाएं अपने स्कूल खर्च के रूप में कर सकती हैं। गर्ल्स स्टाइपेंड राशि एक प्रकार से छात्रवृत्ति का ही रूप है। यह राशि भी दिव्यांग बालिकाओं के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग बालिकाओं को दी जाने वाली गर्ल्स स्टाइपेंड की राशि रुपए 2000 दो हजार प्रति वर्ष के मान से भुगतान की जाती है।
मार्गरक्षण भत्ता राशि
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए मार्ग रक्षण बता राशि भी प्रदान की जाती है यह भत्ता राशि दिव्यांग विद्यार्थियों के स्कूल तक आने एवं वापस जाने के दौरान आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं (गाड़ी का टायर पंचर हो जाना,पेट्रोल खत्म हो जाना, परिवहन के दौरान मार्ग में आने वाली अन्य किसी समस्या) के समाधान के लिए आर्थिक रूप से प्रदान की जाती है।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को मार्ग रक्षण भत्ता के रूप में ₹750 प्रति वर्ष के मान से राशि प्रदान की जाती है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को यह राशि भी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
वाचक भत्ता राशि
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में दी जा रही विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के लिए वाचक भत्ता राशि का भुगतान किया जाता है।
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के दौरान अथवा परीक्षा के दौरान पेपर हल करने में वाचक की सुविधा दिए जाने का प्रावधान है । इस हेतु वाचक भत्ता के रूप में ₹750 प्रति वर्ष के मान से वाचक भत्ता राशि विद्यार्थियों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
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