अनुकंपा नियुक्ति अब बिना पात्रता परीक्षा एवं ded पास अभ्यर्थी को भी मिल सकेगी अनुकम्पा नियुक्ति शिक्षा विभाग ने किया नियमों में शिथिलीकरण
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वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के अनेक प्रकरण के त्वरित निराकरण किये जाने हेतु नियमों में शिथिलीकरण किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि विभाग के दिवंगत कर्मचारियों/ शिक्षकों के आश्रितों को केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/म0प्र0 सरकार द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उनकी वैद्यता अवधि को संज्ञान में लिये बगैर अनुकंपा नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा।
विभाग के प्रचलित भर्ती नियमों में निर्धारित योग्यता रखने वाले दिवंगत अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक/ कर्मचारी के आश्रितों को प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर भी नियमों के प्रकाश में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता धारित होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि प्रयोगशाला शिक्षक का वेतनमान तथा प्राथमिक शिक्षक का वेतनमान 5200-20200+ 2400/-ग्रेड पें समान है ।
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प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का बंधन नही है।
इस प्रकार के निर्णय से जिलो में तथा संभाग में लंबित कई अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणो का निराकरण किया जा सकेगा तथा भृत्य पद पर भी योग्यता एवं अर्हता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है । इस हेतु समस्त अनुकंपा के प्रकरणों के समाधान के लिये जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को तथा संभागीय संयुक्त संचालक को त्वरित निराकरण के लिये कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।
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